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  • पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों की भूमिका अहम

    बिहारशरीफ : पक्षी,कीट पतंगों आदि को खाकर फसलों के साथ पर्यावरण को भी संरक्षित करते हैं। पक्षी जैवविविधता का महत्वपूर्ण कड़ी है।इसीलिए पक्षियों को सजीवों का प्राकृतिक संरक्षक भी कहा जाता है। ये उक्त बातें मुख्य वक्ता गौरैया विहग फाउंडेशन के निदेशक राजीव रंजन पाण्डेय ने कही। वे राष्ट्रीय पक्षी दिवस पर जीडीएम कॉलेज हरनौत के सभागार में आयोजित समारोह में मुख्य वक्ता के तौर पर बोल रहे थे।

    सलीम अली का अहम योगदान

    कॉलेज के प्राचार्य डॉ भांभुनाथ प्रसाद सिन्हा ने कहा कि भारतीय पक्षी वैज्ञानिक डा सलीम अली के जन्मदिन को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पौधे रहेंगे तो पक्षी भी बचेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सचिव डॉ अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि पक्षी हमारे जैव मंडल के अभिन्न अंग हैं। कृषि में रसायन व कीटनाशक के अंधाधुंध प्रयोग से पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां लुप्त होने कगार पर है।

    बर्ड रिसर्चर राकेश कुमार ने कहा कि पक्षी पर्यावरण के अहम हिस्सा है।उन्हें प्राकृतिक सफाईकर्मी भी कहा जाता है। सभी सजीव एकदूसरे के पूरक हैं।विपरीत स्थिति में सभी जीवों का अस्तित्व खतरे में होगा।

    आशुतोष कुमार मानव ने बताया कि प्रकृति का संरक्षण करना है तो पक्षियों को बचाना होगा। वहीं केके यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान की छात्रा पल्लवी भारती पक्षियों के कृषि में भूमिका पर प्रकाश डाला।

    इस मौके पर राजगीर के ब्रांड एंबेसडर भैया अजीत,सद्भावना मंच के दीपक कुमार, डा सुनील कुमार,प्रो कृष्णनंदन प्रसाद, डॉ महेश कुमार,शिक्षाविद गोपाल शरण, डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक डॉ आनंदवर्धन, रणवीर कुमार के अलावे सकडों लोग मौजूद थे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के सौजन्य से आयोजित किया गया।

  • भागलपुर के चर्चित सैनडिश कमपॉउन्ड क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बनाए गए निर्माण मामलें पर सुनवाई हुई

    14 नवंबर 2022 । पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर के चर्चित सैनडिश कमपॉउन्ड क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बनाए गए निर्माण के मामलें पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने जनहित याचिकाकर्ता गोयनका की याचिका पर सुनवाई करते भागलपुर नगर निगम के आयुक्त को अगली सुनवाई में तलब किया है।

    कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस मामलें पर सुनवाई करते हुए हुए अनधिकृत निर्माणों पर रोक लगा दिया था।

    याचिकाकर्ता की अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि भागलपुर में ये एक सार्वजानिक पार्क हैं,जहां यहाँ के नागरिक टहलने,खेलने और मनोरंजन के लिए आते है।

    अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि कोर्ट ने इस मामलें पर 2004 में भी सुनवाई की थी।कोर्ट ने पार्क के क्षेत्र के भीतर किसी तरह के निर्माण पर रोक लगा दिया था।

    कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पार्क का जिस उद्देश्य के बनाया गया है, उसी के लिए उपयोग हो।उन्होंने कोर्ट को बताया कि बाद में प्रशासन ने जन उपयोगी निर्माण के नाम पर कुछ निर्माण कार्य करने की अनुमति कोर्ट से ले ली।लेकिन बाद में अन्धाधुंध और मनमाने तरीके से निर्माण होने लगे,जिससे इस पार्क का उद्देश्य ही खत्म हो गया।

    उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया था कि भागलपुर नगर निगम को 29 सितम्बर,2021 को कोर्ट के आदेश को पालन करने के सम्बन्ध में निर्देश दिया जाए।

    इस मामलें पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी।

  • जिलाधिकारी ने राजगीर महोत्सव की तैयारी को लेकर आरआईसीसी में की बैठक

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। पर्यटन विभाग के सौजन्य से जिला प्रशासन नालंदा द्वारा तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि में किया जा रहा है। आयोजन की  अवधि के संदर्भ में पर्यटन विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है। महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर पूर्व से तैयारी की जा रही है।

    District Magistrate held a meeting in RICC regarding the preparation of Rajgir Festival 1जिलाधिकारी द्वारा महोत्सव से संबंधित अलग-अलग 32 प्रकार के कार्यों के लिए समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों से संबंधित कार्यों के लिए एक वरीय पदाधिकारी, एक नोडल पदाधिकारी एवं अन्य सहयोगी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

    महोत्सव का आयोजन आरआईसीसी एवं हॉकी ग्राउंड के बीच स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के भूखंड परिसर में कराया जाएगा।  महोत्सव के साथ-साथ सात दिवसीय ग्राम श्री मेला का भी आयोजन उसी परिसर में किया जाएगा। इसके साथ कृषि मेला,व्यंजन मेला का भी आयोजन होगा।

    इसके लिए कार्यक्रम स्थल के समतलीकरण के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर को दिया गया।

    इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु कलाकारों के आमंत्रण के लिए पर्यटन विभाग के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर सात प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। खेलों का आयोजन नवोदय विद्यालय के मैदान में कराया जाएगा।

    इसके साथ ही तांगा सज्जा, पालकी सज्जा, महिला महोत्सव, दंगल आदि का भी आयोजन किया जाएगा। सभी संबंधित पदाधिकारियों को उनसे संबंधित कार्यों/तैयारियों को निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

    इस अवसर पर राजगीर में निकाले जाने वाले सद्भावना मार्च के लिए अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को सभी संबंधित समूह के साथ बैठक कर पूर्व तैयारी करने को कहा गए।

    बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित विभिन्न गठित समितियों के नोडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

    • गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत 20 नवंबर तक राजगीर नगर क्षेत्र के सभी संस्थानों को पीएचईडी देगा कनेक्शन
    • जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए
    • इसलामपुर प्रखंड प्रशिक्षण भवन में मेगा लीगल कैंप का आयोजन
    • बिहार शरीफ में पढ़ाई के नाम पर करते थे चोरी-छिनतई, 5 नाबालिग समेत 8 बदमाश धराए
    • सेवा, शिक्षा और साधना का धंधा कर भूमिहीन दलित परिवारों को बेघर करता वीरायतन

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  • जिलाधिकारी ने राजगीर महोत्सव की तैयारी को लेकर आरआईसीसी में की बैठक – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। पर्यटन विभाग के सौजन्य से जिला प्रशासन नालंदा द्वारा तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि में किया जा रहा है। आयोजन की  अवधि के संदर्भ में पर्यटन विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है। महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर पूर्व से तैयारी की जा रही है।

    District Magistrate held a meeting in RICC regarding the preparation of Rajgir Festival 1जिलाधिकारी द्वारा महोत्सव से संबंधित अलग-अलग 32 प्रकार के कार्यों के लिए समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों से संबंधित कार्यों के लिए एक वरीय पदाधिकारी, एक नोडल पदाधिकारी एवं अन्य सहयोगी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

    महोत्सव का आयोजन आरआईसीसी एवं हॉकी ग्राउंड के बीच स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के भूखंड परिसर में कराया जाएगा।  महोत्सव के साथ-साथ सात दिवसीय ग्राम श्री मेला का भी आयोजन उसी परिसर में किया जाएगा। इसके साथ कृषि मेला,व्यंजन मेला का भी आयोजन होगा।

    इसके लिए कार्यक्रम स्थल के समतलीकरण के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर को दिया गया।

    इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु कलाकारों के आमंत्रण के लिए पर्यटन विभाग के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर सात प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। खेलों का आयोजन नवोदय विद्यालय के मैदान में कराया जाएगा।

    इसके साथ ही तांगा सज्जा, पालकी सज्जा, महिला महोत्सव, दंगल आदि का भी आयोजन किया जाएगा। सभी संबंधित पदाधिकारियों को उनसे संबंधित कार्यों/तैयारियों को निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

    इस अवसर पर राजगीर में निकाले जाने वाले सद्भावना मार्च के लिए अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को सभी संबंधित समूह के साथ बैठक कर पूर्व तैयारी करने को कहा गए।

    बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित विभिन्न गठित समितियों के नोडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

  • यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल में धूमधाम से मनाया गया बालदिवस।

    कंचनपुर स्थित यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल में बाल दिवस के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ पंडित जवाहर लाल नेहरू की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर गुलाब का फूल भेंट कर किया गया ।विद्यालय के परिसर में निबंध प्रतियोगिता, म्यूज़िकल चेयर्स, कबड्डी, स्पून रेस सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में छात्र व छात्राओं ने खूब उत्साह से भाग लिया। विद्यालय की प्रबंधक निदेशिका डॉक्टर कुमारी प्रीति रंजना ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता पर, नेहरू ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भाषण, ” ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ” दिया; उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली और दिल्ली में लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया । 26 जनवरी 1950 को, जब भारत राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के भीतर एक गणतंत्र बन गया, नेहरू भारत गणराज्य के पहले प्रधान मंत्री बने।
    विद्यालय के प्रधानाचार्य स्वर्ण किरण प्रसाद ने विद्यार्थियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को बच्चों से बड़ा स्नेह और लगाव था। वह बच्चों को देश का भाग्य निर्माता मानते थे।उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे।
    इस मौके पर ज्ञानेंद्र कुमार पांडेय, सुदीप भट्टाचार्य, मोहम्मद अज़हर,दीपक कुमार, ओमप्रकाश, अभिषेक सिंहा,बालमुकुंद पांडेय, कंचन कुमारी, मनोज सिंह ,रीना सिंह,स्नेहा कुमारी, सोनम कुमारी,सुनीता कुमारी,नीलेश कुमार सिंह,बिंदिया कुमारी,सूरज कुमार यादव,शैलेश कुमार, आदि मौजूद थे।

  • गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत 20 नवंबर तक राजगीर नगर क्षेत्र के सभी संस्थानों को पीएचईडी देगा कनेक्शन – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत राजगीर नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के साथ ही भूगर्भ जल पर निर्भरता को समाप्त करना है।

    इस योजना के माध्यम से राजगीर नगर क्षेत्र के सभी घरों में जल आपूर्ति की जानी है। इसके साथ ही राजगीर के सभी होटलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों में भी जलापूर्ति की जाएगी।

    इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज आरआईसीसी सभागार में राजगीर के होटल संचालकों शैक्षणिक संस्थानों अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

    राजगीर में 86 होटलों में जल आपूर्ति की जानी है। इसके लिए होटल प्रबंधन द्वारा जल भंडारण हेतु संप/टैंक की व्यवस्था की जानी है। वर्तमान में 8 होटलों में अंडर ग्राउंड संप तैयार है। अन्य होटलों को भी सम्प या वैकल्पिक ग्राउंड टैंक की व्यवस्था करनी होगी।

    सभी होटलों में 20 नवंबर तक पाइप लाइन कनेक्शन देने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को दिया गया। इसके साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल एवं अन्य संस्थानों को भी 20 नवंबर तक पाइप लाइन कनेक्शन से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।

    इस योजना के तहत संप/टैंक में जलापूर्ति की जाएगी। जहां से मोटर के माध्यम से संचालक ओवरहेड टैंक में पानी को ले जा सकेंगे। पेयजल आपूर्ति की पाइप में मोटर लगाना प्रतिबंधित है। सभी संस्थानों को जल भंडारण के लिए तत्काल उपयुक्त क्षमता के टैंक की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

    कार्यपालक अभियंता पीएचईडी द्वारा बताया गया कि राजगीर नगर क्षेत्र के पुराने वार्डों में लगभग 190 घरों में कनेक्शन दिया जाना शेष है।जिलाधिकारी ने 20 नवंबर तक इन सभी घरों को कनेक्शन से आच्छादित करने का निर्देश दिया।

    पुलिस एकेडमी एवं नालंदा विश्वविद्यालय में भी इस योजना के माध्यम से जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन पहुंचाया जा चुका है, शेष कार्य को भी दो-तीन दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

    इस बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, भूमि सुधार उप समाहर्ता राजगीर, कार्यपालक अभियंता जल संसाधन / पीएचईडी, अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, विभिन्न होटलों के संचालक, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, अस्पतालों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

  • गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत 20 नवंबर तक राजगीर नगर क्षेत्र के सभी संस्थानों को पीएचईडी देगा कनेक्शन

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत राजगीर नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के साथ ही भूगर्भ जल पर निर्भरता को समाप्त करना है।

    इस योजना के माध्यम से राजगीर नगर क्षेत्र के सभी घरों में जल आपूर्ति की जानी है। इसके साथ ही राजगीर के सभी होटलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों में भी जलापूर्ति की जाएगी।

    इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज आरआईसीसी सभागार में राजगीर के होटल संचालकों शैक्षणिक संस्थानों अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

    राजगीर में 86 होटलों में जल आपूर्ति की जानी है। इसके लिए होटल प्रबंधन द्वारा जल भंडारण हेतु संप/टैंक की व्यवस्था की जानी है। वर्तमान में 8 होटलों में अंडर ग्राउंड संप तैयार है। अन्य होटलों को भी सम्प या वैकल्पिक ग्राउंड टैंक की व्यवस्था करनी होगी।

    सभी होटलों में 20 नवंबर तक पाइप लाइन कनेक्शन देने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को दिया गया। इसके साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल एवं अन्य संस्थानों को भी 20 नवंबर तक पाइप लाइन कनेक्शन से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।

    इस योजना के तहत संप/टैंक में जलापूर्ति की जाएगी। जहां से मोटर के माध्यम से संचालक ओवरहेड टैंक में पानी को ले जा सकेंगे। पेयजल आपूर्ति की पाइप में मोटर लगाना प्रतिबंधित है। सभी संस्थानों को जल भंडारण के लिए तत्काल उपयुक्त क्षमता के टैंक की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

    कार्यपालक अभियंता पीएचईडी द्वारा बताया गया कि राजगीर नगर क्षेत्र के पुराने वार्डों में लगभग 190 घरों में कनेक्शन दिया जाना शेष है।जिलाधिकारी ने 20 नवंबर तक इन सभी घरों को कनेक्शन से आच्छादित करने का निर्देश दिया।

    पुलिस एकेडमी एवं नालंदा विश्वविद्यालय में भी इस योजना के माध्यम से जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन पहुंचाया जा चुका है, शेष कार्य को भी दो-तीन दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

    इस बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, भूमि सुधार उप समाहर्ता राजगीर, कार्यपालक अभियंता जल संसाधन / पीएचईडी, अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, विभिन्न होटलों के संचालक, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, अस्पतालों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

    • जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए
    • इसलामपुर प्रखंड प्रशिक्षण भवन में मेगा लीगल कैंप का आयोजन
    • बिहार शरीफ में पढ़ाई के नाम पर करते थे चोरी-छिनतई, 5 नाबालिग समेत 8 बदमाश धराए
    • सेवा, शिक्षा और साधना का धंधा कर भूमिहीन दलित परिवारों को बेघर करता वीरायतन
    • अवैध वसूली रोकने गई पुलिस गश्ती दल पर रोड़ेबाजी, वाहन क्षतिग्रस्त, दारोगा समेत कई चोटिल

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  • जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। अपराधिक कार्य एवं शराब अवैध कारोबार में आदतन संलिप्त जिला के 17 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है।

    अस्थावां निवासी बुलटेन यादव  के विरुद्ध बिहार  मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बुलटेन यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से  बाहर जाएंगे।

    कृपागंज,वेन निवासी बमबम सिंह  के विरूद्ध अनुसूचित जाति /जनजाति निरोध अधिनियम/ बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत बेन थाना में तीन तथा इस्लामपुर थाना में एक कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बमबम सिंह को तीन माह तक उपस्थिति प्रत्येक सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    मैरा,गिरियक निवासी विनोद चौधरी के विरुद्ध बिहार मधनिषेध संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत गिरियक(कतरीसराय) थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में विनोद चौधरी को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    दरवेशपुरा निवासी राजकुमार पंडित के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध उत्पाद संशोधित अधिनियम/भादवि के अंतर्गत गिरियक (कतरी सराय)थाना में दो अलग -अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में राजकुमार पंडित को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में  दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बरछीबिगहा,गिरियक निवासी प्रभात कुमार  के विरुद्ध भादवि एवं शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में प्रभात कुमार को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र के किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    गोंगरीपर,थाना-मानपुर निवासी बौधा यादव  के विरूद्ध भादवि एवं बिहार मद्यनिषेध संशोधित अधिनियम के अंतर्गत मानपुर थाना में 6 अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बौधा यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार  को हिलसा थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    अस्थावां निवासी मुकेश यादव के विरुद्ध भादवि एवं आर्म्स एक्ट के तहत अस्थावां थाना में सात अलग अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में मुकेश यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    अस्थावां निवासी गोपाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में गोपाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस से बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    गिरियक बिगहा निवासी कुणाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में कुणाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण वक्त बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी लल्लू यादव, पिता- विजय यादव के विरुद्ध भादवि अंतर्गत गिरियक थाना में कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में लल्लू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    घोड़ाकटोरा निवासी दिनेश कुमार उर्फ सागर के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में दिनेश कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी सूरज कुमार के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो एवं कतरीसराय थाना में एक कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में सूरज कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सरमेरा थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी अरविंद यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में अरविंद यादव को 3 माह  तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    घोड़ाकटोरा निवासी लालू यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में लालू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बाहवलपुर निवासी जितेंद्र यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में जितेंद्र यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    रघु बिगहा निवासी पवन कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक,लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में पवन कुमार को  3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    दाहाघाट निवासी राकेश कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक, लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में  राकेश कुमार को 3  माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता  होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    • इसलामपुर प्रखंड प्रशिक्षण भवन में मेगा लीगल कैंप का आयोजन
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    The post जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए appeared first on Nalanda Darpan.

  • जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। अपराधिक कार्य एवं शराब अवैध कारोबार में आदतन संलिप्त जिला के 17 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है।

    अस्थावां निवासी बुलटेन यादव  के विरुद्ध बिहार  मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बुलटेन यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से  बाहर जाएंगे।

    कृपागंज,वेन निवासी बमबम सिंह  के विरूद्ध अनुसूचित जाति /जनजाति निरोध अधिनियम/ बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत बेन थाना में तीन तथा इस्लामपुर थाना में एक कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बमबम सिंह को तीन माह तक उपस्थिति प्रत्येक सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    मैरा,गिरियक निवासी विनोद चौधरी के विरुद्ध बिहार मधनिषेध संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत गिरियक(कतरीसराय) थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में विनोद चौधरी को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    दरवेशपुरा निवासी राजकुमार पंडित के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध उत्पाद संशोधित अधिनियम/भादवि के अंतर्गत गिरियक (कतरी सराय)थाना में दो अलग -अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में राजकुमार पंडित को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में  दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बरछीबिगहा,गिरियक निवासी प्रभात कुमार  के विरुद्ध भादवि एवं शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में प्रभात कुमार को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र के किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    गोंगरीपर,थाना-मानपुर निवासी बौधा यादव  के विरूद्ध भादवि एवं बिहार मद्यनिषेध संशोधित अधिनियम के अंतर्गत मानपुर थाना में 6 अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बौधा यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार  को हिलसा थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    अस्थावां निवासी मुकेश यादव के विरुद्ध भादवि एवं आर्म्स एक्ट के तहत अस्थावां थाना में सात अलग अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में मुकेश यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    अस्थावां निवासी गोपाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में गोपाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस से बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    गिरियक बिगहा निवासी कुणाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में कुणाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण वक्त बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी लल्लू यादव, पिता- विजय यादव के विरुद्ध भादवि अंतर्गत गिरियक थाना में कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में लल्लू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    घोड़ाकटोरा निवासी दिनेश कुमार उर्फ सागर के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में दिनेश कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी सूरज कुमार के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो एवं कतरीसराय थाना में एक कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में सूरज कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सरमेरा थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी अरविंद यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में अरविंद यादव को 3 माह  तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    घोड़ाकटोरा निवासी लालू यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में लालू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बाहवलपुर निवासी जितेंद्र यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में जितेंद्र यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    रघु बिगहा निवासी पवन कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक,लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में पवन कुमार को  3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    दाहाघाट निवासी राकेश कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक, लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में  राकेश कुमार को 3  माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता  होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

  • Toll Tax के नियमों मे हुआ बड़ा बदलाव – अब हाइवे पर नही कटेगा पैसा, जानें – नई व्यवस्था..


    न्यूज़ डेस्क : केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स के नियमों में बदलाव की बात कही है। ऐसे में हाईवे पर सफर करने वालो के लिए काम की खबर है। दरअसल, सरकार टोल‌ संबंधित विधेयक लाने जा रही है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। मंत्री ने कहा कि टोल टैक्स न भरने पर किसी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं है। आगामी दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रौद्योगिकी जो प्रयोग पर भी जोड़ दिया जाना है।

    चिड़िया अकाउंट से कट जाएंगे पैसे

    चिड़िया अकाउंट से कट जाएंगे पैसे

    नितिन गडकरी ने बताया कि अब टोल टैक्स नहीं देना होगा, सीधे आपके खाते से राशि कट जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘2019 में हमने नियम लाया की वाहन कंपनी फिटेड नंबर प्लेट के साथ सड़क पर अपनी बाहर उतारेगी। इस वजह से बीते 4 सालों में आए वाहनों पर अलग-अलग नंबर प्लेट देखने को मिले होंगे। वही आगामी 2024 से पूर्व की भारत में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार कर दिए जाएंगे और भारत केस की सड़कें अमेरिका की बराबरी करने के लिए तैयार होंगे। इस वजह से आगामी दिनों में टोल टैक्स कलेक्शन के लिए प्रतियोगीक इस्तेमाल किया जाएगा।

    वर्तमान समय में यह है नियम?

    वर्तमान समय में यह है नियम?

    टोल टैक्स के नियमों की बात करें तो वर्तमान में यदि आप 10 किमी की दूरी तय करते हैं तो उसके लिए आपको तय दूरी 75 किलोमीटर तक का टैक्स भुगतान करना होगा। वहीं नई व्यवस्था के तहत अब जितनी दूरी तय करेंगे उतने ही टैक्स देने होंगे। नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वित्तीय संकट से गुजरने वाली बात से इनकार किया। उन्होंने कहा इस विभाग की स्थिति बिल्कुल बेहतरीन है। इसके पास पैसे की दिक्कत नहीं है।

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