दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में एक आरोपी को दस वर्ष की कठोर सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।आरोपी मोहम्मद अशफाक आलम पिता मोहम्मद रशीद कोढोबारी हसनाबाद का रहने वाला है

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मामले में अदालत में अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार के द्वारा कुल नौ अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया था।अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया।मामले में चार वर्ष पूर्व वर्ष  2018 में कोढोबारी थाना क्षेत्र में  दहेज के लिए एक विवाहिता महिला की हत्या कर दी गई थी। 6 मार्च 2018 को दहेज लोभियों ने दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता की हत्या कर दी थी

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मौत के घाट उतारने वाला और कोई नहीं मृतक का पति ही था। जिसे लेकर मृतिका के  भाई मोहम्मद शाकिर ने अपनी बहन शबनम खातून की हत्या करने के आरोप में मृतिका के  पति पर कोढोबाड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी। एडीजे की अदालत  कोर्ट ने आरोपी पति को 10 वर्ष की सजा सुनायी।

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