New Traffic Rule : देश भर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट लगातार सख्त होता नज़र आ रहा है। हाल ही में हुए कुछ सड़क दुर्घटनाओं पर लोगों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिए नियमों का उल्लंघन करने वालों का मोटा चालान भी काट रही है।
बीते दिनों देश के जाने माने दिग्गज़ उद्योपति साइरस मिस्त्री की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही केंद्र सरकार देश में कार की पिछली सीट पर भी बैठने वाले यात्रियों को सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि ये नियम पहले से ही मोटर व्हीकल एक्ट में मौजूद था, लेकिन इस नियम कड़ाई से पालन नहीं किया जाता था। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन चालकों की सरगर्मी से तलाश भी कर रही है, जो इस तरह के नियमों का लगातार उल्लंघन करते आ रहे हैं।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के एक आंकड़ों के अनुसार, साल 2021 में पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1.55 लाख से अधिक लोगों की जान भी चली गई। जिसके अनुसार रोजाना 426 लोग और हर 1 घंटे में 18 लोगों की मौत हुई है। NCRB का कहना है कि, ये किसी भी एक कैलेंडर वर्ष में दर्ज की गई सबसे अधिक मौत का आंकड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, 11 फीसदी से अधिक मौतें और चोटें सीट बेल्ट का उपयोग न करने के कारण से हुई हैं। ऐसे में सीटबेल्ट का इस्तेमाल करना अब अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आपात स्थिति में लोगों के जीवन को भी बचाया जा सके।
दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के हेतु, सभी वाहन मालिकों के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में निर्धारित नियमों का पालन करना भी जरूरी है। वाहन मालिकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके घर से निकलने से पहले कार में सभी आवश्यक दस्तावेज उपस्थित हो ताकि किसी भी तरह की पेनॉल्टी से बचा जा सके। कुछ मामलों में तो आपको 10,000 रुपये तक के ट्रैफिक चालान का भी सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको ऐसे ही ट्रैफिक नियमों और उनके चालान राशि के बारे में आपको बता रहे है-
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) या कलर कोडेड स्टिकर के वाहन गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर है (केवल दिल्ली में चलने वाले वाहनों के लिए) 10,000 रुपये तक और 5500 रुपये का कंपाउंडिंग जुर्माना भी लगाया जा सकता है।