जहरीली शराब कांड में मृतक के परिजनों को मिले 3–3 लाख रुपए।

फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने ब्यान जारी कर कहा कि नालंदा जिला के बिहारशरीफ मोहल्ला मनसूरनगर एवं छोटी पहाड़ी के लोग 14 जनवरी 2022 को खरिद कर जहरीली शराब पीने से 12 व्यक्ति एवं दो व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई थी।

इस कांड को संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जहरीली शराब कांड में नालंदा के एसपी को शोकाॅज किया है और पुलिस विफलता को मानते हुए मृतक के परिजनों को 3–3 लाख का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय मानवा अधिकार आयोग द्वारा नालंदा एसपी को 4 हफ्ते का समय दिया है।

राष्ट्रीय मानवा अधिकार आयोग द्वारा उठाए गए इस कदम को हम स्वागत करते हैं क्योंकि यह एक सराहनीय कदम है मकर संक्रांति के दिन मोहल्ले के लोग शराब माफिया से शराब खरीदकर पिए थे जिससे यहां के निवासी को मौत देेकर चुकानी पड़ी घर का एक मात्र सदस्य कमाने वाला ही चला गया और घर के अन्य सदस्य लोग दाने दाने का मोहताज हो गए हैं वी एम क्यू के जिला सचिव राज किशोर प्रसाद ने भी राष्ट्रीय मानवा अधिकार अयोग्य द्वारा मृतक के परिवार को 3–3 लाख रुपैया मुआवजा मिले

इस फैसले को समर्थन किए एवं मृतक के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले आगे फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि दूसरे तरफ बिहार में शराब पाबंदी लगने पर बिहारशरीफ सहित पूरे बिहार राज्य में फुटपाथियों का धंधा मंदा चल रहा है और कोविड-19 से फुटपाथियों का धंधा चौपट हो गया है इसलिए राष्ट्रीय मानवा अधिकार आयोग से मांग करते हैं कि फुटपाथियों को भी मुआवजा दिलाने में मदद करें।

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