न्यूज डेस्क: देश में कई टेलीकॉम कंपनियां काम कर रही है। यह ग्राहकों को अपने अच्छे प्लान के माध्यम से अच्छी सुविधा देती है। लेकिन इन कंपनियों में सिम निकालने पर कई सारे फ्रॉड का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ग्राहकों के लिए एक नया नियम जारी किया है।
यह नियम जिओ, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल जैसे सभी कंपनियों के लिए है। इस नए नियम के तहत सिम कार्ड 24 घंटे एक्टिवेट होने के 24 घंटे बाद तक बंद रहेगा। इससे यह मतलब है कि सिम एक्टिवेट होने के 24 घंटे तक इस सिम का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इस कदम को बढ़ते सिम कार्ड क्राइम को रोकने के लिए किया गया है।
इसके कई लाभ
इसके कई लाभ
अब दूरसंचार विभाग सिम एक्टिवेट होने के 24 घंटे के अंदर कस्टमर कस्टमर वेरिफिकेशन करेगी इसलिए चेक किया जाएगा कि नए सिम उसे अपग्रेड करने के संबंध में रिक्वेस्ट डाली गई है भी या नहीं यदि इस जांच में सफल नहीं रहा तो सिम एक्टिवेट नहीं किया जाएगा।
वर्तमान में कस्टमर के पर्सनल इश्यू को चुराना बहुत आसान हो गया है। इसकी मदद से जालसाज नया सिम जारी करवा लेते हैं, जिसके बाद ग्राहक की जानकारी के बिना पुराना सिम बंद कर दिया जाता है। एक ही नए सिम से ओटीटी प्राप्त कर बैंकिंग फ्रॉड जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है।