प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु दिए जा रहे सरकारी अनुदान की राशि प्राप्त करने के बावजूद भी कुछ लाभुकों के द्वारा आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा तीन नोटिस देकर आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु बार-बार निर्देशित किया गया। लेकिन उनके द्वारा आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करते हुए सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है।
प्रखंड हरनौत एवं रहुई के वित्तीय वर्ष 2016-17 के 10 लाभुक क्रमशः
दसाई दास, सवनहुआ,
इंदल मांझी,पचौरा,
सोना देवी, कोलाबा
कारू मांझी, नेहुसा
विवेक पासवान, बसनियावां
शुक्र मलिक, पोआरी
अनीता देवी, पोआरी
पैरू दास, मोरा तालाब रहुई
बैजंती देवी पतासंग रहुई
अर्जुन जमादार इमामगंज रहुई
के द्वारा ₹80000 प्रति लाभुक एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के हरनौत प्रखंड के 7 लाभुक क्रमशः
रणविजय यादव,सबनहुआ डीह
छोटकी देवी,तेलमर
मालती देवी, पाकड़
जगदेव देवी, चेरन
रानो देवी बस्ती
मालो देवी पाकड़
रामप्रवेश रविदास तेलमर
के द्वारा ₹90000 प्रति लाभुक वसूली हेतु अधियाचना पत्र प्राप्त हुआ है।
प्राप्त अधियाचना पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ के द्वारा सरकार के महत्वकांक्षी योजना को प्रभावित कर आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले सभी 17 लाभुकों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद प्रारंभ करते हुए नोटिस निर्गत की गई है कि एक माह के अंदर सरकारी अनुदानित राशि संबंधित प्रखंड कार्यालय में जमा कर दी जाए। यदि उनके द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध वारंट जारी कर जाएगी तथा कुर्की जब्ती करते हुए राशि की वसूली की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। जिसमें सभी चिन्हित योग्य लाभुकों को आवास निर्माण हेतु सरकार द्वारा अनुदानित राशि प्रदान की जाती है। आवास निर्माण के लिए अनुदानित राशि प्राप्त करने के बावजूद भी आवास निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों के विरुद्ध प्रशासन के द्वारा शक्ति से कार्रवाई की जायेगी।