अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि अगर आपने अभी तक ई-नामांकित नहीं किया है, तो आपको पूरे 7 लाख रुपये का नुकसान होने वाला है। EPAO विभाग ने एक बार फिर सभी खाताधारकों से ई-नॉमिनेशन करने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक अगर किसी EPFO ग्राहक की अचानक किसी वजह से मौत हो जाती है तो उसके खाते में जमा राशि का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाता है. ऐसे में EPFO खाताधारकों को नॉमिनी की डिटेल अपडेट रखने की सलाह देता है। इसलिए समय पर नामांकन कराएं ताकि आप 7 लाख रुपये की सुविधा से न चूकें।
ई-नामांकन नियम क्या हैं: EPFO अपने खाताधारकों को ई-नामांकन (epf e-nomination) दाखिल करने की अनुमति देता है। खाताधारक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पीएफ नॉमिनी के रूप में नामांकित कर सकते हैं। वहीं, कोई भी पुराना नामांकन रद्द किया जा सकता है। ईपीएफओ नामांकन करते समय, खाताधारक को नामांकन करने वाले का नाम, आधार संख्या, पता प्रमाण, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और नामांकित व्यक्ति का स्कैन किया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करना होगा।
निम्नलिखित लाभ उपलब्ध हैं: आपको बता दें कि (EPFO) अपने खाताधारकों को ई-नामांकन करने की सलाह देता है। दरअसल, ई-नॉमिनेशन कराने से खाताधारक को 7 लाख रुपये का पूरा फायदा मिलता है. ई-नामांकन प्रक्रिया पूरी होने पर कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना (EDLI Insurance Cover) द्वारा प्रत्येक खाताधारक को 7 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। ऐसे में अगर खाताधारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर नामांकित व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र का दावा कर सकता है। साथ ही अगर आपने ई-नॉमिनेशन नहीं कराया है तो आपको इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है।
कर्मचारियों को नहीं देनी होती कोई राशि: आपको बता दें कि EDLI में कर्मचारियों को कोई राशि नहीं देनी होती है। यदि किसी कारण से आप ई-नामांकन नहीं कर सकते हैं, तो कवरेज मृतक कर्मचारी की पत्नी, अविवाहित बेटी और नाबालिग पुत्र होगा। यदि दावेदार की आयु 18 वर्ष से कम है, तो एक व्यक्ति अभिभावक के रूप में भी दावा कर सकता है।