नगरनौसा (नालंदा दर्पण)। नगरनौसा थाना के हाजत में जदयू नेता गणेश रविदास की मौत हो गयी थी। इस मामले में पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में तत्कालीन थानेदार कमलेश कुमार समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
सुनवाई के बाद एडीजे तीन सह एससी-एसटी की स्पेशल जज प्रतिभा ने थानेदार व एक अन्य पुलिसकर्मी बलिदंर राय को सोमवार को दोषी करार दिया। साक्ष्य के अभाव में अन्य सात अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया।
मामले में सजा का एलान 18 अगस्त को किया जाएगा। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपित चौकीदार संजय पासवान, जितेन्द्र कुमार व ग्रामीण नरेश साव, पवन साव, देवीनंदन कुमार, दयानंद साव और कमलेश साव को रिहा कर दिया।
सुनवाई के दौरान ही एक अन्य आरोपित पुलिसकर्मी तेज नारायण राय की मौत हो चुकी है। स्पेशल पीपी राणा रंजीत सिंह ने अभियोजन का पक्ष रखा।
वहीं, अधिवक्ता शैलेश कुमार सिन्हा व ध्रुव कुमार सिंह ने बचाव पक्ष की ओर से बहस की। स्पेशल पीपी ने बताया कि सैदपुरा गांव निवासी बलिराम रविदास ने पिता गणेश रविदास की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा कराया था।
उसका आरोप था कि पुलिस गणेश को घर से उठाकर ले गयी थी। 11 जुलाई की शाम में चौकीदार ने परिजन को सूचना दी कि गणेश की मौत हो गयी है। मृतक के शरीर पर चोट के कई जख्म पाये गये थे।
बता दें कि 10 जुलाई 2019 को पुलिस ने लड़की के अपहरण के मामले में सैदपुरा गांव निवासी जदयू के तत्कालीन महादलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष गणेश रविदास को गिरफ्तार किया था। 11 जुलाई को थाने में ही खिड़की से टंगी उनकी लाश बरामद की गयी थी।
पुलिस का दावा था कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं, मृतक के पुत्र बलिराम रविदास समेत अन्य ग्रामीण हाजत में ही पीटकर हत्या का आरोप लगा रहे थे। 12 जुलाई को सड़क जाम के बाद पुलिस-पब्लिक में जमकर झड़प हुई थी।