Bihar के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक हटी, Patna High Court ने सुनाया फैसला..

डेस्क : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया से रोक को हटा ली है । पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए इसी वर्ष 15 सितंबर को इन शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी थी ।

सोमवार को न्यायाधीश ए अमानुल्लाह एवं न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को अब जारी रख सकती है। लेकिन इनकी बहाली अपील याचिका के निर्णय पर ही निर्भर करेगी । राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता प्रियदर्शी मातृशरण ने बहस की । यह मामला हाई स्कूलों शिक्षक नियोजन के छठे चरण से जुड़ा है।

आपको मालूम हो कि इसी साल 9 फ़रवरी को पटना हाई कोर्ट की एकलपीठ ने प्रीति प्रिया एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फ़ैसला सुनाया था । हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिन उम्मीदवारों का BSITET परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुआ था और जिन्होंने खुद को बीएड के लिए नामांकित भी किया है। वे सभी सत्र 2016-18 तक नवीनतम पाठ्यक्रम और बीएड नियुक्ति के छठे चरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले ही डिग्री के पात्र होंगे।

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