जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने ये आदेश राज नाथ शर्मा के भाई धनराज कुमार राय द्वारा लापता व्यक्ति को पेश करने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके भाई की गिरफ्तारी 7 जून, 2021 को की गई और सीआर पीसी की धारा 167 में दिए गए अनिवार्य कानूनी कानूनी प्रवधान के बावजूद कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा में भी इस बात को नकारा नहीं गया है कि राज नाथ शर्मा की गिरफ्तारी कटेया थाना कांड संख्या- 189/ 2021 के तहत नहीं की गई थी।
लेकिन प्रतिवादियों का कहना था कि जब राज नाथ शर्मा पुलिस लॉक – अप में था ,तो वह पुलिस लॉक – अप से भाग गया था।इसे लेकर कटेया पुलिस थाना कांड संख्या – 190 / 2021 दर्ज किया गया था। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर पूरक जवाबी हलफनामा में यह कहा गया है कि एस एच ओ और आई ओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
5 अगस्त, 2022 को हथुआ एस डी पी ओ के नेतृत्व में।
एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक कोर्ट में मौजूद थे।
इस मामलें पर आगे सुनवाई की जाएगी।
The post कथित रूप से गोपालगंज जिले के कटेया थाना की पुलिस द्वारा राज नाथ शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के समक्ष पेश नहीं करने और गिरफ्तारी के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा है appeared first on Bihar News in Hindi: The BiharNews Post – Bihar No.1 News Portal.