मुरलीगंज /सिटी हलचल न्यूज़
मधेपुरा : नगर पंचायत के वार्ड एक काशीपुर में बीते दिन सीओ के प्रतिवेदन पर नपं प्रशासन के द्वारा बुलडोजर से दिवार गिराने का मामला प्रकाश मे आया है। जिसमे अधिकारी 15 डिस्मिल जमीन को अनावाद बिहार सरकार बताकर कार्रवाई किया है। लेकिन उक्त खतियानी जमीन एक व्यक्ति को केवाला से प्राप्त होने का मामला सामने आया है। उक्त जमीन का लगान रसीद वर्ष 2019-20 तक का कटा हुआ है।वहीं भू-स्वामी पंकज कुमार निराला ने बताया कि 11 अक्टूवर 2006 को सत्य नारायण अग्रवाल से 11 कट्ठा दस धुर जमीन केबाला करवाया है। उक्त जमीन का मोटेशन करवाने के उपरांत वर्ष 2019-20 तक का लगान रसीद प्राप्त है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन किसी खास व्यक्ति के प्रभाव में आकर मेरे नीजी जमीन पर बने दिवार को तोड़ दिया गया है
जबकि दिवार तोड़ने से पूर्व नोटिस नही किया गया। और ना ही जमीन की मापी करवाकर चिन्हित की गई है। साथ ही बताया कि पुराना खाता संख्या 83 से नया खाता संख्या 436 व पुराना खेसरा 679 से नया खेसरा 1166 का नया खतियान बनाकर अनावाद सर्व साधारण दर्ज करवाया गया है। जो बिल्कुल अनुचित है। इतना हीं उन्होने बताया कि उक्त 11 कट्ठा दस धुर जमीन पर वर्ष 2007 में बैंक से सवा करोड़ का ऋण लिया गया था। जिसका भुगतान भी कुछ वर्ष पूर्व हीं कर दिया गया है। अगर यह जमीन बिहार सरकार का होता तो उक्त जमीन पर ऋण प्राप्त नही हो सकता था। कहीं न कही नपं ईओ और सीओ व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर अनुचित कार्रवाई किया है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे
स्थानीय प्रशासन बगैर किसी सूचना के मनमानी तरीके से नीजी जमीन में बने दिवार को तोड़ गिराए हैं।वही नपं कार्यपालक पदाधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि 15 डिस्मिल जमीन के लिये अंचलाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया था। यह जमीन अनावाद बिहार सरकार है। जिसपर कार्रवाई की गयी है। वही सीओ मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि नये खतियान के अनुसार उक्त जमीन अनावाद बिहार सरकार हो गया है। जिसपर कार्रवाई के लिये नपं ईओ को प्रतिवेदित किया गया था।