सावधान! Pan Card धारकों पर लगेगा ₹10,000 का जुर्माना, जानिए – नया नियम..

Pan Card : इस समय पैन कार्ड बेहद ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट में से एक है। इसके गैर मौजूदगी में कोई भी वित्तीय लेन देन का काम कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। बैंक में खाता खुलवाने से लेकर लोन लेने तक में पैन कार्ड होना जरूरी है।

इतना ही नहीं इसकी जरूरत हर वित्तीय ट्रांजेक्शन करने में पढ़ती है बैंक से लेकर ऑफिस तक में इसके बिना आप कोई भी वित्तीय काम नहीं कर सकते हैं। पर आपको इसी पैन कार्ड से जुड़ी एक बात पता होनी चाहिए, वर्ना आपसे भारी जुर्माना वसूला जा सकता है और आपको भरी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

दो पैन कार्ड धारकों पर हो सकती है कार्यवाही :

दो पैन कार्ड धारकों पर हो सकती है कार्यवाही : यदि आपके पास भी एक ही नाम से दो अलग अलग पैन कार्ड हैं तो आपको भरी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे आपका बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 10,000 रूपए जुर्माना के तौर पर देना होगा। तोन्यादि आपने भी 2 अलग पैन कार्ड बनवा रखा है तो फौरन ही अपना दूसरा PAN कार्ड विभाग के पास सरेंडर कर दें। मालूम हो इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 272B में इस बात का प्रावधान भी है। इन स्टेप्स को फॉलो करके सरेंडर करें दूसरा कार्ड

ऐसे करें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर

ऐसे करें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर

मालूम हो कि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम बने दो अलग अलग पैन कार्ड इसी श्रेणी में आते हैं। तो यदि आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो आपके एक सरेंडर करना ही होगा।

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