न्यूज डेस्क: सोशल मीडिया पर जीएसटी को लेकर एक खबर काफी चर्चा में है। हर कोई इस पर चर्चा करने को मजबूर भी है। दरअसल कहा जा रहा है कि अब किराए पर मकान लेने पर किराएदार को 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। यह बात जैसे ही लोगों तक फैली लोग चौंक उठे। हालांकि अब सरकार के द्वारा भी इस पर बयान दिया जा चुका है। सरकार की फैक्ट चेक विभाग पीआईबी ने इस बात पर अपनी राय दे दी है।
पीआईबी (PIB Fact Check) ने जांच पड़ताल के बाद बताया कि यह फैसला केवल उन्हीं संपत्ति पर लागू होगा जिनका उपयोग बिजनेस के उद्देश्य से किया जा रहा है। पीआईबी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी आवासीय संपत्ति प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिहाजे से लेता है तो उसे 18 फ़ीसदी जीएसटी देना होगा। इससे यह साफ पता चलता है कि रहने के लिए मकान लेने पर जीएसटी नहीं लगेगा।
बीते दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला आने के बाद यह बात तेजी से फैल रही थी कि अब किराएदारों को भी 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। इसके बाद सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर किसी संपत्ति को किराए पर लेकर व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो किराए पर 18 फीसदी जीएसटी ही देना होगा। यदि इसका उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है तो आपको किराए पर जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।