डेस्क : यदि आप अपने गांव में घर बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, अब ऊंचे भवन बनाने के लिए सरकार से नक्शा पास कराना होगा। इसके लिए पंचायती राज कानून 2006 में संशोधन किया जाएगा। विधान बिहार सरकार इस कानून में संशोधन करना चाह रही है। अगर ऐसा होता है तो तय सीमा से अधिक ऊंचे बिल्डिंग बनाने पर नक्शा पास कराना अनिवार्य हो जाएगा। फिलहाल बिहार में ऐसी कोई नियम नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े बिल्डिंग्स बनने लगे हैं। इसे देखते हुए सरकार यह कदम उठाने वाली है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि घरों का नक्शा पास कराने का अधिकार पंचायती राज अधिनियम में नहीं है। इसलिए कानून में संशोधन किया जाएगा। जिससे यह अधिकार पंचायती राज को प्राप्त हो सके। इसके लिए संशोधन विधेयक विधायिका के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है। कानून में संशोधन के बाद नक्शा पास कराने के लिए मैनुअल भी होगा। मैनुअल में सभी शर्तों और अधिकारों का विस्तार से उल्लेख किया जाएगा।
नक्शा पास कराने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में जिले के वरिष्ठ अधिकारी के साथ-साथ तकनीकी विशेषज्ञ भी होंगे। साथ ही इस कमेटी में जनप्रतिनिधियों को भी रखा जाएगा। इस कमेटी को जांच के बाद घर का नक्शा पास कराने के लिए यह अधिकारी दिया जाएगा। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है कि समिति का अध्यक्ष कौन होगा। इस पर चर्चा की जा रही है। यह देखना भी समिति की जिम्मेदारी होगी कि ऊंचे भवनों का निर्माण करते समय नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।