डेस्क : अगर आपने अभी तक गैस कनेक्शन LPGनहीं लिया तो आपके लिए यह जानकारी बहुत ही आवश्यक है. आज भारत के लगभग हर घर में एक गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) का कनेक्शन है. लेकिन हम में से कई लोगों को गैस सिलेंडर से जुड़े ग्राहकों को उसके अधिकारों के बारे में भी पता नहीं रहता है. गैस डीलर को ही ग्राहकों के गैस कनेक्शन (Gas Connection) से जुड़े अधिकारों के बारे में भी बताना चाहिए. लेकिन अधिकतर मामलों में ये देखा भी जाता है कि डीलर्स ग्राहकों को गैस कनेक्शन देते हुए इसके बारे में नहीं बताते हैं. इसलिए ग्राहकों को खुद ही अपने अधिकारों के बारे में सजग भी रहना चाहिए.
आपको बता दें कि LPG गैस का कनेक्शन लेने वालों को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर होता है. इस पॅालिसी को LPG इंश्योरेंस कवर कहते हैं. यह गैस सिलेंडर की वजह से होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना में जान-माल के नुकसान के लिए दिया जाता है. अगर आप जैसे ही गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेते हैं, उसके साथ ही आप इस पॅालिसी के लिए भी पात्र हो जाते हैं. नया कनेक्शन लेते ही यह इंश्योरेंस आपको मिल जाता है.
जानिए क्या है LPG इंश्योरेंस कवर
जानिए क्या है LPG इंश्योरेंस कवर
आप जब गैस सिलेंडर खरीदते हैं उस समय ही आपका LPG इंश्योरेंस हो जाता है. आपको हमेशा एक्सपायरी डेट देखकर ही गैस सिलेंडर लेना चाहिए. क्योंकि यह इंश्योरेंस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट से लिंक होता है. गैस कनेक्शन के लेते ही आपका 40 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा भी हो जाता है. इसके साथ ही अगर सिलिंडर फटने से किसी इंसान की मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए तक का क्लेम भी किया जा सकता है. आपको इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्सट्रा मंथली प्रीमियम नहीं भरना होता है. अगर गैस सिलेंडर से हादसा होता है तो पीड़ित फैमिली के सदस्य इसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं.
ऐसे करें क्लेम
ऐसे करें क्लेम
ग्राहक को दुर्घटनाग्रस्त होने के 30 दिनों के अंदर ही अपने ड्रिस्ट्रीब्यूटर और पास के पुलिस स्टेशन को दुर्घटना के बारे में सूचना देनी होती है. पुलिस से हादसे की FIR की कॅापी लेना जरुरी है. क्लेम के लिए पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड FIR की कॉपी के साथ ही मेडिकल की रसीद, हॅास्पिटल का बिल, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट की भी जरुरत होती है.