सावधान! पटाखे फोड़ने पर ₹200 जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल, बचने के लिए जान लीजिए..

डेस्क : दीवाली पर पटाखों की बिक्री से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे इसके लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नये दिशा निर्देश जारी किए हैं। त्योहारों पर पटाखे फोड़ने वाले को 200 रुपये जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल भी काटनी पड़ सकती है। जबकि पटाखे, बनाए या बेचने की स्थिति में तीन साल सजा के साथ 5 हजार का फाईन भी भरना पड़ सकता है। पर्यावरण मिनिस्टर गोपाल राय ने कहा कि प्रशासन सख्ती से काम करेगा जिससे हवा खराब न हो।

पिछले ही साल की तरह से दिल्ली में इस बार भी दीवाली बिना पटाखों वाली रहने वाली है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू है।

हालांकि बीजेपी नेता मनोज तिवारी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। याचिका में पटाखों पर लगे बैन को देश की संस्कृति के खिलाफ बताया गया था। लेकिन कोर्ट ने पटाखों पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली-NCR के लिए विशेष आदेश जारी किए थे। हमारा आदेश बेहद स्पष्ट है। इस पर से रोक नहीं हटने वाली ।

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