बिहार में कर्मचारियों की खैर नहीं! अब लेट ऑफिस आने पर कटेगा आकस्मिक अवकाश..

डेस्क : बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लेट कार्यालय पहुंचने पर लगाम लगाया गया है। अब लेट पहुंचने वाले कर्मचारियों की आज के दिन की छुट्टी मार ली जाएगी। इसको लेकर बिहार सरकार के सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है। राज्य सरकार ने पहले ही प्रखंड, जिला, संभाग और मुख्यालय स्तर पर सभी कार्यालय कर्मियों को अपने समय का पालन करने का निर्देश दिया है।

महीने में दो दिन माफ :

महीने में दो दिन माफ : निर्देश के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. बी. राजेंदर ने कई विभागों व कार्यालयों में निर्धारित समय पर बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं होने की सूचना पर स्पष्ट निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में पूर्व अनुमति प्राप्त अधिकारी-कर्मचारी को माह में अधिकतम दो दिन विलम्ब से उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति के निर्धारित समय से एक घंटे के बाद कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराता है तो उसके आकस्मिक अवकाश से आधे दिन की छुट्टी काट ली जाएगी।

गलती दोहराने पर सीएल में कटौती :

गलती दोहराने पर सीएल में कटौती : यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी बार-बार अपनी उपस्थिति विलम्ब से दर्ज करता है तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करेगा। इतना ही नहीं यदि कोई कर्मचारी लगातार देर से कार्यालय आता है तो संबंधित सक्षम प्राधिकारी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। हालांकि जारी दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि आपात स्थिति में कोई भी कर्मचारी या अधिकारी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेकर महीने में अधिकतम दो दिन देर से कार्यालय आ सकता है।

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