डेस्क: बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार वासियों को जमीन संबंधित सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी आम नागरिक जमीन के मालिक का पता लगा सकते है, उसके लिए आपको सिर्फ जिस पर जमीन की कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी दर्ज करनी होगी। उसके बाद पता चल जाएगा कि उसका मालिक कौन है?
बता दे की इस पोर्टल के माध्यम से आप ये भी जान सकेगे, की कहीं उस जमीन पर किसी बैंक का कर्जा तो नहीं है।
इससे लोन देने में बैंक को भी सुविधा होगी। कर्ज के लेन देन की प्रक्रिया आसान होगी। यही नही इस नई व्यवस्था से जरिए जमीन की खरीद बिक्री में धोखे से बचा जा सकता है। उन लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा जो जानकारी के अभाव में वैसी जमीन को खरीद लेते हैं, जो बैंक के पास गिरवी पड़ी होती है। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बैंकों की यह पुरानी मांग थी। एसएलबीसी (बैंकों की राज्यस्तरीय समिति) की बैठक में दो मुद्दे उठाए जा रहे थे। एलपीसी को आनलाइन करने की मांग हो रही थी। दूसरी मांग यह थी कि जमीन के बंधक पड़े रहने की जानकारी बैंकों को दी जाए। आनलाइन एलपीसी (Online LPC) की सुविधा पूर्व में ही रैयतों को दी जा चुकी है। इस पोर्टल के जरिए बैंकों की दूसरी मांग भी पूरी हो गई।
पोर्टल के लांच होने के बाद अब बैंकों को अंचल से पत्राचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। ऑनलाइन एलपीसी देखकर बैंक लोन स्वीकृत करेंगे। उसकी जानकारी पोर्टल पर डाल देंगे। land.bihar.gov.in/encumbrances पोर्टल (Portal) पर जमीन की कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दर्ज करने पर उस जमाबंदी का पूरा विवरण नजर आएगा। अगर उस जमीन (Land) पर कर्ज ली गई है या उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए बंधक रखा गया है, पूरी जानकारी पोर्टल पर नजर आने लगेगी।