डेस्क : अब भारत में विदेशी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को भी चलाया जा सकेगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को यह बताया कि उसने अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों को भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिक कर दिया गया है.सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में यह बताया कि मोटर वाहन गैर-परिवहन वाहन भारत यात्रा नियम 2022 के तहत देश में आवागमन की अनुमति पाने वाले बहनों के पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए.
इसमें यह कहा गया है कि वाहन के ड्राइवर के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग की परमिट होना चाहिए. साथ ही, वाहन की बीमा पॉलिसी और पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. विदेशो से आने वाले मेहमानों के वाहनों के लिए केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नये नियम लागू कर दिए हैं. अगर कोई विदेशी मेहमान भारत आता है और अपने साथ कोई वाहन लाता है तो ये नियम उसे मानने पड़ेंगे.
सरकार ने जारी किया हैं नोटिफकेशन :
सरकार ने जारी किया हैं नोटिफकेशन : ये नियम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किये गए हैं. कई बार विदेशो से आने वाले कोइबराजनयिक या मेहमान भारत आने पर अपने साथ निजी वाहन भी लेकर आते हैं, लेकिन उन वाहनों के लिए नियम कोई नहीं थे, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक नया नियम अब लागू कर दिया है.
भारतीय नहीं कर सकेंगे यात्रा :
भारतीय नहीं कर सकेंगे यात्रा : इस नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर ये दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो भारत में प्रवेश से पहले इसके लोकल अथॉरटी की तरफ से जारी किया अंग्रेजी में ट्रांसलेट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि यह प्रमाणित होना चाहिए. साथ ही इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को स्थानीय यात्रियों और सामान को भारतीय क्षेत्र में लाने- ले जाने की कोई अनुमति नहीं होगी.