पटना हाई कोर्ट ने पटना के दानापुर स्थित बी एस कॉलेज में कथित रूप से बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कॉलेज के कैंपस व शौचालय बनवाने का आदेश दिया

चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने बिंदेश्वर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल के जरिये दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चार सप्ताह में धनराशि जारी करने को कहा है।

कोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का वेतन रोक दिया जाएगा।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद का कहना था कि छात्राओं को ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

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छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन मुहैया कराने के लिए कॉलेज परिसर में वेंडिंग मशीन भी लगाया जाना चाहिए। इस मामले पर आगे की सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।

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