जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए

बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। अपराधिक कार्य एवं शराब अवैध कारोबार में आदतन संलिप्त जिला के 17 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है।

अस्थावां निवासी बुलटेन यादव  के विरुद्ध बिहार  मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

पारित आदेश के आलोक में बुलटेन यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से  बाहर जाएंगे।

कृपागंज,वेन निवासी बमबम सिंह  के विरूद्ध अनुसूचित जाति /जनजाति निरोध अधिनियम/ बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत बेन थाना में तीन तथा इस्लामपुर थाना में एक कांड दर्ज हैं।

पारित आदेश के आलोक में बमबम सिंह को तीन माह तक उपस्थिति प्रत्येक सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

मैरा,गिरियक निवासी विनोद चौधरी के विरुद्ध बिहार मधनिषेध संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत गिरियक(कतरीसराय) थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

पारित आदेश के आलोक में विनोद चौधरी को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

दरवेशपुरा निवासी राजकुमार पंडित के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध उत्पाद संशोधित अधिनियम/भादवि के अंतर्गत गिरियक (कतरी सराय)थाना में दो अलग -अलग कांड दर्ज हैं।

पारित आदेश के आलोक में राजकुमार पंडित को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में  दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

See also  देश की बहुत उम्मीदें बेटियों पर, कड़ी मेहनत कर हम बने भाग्य विधाता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम पहला संबोधन

बरछीबिगहा,गिरियक निवासी प्रभात कुमार  के विरुद्ध भादवि एवं शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

पारित आदेश के आलोक में प्रभात कुमार को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र के किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

गोंगरीपर,थाना-मानपुर निवासी बौधा यादव  के विरूद्ध भादवि एवं बिहार मद्यनिषेध संशोधित अधिनियम के अंतर्गत मानपुर थाना में 6 अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

पारित आदेश के आलोक में बौधा यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार  को हिलसा थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

अस्थावां निवासी मुकेश यादव के विरुद्ध भादवि एवं आर्म्स एक्ट के तहत अस्थावां थाना में सात अलग अलग कांड दर्ज हैं।

पारित आदेश के आलोक में मुकेश यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

अस्थावां निवासी गोपाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

पारित आदेश के आलोक में गोपाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस से बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

गिरियक बिगहा निवासी कुणाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

पारित आदेश के आलोक में कुणाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण वक्त बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

See also  नालन्दा:- जदयू के द्वारा नालन्दा में मनाया गया कार्यकर्ता सम्मान समारोह

बहावलपुर निवासी लल्लू यादव, पिता- विजय यादव के विरुद्ध भादवि अंतर्गत गिरियक थाना में कांड दर्ज हैं।

पारित आदेश के आलोक में लल्लू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

घोड़ाकटोरा निवासी दिनेश कुमार उर्फ सागर के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

पारित आदेश के आलोक में दिनेश कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

बहावलपुर निवासी सूरज कुमार के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो एवं कतरीसराय थाना में एक कांड दर्ज है।

पारित आदेश के आलोक में सूरज कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सरमेरा थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

बहावलपुर निवासी अरविंद यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

पारित आदेश के आलोक में अरविंद यादव को 3 माह  तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

घोड़ाकटोरा निवासी लालू यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

पारित आदेश के आलोक में लालू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

See also  अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

बाहवलपुर निवासी जितेंद्र यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

पारित आदेश के आलोक में जितेंद्र यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

रघु बिगहा निवासी पवन कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक,लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

पारित आदेश के आलोक में पवन कुमार को  3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

दाहाघाट निवासी राकेश कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक, लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

पारित आदेश के आलोक में  राकेश कुमार को 3  माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता  होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

  • इसलामपुर प्रखंड प्रशिक्षण भवन में मेगा लीगल कैंप का आयोजन
  • बिहार शरीफ में पढ़ाई के नाम पर करते थे चोरी-छिनतई, 5 नाबालिग समेत 8 बदमाश धराए
  • सेवा, शिक्षा और साधना का धंधा कर भूमिहीन दलित परिवारों को बेघर करता वीरायतन
  • अवैध वसूली रोकने गई पुलिस गश्ती दल पर रोड़ेबाजी, वाहन क्षतिग्रस्त, दारोगा समेत कई चोटिल
  • राजगीर में नवनिर्मित विशाल गुरुद्वारा के दर्शन के लिए विदेशों से पहुंच रहे श्रद्धालु

The post जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए appeared first on Nalanda Darpan.

Leave a Comment