डेस्क : PAN CARD आज के समय में एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है. इस कार्ड के बिना कई और महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकते हैं. इसकी जरूरत हर वित्तीय ट्रांजेक्शन करने और बैंक में एकाउंट खुलवाने के लिए करनी होती है. PAN CARD को अब आधार और सभी जगह लिंक करवा अनिवार्य कर दि गया है. इसी के साथ आपको बता दें कि PAN CARD से जुड़ी एक गलती से आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है.
2 कार्ड होने पर होगी ये बड़ी दिक्कतें :
2 कार्ड होने पर होगी ये बड़ी दिक्कतें : PAN CARD पर दिए गए 10 अंकों के पैन नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरें. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर का इधर उधर होना आपको भारी पेनाल्टी भी लगवा सकता है. इसके साथ ही, अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो भी आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. इससे आपका बैंक एकाउंट फ्रीज हो सकता है. इसलिए अगर आपके पास भी 2 पैन कार्ड है तो तुरंत अपना दूसरा PAN CARD विभाग के पास सरेंडर करना होगा. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B में इस बात का प्रावधान भी दिया है.
ऐसे करें दूसरा PAN CARD सरेंडर :
ऐसे करें दूसरा PAN CARD सरेंडर : PAN CARD सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है. इसके लिए कॉमन फॉर्म भी हैं. इसे आप इनकम टैक्स वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं. इसके लिए आप वेबसाइट पर ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ लिंक पर क्लिक करखे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जाकर इसको जमा कर दें. दूसरा PAN CARD सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें. ऐसा आप Online भी कर सकते है. आपको बता दें कि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम आए 2 अलग-अलग PAN CARD इस श्रेणी में आते हैं. अगर आपके पास भी 2 पैन कार्ड हैं तो एक को सरेंडर करना होगा.