पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर के चर्चित सैनडिश कमपॉउन्ड क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बनाए गए निर्माण के मामलें पर सुनवाई की

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गोयनका की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अनधिकृत निर्माणों पर फिलहाल रोक लगा दिया है।

साथ ही कोर्ट ने भागलपुर निगम के निगमायुक्त को अगली सुनवाई में तलब किया है।याचिकाकर्ता की अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि भागलपुर में ये एक सार्वजानिक पार्क हैं,जहां यहाँ के नागरिक टहलने,खेलने और मनोरंजन के लिए आते है।

अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि कोर्ट ने इस मामलें पर 2004 में भी सुनवाई की थी।कोर्ट ने पार्क के क्षेत्र के भीतर किसी तरह के निर्माण पर रोक लगा दिया था।कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पार्क का जिस उद्देश्य के बनाया गया है, उसी के लिए उपयोग हो।

PatnaHighCourt
#PatnaHighCourt

उन्होंने बताया कि बाद में प्रशासन ने जन उपयोगी निर्माण के नाम पर कुछ निर्माण कार्य करने की अनुमति कोर्ट से ले ली।लेकिन बाद में अन्धाधुंध और मनमाने तरीके से निर्माण होने लगे,जिससे इस पार्क का उद्देश्य ही खत्म हो गया।

उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि भागलपुर नगर निगम को 29 सितम्बर,2021 को कोर्ट के आदेश को पालन करने के सम्बन्ध में निर्देश दिया जाए।

इस मामलें पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी।

See also  बेगूसराय : गंगा नदी पर मटिहानी-शाम्हो पुल बनने का रास्ता साफ, केंद्र सरकार ने प्रदान की स्वीकृति..

Leave a Comment