फिर बदले जाएंगे 500-1000 के पुराने नोट! जानें – कोर्ट का आदेश

न्यूज डेस्क : बीते शुक्रवार को नोटबंदी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कई अहम बातें सामने निकल कर आई है। जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिया कि पुराने नोटों को बदलने हेतु नई व्यवस्था बनाया जा सकता है। हालांकि, इस व्यवस्था के लिए कुछ खास मामलों में ही अनुमति मिलेगी। इस मामले में संविधान की पीठ 5 दिसंबर को सुनवाई जारी रखेगी।

मालूम हो कि इन याचिकाओं में नोटबंदी की अधिसूचना ओं को अवैध बताया गया है इसके लिए चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार किस साइड से अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि के द्वारा कहा गया कि कोर्ट की ओर से इस तरह का आदेश नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान नोट बदलने के लिए विंडो को आगे किया गया था। लेकिन लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया। यह कहते हैं कि कुछ खास मामलों में सरकार नोट बदलने को लेकर विचार कर सकती है।

गौरतलब है कि इससे पहले कल यानी गुरुवार को हुई सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि केंद्र सरकार अपने आप नोटों से संबंधित कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। ऐसा आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश पर ही हो सकता है।

ऐसे में निर्णय लेने की इस प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करने का अधिकार पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। कानूनी निविदा से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को केंद्र सरकार अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश पर ही किया जा सकता है।

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