डेस्क : अगर कोई व्यक्ति बिना स्ट्रिप लॉक के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ लाइसेंस निलंबन का भी प्रावधान है। इसलिए हेलमेट पहनने के बाद वही स्ट्रैप जरूर लॉक करें।
बेशक हम सभी जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर चालान काटे, लेकिन आप में से कई लोग इस बात से अनजान हैं कि हेलमेट पहनने के बावजूद चालान काटे जा रहे हैं। हां, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हेलमेट पहनने पर जुर्माने का प्रावधान है। तो आइए आपको बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है।
दरअसल, कई बार ऐसा हुआ है जब लोग टूटे हेलमेट के साथ बाइक चलाते हुए देखे गए हैं। उन लोगों का उद्देश्य अपने जीवन की रक्षा करना नहीं है, बल्कि यातायात पुलिस द्वारा ध्यान दिए जाने से बचना है। इसलिए सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक नया नियम पेश किया है। जिसके बारे में मैं नीचे विस्तार से बताने जा रहा हूँ।
जानें क्या हैं नए नियम: मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हेलमेट पहनकर पट्टियों को लॉक नहीं करता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना स्ट्रिप लॉक के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे रुपये का जुर्माना भरना होगा। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के पास लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है. दोपहिया वाहन चलाते समय ब्रांड का हेलमेट पहनना और हेलमेट पहनने के बाद उसी स्ट्रैप को लॉक करना बुद्धिमानी होगी।
लाल बत्ती पार करना कितना कठिन होता है: ट्रैफिक सिग्नल का पालन न करने पर बड़े हादसे हो सकते हैं। वहीं लाल बत्ती कूदने पर चालान काटे जाते हैं। रेड लाइट जंप करने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही छह महीने से लेकर एक साल तक की सजा भी हो सकती है।