पूर्णिया/सिटीहलचल न्यूज़
पूर्णिया पूर्व प्रखंड के महाराजपुर पंचायत में कुछ महीने पूर्व मनरेगा के रोजगार सचिव अजय कुमार निराला पर दर्जनों वन पोषक द्वारा प्रतिमाह चार सौ रुपये वसूली करने का आरोप लगाया गया था। उसी के आलोक में कार्यालय जिला लोकपाल मनरेगा पूर्णिया के द्वारा इस मामले की परिवाद दायर करते हुए जांच कराई गई जांच में लगाए गए आरोप सत्य साबित पाए गए जिसके बाद 12 अक्टूबर को वाद निष्पादन करते हुए प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना को सूचना देते हुए मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने हेतु उप विकास आयुक्त उत्साह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक पूर्णिया को पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत महाराजपुर प्रखंड पूर्णिया पूर्व अजय कुमार निराला का अनुबंध रद्द को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया
बताते चलें कि प्रखंड पूर्णियाँ पूर्व ग्राम पंचायत महाराजपुर वार्ड नं0 5 एवं 2 में पंचायत रोजगार सेवक द्वारा वनपोषक से 400 रूपये वसूली एवं पशू शेड के कार्य में पंचायत रोजगार सेवक द्वारा अनियमितता के संबंध में उच्चाधिकारियों को आवेदन दिया गया था।जिसके बाद कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा पूर्णियाँ पूर्व कनीय अभियंता मनरेगा पूर्णियाँ पूर्व पंचायत तकनीकी सहायक एवं पंचायत रोजगार सेवक महाराजपुर पंचायत को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अन्दर अभिलेखों को जमा करने के लिए सुनिश्चित की गयी थी
परंतु कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा एवं संबंधित कर्मियों द्वारा लोकपाल कार्यालय को अभिलेख उपस्थित नहीं की गई।वही मामला सत्य पाए जाने पर मनरेगा योजना में पारदशिता लाने हेतु उप विकास आयुक्त सह अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक पूर्णियों के निर्देश पर पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत महाराजपुर प्रखंड पूर्णियाँ पूर्व का अनुबंध रद्द / समाप्त किया गया।