54 सज़ावार बंदियों द्वारा अर्जित पारिश्रमिक राशि में से कटौती किये गए अंश की राशि का भुगतान संबंधित बंदी के अपराध से पीड़ित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को करने की हुई अनुशंसा…
बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार अपराध पीड़ित कल्याण न्यास नियमावली 2013 में निहित प्रावधान के आलोक में जिला स्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण न्यास समिति की बैठक जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में शुक्रवार संध्या में की गई।
समिति द्वारा मंडल कारा बिहार शरीफ के 30 तथा उपकारा हिलसा के 24 सजावार बंदियों के अपराध से पीड़ित व्यक्ति/ उत्तराधिकारी को संबंधित बंदी द्वारा अर्जित पारिश्रमिक राशि में से कटौती किए गए अंश की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा की गई।
समिति की अनुशंसा कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) को अग्रसारित किया गया। अनुशंसा के आलोक में राशि प्राप्त होने पर जिला प्रधान प्रोवेशन पदाधिकारी द्वारा संबंधित पीड़ित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाएगा।
मंडल कारा बिहारशरीफ के 30 सज़ावार बंदियों के अपराध से पीड़ित व्यक्ति/उत्तराधिकारी के लिए 6 लाख 13 हजार 73 रुपए एवं उपकार हिलसा के 24 सजावार बंदियों के अपराध से पीड़ित व्यक्ति/उत्तराधिकारी के लिए एक लाख अठासी हजार सन्तानवे रुपए भुगतान की अनुशंसा समिति द्वारा की गई है।
बैठक में समिति के सदस्य सचिव अधीक्षक मंडल कारा बिहार शरीफ, अधीक्षक उपकारा हिलसा, जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी प्रधान/ वरीय प्रोबेशन पदाधिकारी उपस्थित थे।