प्राइवेट स्कूल चलाने के बदले नियम – सरकार ने कसी नकेल, जानें – नया दिशा-निर्देश..


डेस्क : नये शैक्षिक सत्र से राज्य में बिना अनुमति के 8वीं कक्षा तक के निजी विद्यालय संचालित नहीं होंगे। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में संचालित हो रहे पहली से 8वीं कक्षा तक के निजी विद्यालयों पर सरकार ने नकेल कसते हुए अब अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।

यदि अनुमति प्राप्त किए बिना ही विद्यालय संचालित किए गए तो सख्त कार्रवाई भी होगी। पहले से अनुमति प्राप्त निजी विद्यालयों को भी अपने अभिलेख शिक्षा विभाग के E-संबंधन पोर्टल (EDU-आनलाइन डाट बिहार डाट जीओवी डाट इन) पर DEO के माध्यम से अपलोड कराना जरूरी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है।

E -संबंधन पोर्टल पर करना होगा आवेदन :

E -संबंधन पोर्टल पर करना होगा आवेदन : शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में निजी प्रारंभिक विद्यालयों के संचालकों को आगाह करते हुए यह कहा है कि सरकार से अनुमति के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट E-संबंधन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। नयी व्यवस्था के तहत पहले से अनुमति प्राप्त विद्यालयों का आनलाइन डाक्युमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद जिला स्तर पर 3 सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत जांच भी की जाएगी और फिर अनुमति का प्रमाण पत्र निर्गत होगाF

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