तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, कोर्ट ने आरजेडी विधायक को सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

लाइव सिटीज पटना: अवकाश एवं यात्रा भत्ता (एलटीसी) घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य व आरजेडी विधायक अनिल साहनी को दो साल की सुनाई गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने एलटीसी घोटाले में अनिल साहनी को दो साल की सजा सुनाई है. सजा के साथ ही उन पर 3 लाख 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. अनिल साहनी के अलावे एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी को भी सजा सुनाई गई है. हालांकि अनिल साहनी और अन्य तीन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत देते हुए उनसे अपने पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले में सभी दोषियों को बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़ने से मना किया है. 29 अगस्त को अदालत ने अनिल साहनी समेत तीन को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने अनिल कुमार साहनी के अलावा जिन लोगों को दोषी ठहराया उनमें एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी शामिल हैं. अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपये का भत्ता लिये जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था.

एलटीसी घोटाले मामले में आरजेडी विधायक अनिल साहनी समेत तीन के खिलाफ 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था. जांच के दौरान सीबीआई ने यह पाया कि साहनी ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश के तहत कथित रूप से जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास का इस्तेमाल करके राज्यसभा को 23.71 लाख रुपये का चूना लगाया. उन्होंने कोई यात्री की ही नहीं थी, इसके बावजूद यात्रा और महंगाई भत्ता ले ली. अनिल साहनी के अलावा सीबीआई के आरोप पत्र में दिल्ली स्थित एयर क्रूज ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी अनूप सिंह पंवार, तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक (यातायात) एनएस नायर, और अरविंद तिवारी के नाम भी शामिल थे

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बता दें कि निल साहनी समेत तीन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नामित सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था. जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना आरोपों में शामिल था. सीबीआई ने सरकार को धोखा देने और जाली हवाई टिकट और बोर्डिंग पास के आधार पर राज्यसभा सचिवालय से प्रतिपूर्ति का दावा करने के आरोप में साहनी और अन्य आरोपितों के खिलाफ 2013 में मामला दर्ज किया था. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था.

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