इसलामपुर (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला विधिक सेवा प्राधिकार बिहार शरीफ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जागरूकता अभियान को सफल बनाने को लेकर प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में मेगा कैम्प लीगल का आयोजन किया गया।
इस दौरान अधिवक्ता अमित कुमार ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम के परिभाषा और दंड अविष्कार निवारण हेतु मेगा कैम्प का आयोजन किया गया है।
उन्होंने कहा कि वेश्यावृति पर और नाबालिग बालक एंव बालिका के शोषण पर रोक लगाना है। यदि इस प्रकार की पहली बार गलती करने पर 1 वर्ष की सजा और 2 हजार जुर्माना एवं दूसरी बार गलती किए जाने पर 2 हजार जुर्माना और 5 से 7 वर्ष तक सजा हो सकता है।
वहीं पीएलवी आलोक कुमार ने बताया कि इसके माध्यम से कानूनी जागरूकता और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करके बंचितों के बीच खाई पाटने के लिए अखिल भारतीय अभियान और दूसरा हक भी तो है।
उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है और जेल एंव बाल देखभाल संस्थानों मे बंद व्यक्तियों को वुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह जिला में 17 से 19 नम्वर तक चलंत लोक आदलत का आयोजन किया जाएगा। जिसमे विभिन्न प्रकार के मामलो का निष्पादन किया जाएगा।
इस अदालत के माध्यम से कमजोर व्यक्ति असहाय, वुजुर्ग, आपदा पीड़ित, महिला, वच्चे, या निम्न आय वाले व्यक्ति इत्यादि किसी का भी न्यायालय में मामला चल रहा है। और पैसो के अभाव में अधिवक्ता रखने में असमर्थ है। न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपसी सुलह समझौत के अधार पर किसी भी प्रकार की समस्या को लोक अदालत मे लाकर निपटारा करा सकते है। जैसे वैंक ऋण,विजली विल, माप तौल, मनरेगा, भू अर्जन, वाहन दुर्घटना क्लेम, आदि छोटे मामले को निष्पादन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि और 19 नबंवर को हिलसा अनुमंडल से जुड़े सभी थाना के मामलों का निष्पादन ब्लॉक कैम्पस हिलसा में होगा।
इस मौके पर बीडीओ चंदन कुमार, सीओ अनुज कुमार, सीडीपीओ अनीता चौधरी, राजस्व पदाधिकारी अजीत कुमार, राजस्वकर्मी इंद्रजीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डा. वालमिकी प्रसाद, मुखियागण, सरपंच, पंचायत सचिव, विकास मित्र, महिला पर्यवेक्षका, कचहरी सचिव, न्याय सचिव, आदि विभिन्न विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे।