अकबरपुर ओपी पुलिस ने जदयू नेता सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रुपौली/विकास कुमार झा

अकबरपुर ओपी अध्यक्ष सूरज कुमार ने  विभिन्न केस के अनुसंधान में फरार चल रहे तीन अभियुक्त को पकड़ने में कामयाबी हासिल किया है। जदयू नेता मोहम्मद समद आलम को अकबरपुर ओपी पुलिस ने बड़े ही नाटकीय ढंग से बाकी गांव पान दुकान पर पान खाते ही पकड़ा है, मोहम्मद समद आलम पर अकबरपुर ओपी में रुपौली थाना में एक दर्जन के करीब मामला दर्ज हैं, जिसमें कई संगीन धाराओं में भी मामला दर्ज हैं,

वही अकबरपुर ओपी अध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया फरार मोहम्मद समद आलम दो केस के अनुसंधान में फरार था, जिससे गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट रिमांड पर लिया जाएगा, वही उन्होंने बताया रुपौली अकबरपुर थाना कांड संख्या 187/22 में दर्ज मामले में शराब कारोबार केस में फरार चल रहे रामरूप मंडल को भी गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक अन्य अभियुक्त भवानीपुर अकबरपुर थाना कांड संख्या 174/22 में वांछित मनोज कुमार उरांव को भी गिरफ्तार किया गया है, मनोज कुमार उरांव के घर से चोरी का मोटरसाइकिल बरामद हुआ था।सभी गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया

।वही जदयू नेता मोहम्मद समद जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी थें,जिसे पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शाहीद रेजा ने पत्र जारी कर 21/11/2022 को मोहम्मद समद को पद से निष्कासित कर दिया था,वही जदयू नेता पर (1)रुपौली अकबरपुर ओपी थाना कांड संख्या 83/18/धारा 406/420/भा०द०वि० (2)रुपौली अकबरपुर थाना कांड संख्या 66/18 धारा 147/149341/323/504506 भा०द०वि०(3) रुपौली अकबरपुर थाना कांड संख्या 120/19 धारा 341/323/504/34भा०द०वि० (4) रुपौली अकबरपुर थाना कांड संख्या 58/19 धारा 147/149/341/323/504/506भा०द०वि०(5) रुपौली अकबरपुर थाना कांड संख्या 66/19 धारा 441/341/323/379/504/506/भा०द०वि०(6) रुपौली अकबरपुर थाना कांड संख्या 145/21 धारा 147/148/149/323/324/379/504/506/भा०द०वि० (7)रुपौली अकबरपुर थाना कांड संख्या 20/22 धारा 341/323/353/504/भा०द०वि० (8) रुपौली अकबरपुर थाना कांड संख्या 83/22 धारा 341/323/324/143/379/504/ भा०द०वि०(9) रुपौली अकबरपुर थाना कांड संख्या 12/20 धारा 147/149/341/323/324/436/379/427/504/506 भा०द०वि०(10) रुपौली अकबरपुर थाना कांड संख्या 237/22 धारा 406/420/504/506/34भा०द०वि० (11) रुपौली अकबरपुर थाना कांड संख्या 274/22 धारा 385/506/भा०द०वि० के तहत मामला दर्ज हैं। वहीं मोहम्मद समद पूर्व में भी जेल जा चुका है। मोहम्मद समद आलम के बारे में बताया जाता है,वह क्षेत्र में नेता गिरी का धौंस जमाकर लोगों से अवैध उगाही करता था। वही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रमेश कुमार ने बताया मोहम्मद समद आलम को न्यायालय में हाज़िर किया गया, जहां से उसे रिहा कर दिया गया है।

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