गलत मोटेशन को लेकर थाना में आवेदन

 

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पूर्णिया/सिटीहलचल न्यूज़

 पूर्णिया पूर्व अंचल कार्यालय में मंगलवार को एक नया मामला सामने आया जिसमें वादी द्वारा मोटेशन पर रोक लगाने का आवेदन देने के बावजूद भी अंचलाधिकारी द्वारा शुद्धि पत्र निर्गत करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले के संबंध में मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरघाट गांव निवासी पीड़ित गोपाल पासवान एवं नारायण पासवान ने बताया कि मैंने 31 जुलाई को अंचलाधिकारी पूर्णिया पूर्व के नाम एक आवेदन दिया था जिसमें मेरे भाई द्वारा गलत तरीके से जमीन बिक्री कर दिया गया है जिसे अंचल में दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन दिया गया है उक्त दाखिल खारिज पर रोक लगाने की मांग हम लोगों ने की थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही हम लोगों को पता चला कि उक्त जमीन का मोटेशन राजस्व कर्मचारी विमल कुमार साह के द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर बिना वंशावली देखें अंचलाधिकारी ने मोटेशन करते हुए

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शुद्धि पत्र निर्गत कर दिया है। उनलोगों ने बताया कि मेरे पिता स्व गंगू पासवान के नाम से खरीदगी केवाला के द्वारा जमीन जिसका खाता 140, खेसरा 871 रकवा 1 एकड़ 16 डिसमिल, मौजा- धनगामा है। हम लोग तीन भाई 1. गोपाल पासवान 2  रामचंद्र पासवान 3. नारायण पासवान एवं एक बहन मसोमात पंची देवी है। उपरोक्त जमीन पर हमसभी दखलदार भी है परन्तु उल्लेखित जमीन का हम सभी भाई-बहनों के साथ किसी प्रकार का कोई आपसी अथवा कानूनी रूप से बटवारा अबतक नहीं हुआ है। परन्तु एक भाई रामचंद्र पासवान पिता स्व गंगू पासवान, सा० धनगामा टोला घोरघट, थाना मुफस्सिल रानीपतरा जिला ने गलत तरीके से दिनांक 06/10/2021 को पंकज कुमार यादव एवं संजीव कुमार सुमन पिता उपेन्द्र प्रसाद यादव सा० धनगामा घोरघट, थाना- मुफस्सिल रानीपतरा जिला पूर्णिया वाले को 38 डिसमिल 66 वर्गकड़ी जमीन बिक्री कर दिया है जो बिल्कुल गलत है

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और हम दोनों भाई वह बहन को इसकी कोई जानकारी भी नहीं मिली थी। जमीन बिक्री केवाला का दलील न० 15909, खाता 140, खेसरा 871 एव मौजा धनगामा का दाखिल खारिज को रोक लगाने की मांग अंचलाधिकारी पूर्णिया पूर्व से किया था। लेकिन बिना वंशावली देखें तथा हम लोग के बिना सहमति के ही जमीन को मोटेशन कर दिया गया है। और अगर मेरी बहन का अंगूठा का निशान किसी ने प्रस्तुत भी किया था तो अंचलाधिकारी को मेरी बहन और हम लोगों को बुलाकर सहमति लेना चाहिए था लेकिन सहमति नहीं लिया और अवैध रूप से मोटेशन कर दिया गया। वही उन लोगों ने बताया कि इस जमीन के मोटेशन कराने में अंचल के दलाल के द्वारा मोटी रकम की वसूली कर कर्मचारी व सीओ को दिया गया जिसके बाद मोटेशन कर दिया गया है। आज हम लोग पुनः अंचलाधिकारी से मिलकर आवेदन दिया तथा उक्त जमीन के मोटेशन को रद्द करने की गुहार लगाई है। वहीं पंची देवी उर्फ लक्ष्मी पासवान ने बताया कि मेरा भाई रामचंद्र पासवान मुझसे रक्षाबंधन के दिन सादा स्टांप पर अंगूठा का निशान ले लिया

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और कहा कि हम रुपया देकर आपसे जमीन रजिस्ट्री करवा लेंगे लेकिन हम लोगों को 1 सप्ताह पूर्व पता चला कि उन्होंने 1 साल पूर्व ही मेरी भी जमीन दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया है जिसके बाद मैं आज सीओ से मिलकर मोटेशन को तोड़ने की गुहार लगाई है।  वही इस संबंध में द्वितीय पक्ष रामचंद्र पासवान ने बताया कि मैंने अपने हिस्से का जमीन बिक्री किया है तथा मुझे अपने बहन पंची देवी ने अपने हिस्से के एक तिहाई भाग मुझे लिखित में दिया है इसी आधार पर मैंने जमीन बिक्री की है। मैंने किसी भी भाई का जमीन को नहीं भेजा है । वही इस संबंध में अंचलाधिकारी जयंत कुमार गौतम ने बताया कि आपत्ति का आवेदन प्राप्त हुआ था जिस पर राजस्व कर्मचारी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। जांच रिपोर्ट में सभी कागजात को प्रस्तुत किया गया जिसके बाद मोटेशन किया गया है अगर उन लोगों को आपत्ति है तो वह डीसीएलआर के यहां अपील कर मोटेशन तुड़वा सकते हैं।

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