भैस चोर की पीटकर हत्या करने के मामले में 11 ग्रामीण को आजीवन कारावास की सजा

 

पूर्णिया/सिटीहलचल न्यूज़

भवानीपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर में 2006 में हुए मवेशी चोरी की पीटपीट कर हत्या के आरोप में पूर्णिया ब्यवहार न्यायालय ने 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह सजा दशम अपर सत्र न्यायाधीश महावीर प्रसाद ने गुरुवार को सुनाई है साथ ही सभी 11 अभियुक्तों को 25-25 हजार का जुर्माना राशि भी लगाया है। जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी मीना देवी को देने का आदेश दिया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी।

अपर लोक अभियोजक अताउर रहमान ने बताया कि 10 मार्च 2006 को भैंस चोरी के आरोप में वासुदेव मंडल की लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। जिसमें सत्र वाद संख्या 681/ 2007 सूचक चौकीदार कुमार देव पासवान के द्वारा दर्ज कराया गया था। इस मामले में 6 लोगों की गवाही के उपरांत सभी 11 नामजद अभियुक्त सत्येंद्र मंडल, नागों मंडल, सुरेश मंडल सुभाष मंडल उर्फ मुखिया, नारायण मंडल, भीम मंडल, खंतर मंडल, धीरेन मंडल विष्णु देव मुखिया, रामेश्वर मंडल सुर फुलेश्वर मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सभी अभियुक्त भवानीपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर पश्चिम और पूर्व टोल के रहने वाले हैं। इसमें से फुलेश्वर मंडल पूर्व में मुखिया रह चुके हैं।

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