डेस्क : अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आपको अपने Bank Accounts, बीमा या स्टॉक्स और संपत्ति के लिए नॉमिनी जरूर बनाना चाहिए, ताकि उसके बाद परिवार को अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए किसी के भी आगे हाथ न फैलाना पड़े. एक व्यक्ति को संपत्ति बनाने में बहुत लंबा समय लगता है. या फिर पूरी जिंदगी ही लग जाती है तो यह गलत नहीं होगा.
कोई व्यक्ति इस संपत्ति को अपने परिवार या उत्तराधिकारी को विरासत के रूप देता है, लेकिन आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपके बाद आपकी संपत्ति सही हाथों में गयी है या नहीं. तो ऐसे में आप अपनी संपत्ति के लिए एक या एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनी भी (Nominee) बना सकते हैं.
आपको बता दें कि नॉमिनी बनाने पर बैंक में डिपॉडिट, FD, RD, PPF फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश की गई राशि आपकी मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी को मिलती है. गलत नॉमिनी चुनने से आपकी संपत्ति और पैसा दोनों ही खतरे में पड़ सकते है. किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद नॉमिनी उसकी संपत्ति का संरक्षक ही होता है. व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को संपत्ति से जुड़े हुए सभी कानूनी अधिकार मिल जाते हैं.
आपको बता दें कि एक व्यक्ति FD, सेविंग अकाउंट, PPF, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस के लिए घर के अलग-अलग व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकता है. क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड जैसे प्लान में आपको एक से ज्यादा व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने का विकल्प भीबउपलब्ध कराते हैं. इसके साथ ही शेयर के निवेश में एक से ज्यादा व्यक्तियों को नॉमिनी भीबबनाया जा सकता है. हालांकि बैंक के अकाउंट में सिर्फ एक ही व्यक्ति नॉमिनी हो सकता है.