पटना हाईकोर्ट ने चर्चित सृजन घोटाला मामलें की सुनवाई करते हुए सी बी आई के निर्देशक को एस आई टी का गठन कर मामलें की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया

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जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने सृजन घोटाला से जुड़े एक मामलें की सुनवाई की।कोर्ट ने तीन सप्ताह में सी बी आई को जांच की प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

ये मामला बैंकों से बसूली का है ।बिहार सरकार ने सृजन घोटाला मामलें में बैंकों से गबन की गई धनराशि के वसूली के लिए नोटिस जारी किया था।
बैंकों की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने कहा कि राज्य सरकार को बैंकों से धनराशि वसूलने का कोई अधिकार नहीं हैं।हाईकोर्ट ने इस मामलें में सी बी आई को पहले ही नोटिस जारी किया था।

कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में ही सी बी आई को प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था,लेकिन उसकी ओर से कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया गया।

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कोर्ट ने इस मामलें में विस्तृत जानकारियां प्राप्त की।इस घोटाला में क्या गड़बड़ी हुई,इसमें किनकी भूमिका क्या थी,बैंक का पैसा सृजन नामक संस्था को कैसे मिली।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 7 सितम्बर,2022 को होगी।

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