शादीशुदा महिला से घरेलू काम करवाना जरुरी – कोर्ट ने कहा…


डेस्क: महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के भाग्यनगर थाने में एक महिला ने घरेलू कामों को लेकर एक शिकायत दर्ज की थी। जिस। के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, ‘अगर एक शादीशुदा महिला को परिवार के लिए घरेलू काम करने के लिए कहा जाता है तो उसकी तुलना नौकर से नहीं की जा सकती है। अगर महिला घर के काम नहीं करना चाहती तो उसे ये बात शादी से पहले ही बता देनी चाहिए, जिससे होने वाले पति-पत्नी शादी के बारे में दोबारा सोच सकें।’

आपको बता दें, 21 अक्टूबर 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट(Bombay Highcourt) में 2 जजों की बेंच ने एक मामले में इन बातों का ऐलान किया है। इस टिप्पणी के साथ ही CrPC की धारा 482 के तहत दर्ज केस खारिज कर दिया।

इस मामले में महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर तीन बड़े आरोप लगाए थे।

इस मामले की शिकायत भाग्यनगर थाने में IPC की 4 धाराओं के तहत की गई थी। मामला में Bombay Highcourt की औरंगाबाद पीठ में जस्टिस विभा कंकनवाडी और जस्टिस राजेश पाटिल के सामने पहुंचा।

हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला के आरोपों को खारिज कर दिया। 10 पेज के फैसले में हाईकोर्ट ने ये 6 अहम बातें लिखी हैं।

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