डेस्क : आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया और अब उसको चुकाने में आपको दिक्कत है या आप असमर्थ हैं तो पहले तो आप परेशानी बड़ी ही। दूसरा आपको बैंक परेशान नहीं कर सकेगा। नियम के अनुसार बैंक आपको लोन के लिए ज्यादा परेशान नहीं करेगा। ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। तो आज हम आपको आपके बैंकिंग संबंधित जानकारियां देने वाले हैं जिन्हें आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए।
आमतौर पर लोग कई सारी कामों के लिए बैंक से लोन लेते हैं। पर लोन बिलकुल एक जिम्मेदारी की तरह होती है। किसी भी तरह का लोन हमेशा व्यक्ति को एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी देता है। ऐसे में डिफॉल्टर को चाहिए की समय से लोन की ईएमआई चुकाए। हालाकि कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक लोन लेने के से तय तारीख तक किस्त की भरपाई नहीं कर पाता है।
तो बैंक ग्राहकों को कॉल लगाती है। कई बार बैंक रिकवरी एजेंट के माध्यम से रिकवरी एजेंट से ग्राहक को डराते घमकाते हैं। यदि आपके साथ या किसी जानने वाले के साथ ऐसा हो रहा है तो इस मामले में आरबीआई ग्राहकों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। यदी बैंक ग्राहक को लोन के पैसे न चुकाने की स्थिति में डराता-धमकाता है, ग्राहक इसकी शिकायत कर सकता है।
है शिकायत का अधिकार
है शिकायत का अधिकार : आप निश्चित रूप से शिकायत कर सकते हैं। बैंक को अपने पैसे वसूलने का अधिकार तो है। पर पैसे निकलवाने के लिए आरबीआई ने कुछ नियम बनाए हैं। बैंको को इन नियमों का पालन करना होता है। तो आज आपको बताते हैं उन नियमों के बारे में।
एजेंट नहीं कर सकता बदसुलूकी : 90 दिनों के अंदर यदि कोई भी ग्राहक ईएमआई नही भरता तो पहले बैंक नोटिस जारी करती है। जिसके बाद डिफॉल्टर को अन्य 60 दिनों का टाइम मिल जाता है। इसके बाद भी यदि ग्राहक पैसे वापिस नहीं करता तो बैंक उसकी गिरवी रखी संपत्ती को बेचकर पैसा वसूल सकते हैं। लोन वसूलने के लिए कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे बदसलूकी नहीं कर सकता है।