महज 20 रुपए में खरीदें 2 लाख का इंश्योरेंस, जानें – क्या है स्कीम..

डेस्क : कोविडकाल के बाद से लोगों को ये समझ में तो आ चुका है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं. इसलिए आज के समय में यह बहुत जरूरी है कि हम किसी भी अनहोनी की स्थिति में अपने परिवार को हालातों से निपटने के काबिल बनाएं. यही सोचकर लोग दुर्घटना बीमा आदि कराते हैं, ताकि अगर किसी अनहोनी के चलते असमय ही व्‍यक्ति की जान चली जाए तो उसके परिवार को आर्थिक मदद भी मिल सके. लेकिन निजी कंपनियों का इंश्‍योरेंस का प्री‍मियम दे पाना, हर किसी के लिए संभव नहीं होता हैं.

अगर आपके साथ भी रुपयों पैसों से जुड़ी को समस्‍या आ रही है, तो आप भारत सरकार की ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ PMSBY को चुन सकते हैं. ये योजना खासतौर से उन लोगों को फायदा दे सकती है जो आर्थिक पक्ष से कमजोर हैं और निजी बीमा कंपनियों के प्रीमियम नहीं दे सकते. वर्ष 2015 में शुरू की गई Suraksha Bima Yojana में दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है. इसका लाभ लेने के लिए व्‍यक्ति को सालाना केवल 20 रुपए का प्रीमियम देना होता है. जानिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) से जुड़ी तमाम जानकारियां.

18 से 70 साल तक के लोग ले सकते हैं इसका लाभ :

18 से 70 साल तक के लोग ले सकते हैं इसका लाभ : PMSBY का उद्देश्‍य भारत की एक बड़ी आबादी को सुरक्षा बीमा प्रदान करना है. पहले इसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 12 रुपए था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर अब 20 रुपए कर दिया गया है. ये ऐसी रकम है, जिसे गरीब त‍बके के लोग भी आसानी से चुका ही सकते हैं. अगर दुर्घटना के दौरान बीमित व्‍यक्ति की मौत हो जाए, तो बीमा की राशि उसके नॉमिनी को दे दी जाती है. इस स्‍कीम का लाभ 18 साल से 70 साल तक की उम्र में भी उठाया जा सकता है. यदि लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या इससे ज्‍यादा है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा. प्रतिवर्ष बीमा राशि 1 जून से पहले आपके अकाउंट से स्वतः कट जाती है.

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कब मिलेगा 2 लाख का लाभ :

कब मिलेगा 2 लाख का लाभ : यदि इस स्‍कीम के तहत बीमित व्‍यक्ति की मृत्‍यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक की मदद दे दी जाती है. इसके अलावा पूर्ण रूप से विकलांग होने जैसे आंखों के पूर्ण रूप से ठीक न होने, हाथ-पैरों को खो देने, एक आंख या एक हाथ या एक पैर को पूरी तरह से खो देने जैसी स्थिति में भी 2 लाख तक का लाभ दिया जाता है. स्‍थायी रूप से आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख तक का फायदा भी दिया जा सकता है.

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