लाइव सिटीज, पटना: बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ी खबर है. राज्य के 248 नगर निकायों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था के तहत ही चुनाव सम्पन्न होगा. सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को इस संबंध में शुक्रवार को पत्र जारी कर दिया है.
जानकारी के मुताबिक नगर निकायों में कुल 62 पार्षदों के आरक्षण में बिहार नगरपालिका अधिनियम-12 (2) के अनुसार कोई बदलाव नहीं किया गया है. आयोग ने आयुक्तों के साथ ही डीएम को पत्र लिखकर बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग को यह निर्णय उपलब्ध कराया है. इसके आलोक में विभिन्न कोटि के लिए आरक्षण का निर्धारण बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 और बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के साथ संशोधित करना है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र में इस बात की जानकारी दी है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार हर नगरपालिका में सदस्यों के कुल स्थानों का 50 प्रतिशत के आसपास आरक्षण देना है. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का मापदंड तय किया गया है. सभी तरह के आरक्षण का प्रावधान 50 प्रतिशत के अंदर ही होगा. अगर किसी कोटि में मात्र एक ही पद उपलब्ध है, तो वह महिला के लिए आरक्षित नहीं किया जायेगा.
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