ज्ञात हो की पैरालीगल वालंटियर्स और लॉ स्टूडेंट द्वारा बच्चों के अवैध व्यापार प्रतिषेध करने, बाल मजदूरी प्रतिषेध करने, बच्चों को समूचित शिक्षा प्रदान करने एवं प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई| साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया कहा कि हमें सोशल साईट का उपयोग केवल अपने ज्ञानवर्धन के लिए करना चाहिए, किसी भी प्रकार के मेसेज या वीडियो को सोच-समझकर ही किसी अन्य व्यक्ति को भेजें अन्यथा किसी के द्वारा शिकायत करने पर इसके गलत उपयोग के लिए आपके उपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, जिसमें सजा का भी प्रावधान है, सरकार द्वारा इसके लिए सख्त कानून बनाए गए हैं।| समाज के गरीब, बेसहारा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, नाबालिग बच्चे, औद्योगिक कामगारों के हितों की रक्षा के लिए विधिक साक्षरता प्राधिकरण की ओर से नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है इस संबंध में जानकारी दी। साथ ही नालसा app, नालसा टोल फ्री नम्बर 15100 नम्बर और 12 नवम्बर को होने वाले आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया गया।