पटना हाईकोर्ट ने पटना मुख्य नहर के बांध व चार्ट भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई की

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राजकिशोर श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया है।

राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा अतिक्रमण का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया।अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस नहर बांध व चार्ट भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है।

दानापुर के अंचलाधिकारी द्वारा दिये गए वादा करने के बाद अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। सोन नहर प्रमंडल, खगौल, पटना द्वारा अतिक्रमण वाद दायर करने के लिए दानापुर के अंचलाधिकारी को लिखा गया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं कि गई है।

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सोन नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा दानापुर के अंचलाधिकारी को अतिक्रमणकारियों की सूची भी अंचलाधिकारी को दी गई है। कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्र में विभागीय मुख्य नहर के बांध व चार्ट भूमि पर किये गए अतिक्रमण को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अतिक्रमण वाद दायर कर ठोस अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया था, ताकि विभागीय भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त हो सके। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

इस मामलें पर आगे भी सुनवाई की जाएगी।

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