Birth Certificate बनाना हुआ आसान – अब घर बैठे जोड़ सकेंगे 4 साल के बच्चे का नाम..

डेस्क : दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा ऐलान किया गया है कि बच्चे के जन्म के 4 साल बाद तक बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट में ऑनलाइन जोड़ा जा सकेगा। इतना ही नहीं इस प्रोसेस को अपने आप मंजूरी भी मिल जायेगी। इस विषय में एक वरिष्ठ अधिकारी न बताया कि “इससे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नाम जुड़ने में सात से 10 दिन का समय लग जाता था। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया होने से काम जल्दी निपटाया जा सकेगा।”

अधिकारी ने आगे बताया, “अब माता-पिता और अभिभावक बच्चे के जन्म के चार साल बाद तक उसका नाम जन्म प्रमाणपत्र में ऑनलाइन जोड़ सकते हैं और इस प्रक्रिया को अपने आप मंजूरी भी मिल जाएगी। कई अभिभावकों ने शिकायत की थी कि उन्हें अपने बच्चों के दाखिले के लिए जन्म प्रमाणपत्र की जरूरत है और अधिकारियों इसे मंजूरी देने में काफी समय लगा रहे हैं।”

सुविधा मिलेगी 4 सालों तक :

सुविधा मिलेगी 4 सालों तक : एमसीडी द्वारा जारी औपचारिक बयान में कहा गया है कि, ‘दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा और व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जन्म के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए बच्चे के जन्म के चार साल बाद तक ऑनलाइन नाम जोड़ने और उसे स्वत: मंजूरी देने का विकल्प लाया गया है। दिल्ली के लोगों के लिए यह राहत भरा कदम है क्योंकि कई कार्यों में जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।’

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MCD के बयान के मुताबिक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1949 के तहत यदि किसी भी बच्चे का जन्म से जुड़ा रजिस्ट्रेशन बिना नाम के किया गया है तो ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को मौखिक या लिखित रूप से बच्चे के नाम के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद ही रजिस्ट्रार रजिस्टर में उस नाम को दर्ज करेगा।

घर बैठे जुड़ेगा नाम :

घर बैठे जुड़ेगा नाम : एमसीडी के बयान में बताया गया है कि दिल्ली नगर निगम अपने उपलब्ध संसाधनों से नागरिकों को बेहतर और क्वालिटी नागरिक सुविधाएं देने की तमाम कोशिशें की जा रहीं हैं। वर्तमान में ज्यादातर कार्यों का निपटारा ऑनलाइन हो जा रहा है जिससे समय की बचत होती है। इसका फायदा ये भी है कि लोगों को लंबी लाइनों से छुटकारा मिलता है। खास बात ये कि ऑनलाइन सुविधाएं घर बैठे उठाई जा सकती हैं।

बेहद ज़रूरी है बर्थ सर्टिफिकेट :

बेहद ज़रूरी है बर्थ सर्टिफिकेट : चाहे वो बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना हो या फिर किसी अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना हो, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत तो पड़ती ही है। इसके बिना कई काम रुक जाते हैं, तभी लोगों के समस्याओं को देखते हुए समस्या के तौर पर एमसीडी ने यह नई प्रक्रिया शुरू की है। पहले 10 दिन के भीतर नाम जोड़ने की सुविधा मिलती थी, पर अब इसे घटाकर 4 दिन कर दिया गया ह।

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