कर्मचारी पर लगा जमाबंदी पंजी में ओवर राइटिंग कर घटाने का आरोप

 

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पूर्णिया/सिटीहलचल न्यूज़

पूर्णिया पूर्व अंचल अंतर्गत रजीगंज पंचायत के श्रीनगर गांव में एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें चाचा ने जमीन को बेचा लेकिन राजस्व कर्मचारी ने भतीजे के जमीन को कर दिया खारिज, अब भतीजा लगा रहे हैं अंचल कार्यालय का चक्कर। बताते चलें कि श्रीनगर गांव निवासी विद्यानंद यादव का कहना है कि मौजा रजीगंज खाता नं०- 686, खेसरा नं० 1940, 2145 रकवा 97 डी० 5 कड़ी जमीन जो स्व० बोकाई यादव के नाम से केवाला द्वारा प्राप्त जमीन है और उस पर हम स्व० बोकाई यादव के वारिसान सब दखलकार चले आ रहे हैं और उस जमीन का अद्यतन लगान देकर भोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक से हम लोगों को पता चला कि हमारी उक्त भूमि को राजस्व जमाबंदी पंजी में कुल रकवा में से 31 डी० जमीन घटा दिया गया है और मुखिजा देवी पति रामसेवक सिंह ग्राम श्रीनगर थाना मु०: रानीपतरा जिला पूर्णियाँ के नाम से नया जमाबंदी खोल दिया गया है

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इसके बाद जब हमलोगों ने थोड़ा और तहकीकात किया तो मालूम हुआ कि मुखिजा देवी पति रामसेवक सिंह ने मेरे चाचा मोगल यादव से जमीन केवाला कराया है और उक्त केवाला के देखने के पश्चात ज्ञात हुआ कि मुखिजा देवी ने खाता 685, खेसरा 2160 से जमीन को खरीदा है जिसका खेसरा 1940 एवं 2145 से कोई संबंध नहीं है। पुनः हमने जब स्थानीय राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार से जमाबंदी पंजी दिखाने को कहा तो उसमे पाया कि मेरे जमाबंदी पंजी में ओवर राइटिंग कर एवं गलत नियत से छेड़छाड़ किया गया है ताकि हमको भयानक नुकसान पहुचाया जाय। उन्होंने कहा कि हल्का नंबर 12 रानीपतरा में अक्सर कर्मचारी के साथ दो चार दलाल प्रवृत्ति के लोग जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज को छेड़ते रहते हैं और मुझे शक है कि उन्हीं दलालों के द्वारा रुपया लेकर मेरे जमाबंदी से छेड़छाड़ करते हुए मुझे नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है

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इसलिए मैंने अंचलाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है तथा उक्त जमाबंदी पंजी की अपने स्तर से जाँच पड़ताल कर उसे सुधार करवाने का आग्रह किया है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का किसी को कोई क्षति नहीं उठानी पड़े।वही इस संबंध में राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार ने बताया कि यह मामला लगभग 20 वर्ष पूर्व का है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जांच कर जांच प्रतिवेदन अंचलाधिकारी को सौंपा जाएगा। वही अंचलाधिकारी पूर्णिया पूर्व जयंत कुमार गौतम ने बताया कि इस मामले में आवेदन प्राप्त हुआ है। संबंधित राजस्व कर्मचारी को स्थलीय एवं अभिलेख का अस्पष्ट जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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