Bonus Tax : अब त्योहारों पर मिलने वाले बोनस और गिफ्ट पर भी लगेगा टैक्स? समझिये – पूरा गणित..

डेस्क : दिवाली और नए साल जैसे कई मौकों पर कंपनी अपने कर्मचारियों को बोनस देती है। इस फेस्टिव सीजन में ज्यादातर लोग नई चीजें खरीदते हैं। ऐसे मामलों में, बोनस के रूप में आपको जो अतिरिक्त पैसा मिलता है, वह बहुत उपयोगी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोनस पर आयकर भी आपके बोनस की राशि पर लगाया जा सकता है?

हालांकि कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में भुगतान की गई राशि एक निश्चित सीमा तक कर के दायरे से बाहर है, फिर भी आपको बोनस पर कर का भुगतान करना होगा। इस लेख में हम बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में बोनस राशि पर कर लगता है?

दीपावली या किसी अन्य अवसर पर किसी कंपनी द्वारा प्राप्त बोनस या वाउचर आयकर के लिए उत्तरदायी होते हैं, जब राशि रुपये से अधिक हो। यह सीमा एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर प्राप्त एक या अधिक बोनस पर लागू होती है। यदि आपको एक वित्तीय वर्ष में बोनस के रूप में 5,000 रुपये से अधिक मिलता है तो यह आपकी आय में जुड़ जाता है, फिर आपके आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है।

बोनस राशि कब टैक्स के दायरे में आएगी :

बोनस राशि कब टैक्स के दायरे में आएगी : सभी कंपनियों के अलग-अलग बोनस भुगतान नियम और उनकी राशि होती है। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को साल में एक बार से ज्यादा बोनस देती हैं। यदि कोई कंपनी दिवाली के अवसर पर अपने कर्मचारियों को 5,000 रुपये का बोनस देती है और फिर क्रिसमस के दिन 4,000 रुपये का बोनस देती है, तो ऐसे में क्रिसमस के दिन बोनस के रूप में प्राप्त 4,000 रुपये की राशि पर कर लगता है। दायरे में आ जाएगा।

See also  पटना हाईकोर्ट ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई की

ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में आपको बोनस पर 5,000 रुपये तक का टैक्स ब्रेक मिलेगा। एक बार जब आप 5,000 बोनस ले लेते हैं, तो आप अपनी सीमा तक पहुँच जाते हैं। बोनस राशि को तब आपकी आय में जोड़ा जाता है और फिर कर लगाया जाता है।

क्या उपहार भी कर योग्य है :

क्या उपहार भी कर योग्य है : कंपनी से बोनस के साथ, आपको यह भी जानना होगा कि अगर आपको दिवाली पर परिवार के किसी सदस्य से उपहार के रूप में पैसा मिलता है, तो उस पर कर नहीं लगेगा। .. ..

उपहारों पर परिवार के किन सदस्यों पर कर नहीं लगेगा :

किसी रिश्तेदार को उपहार पर कर :

किसी रिश्तेदार को उपहार पर कर : यदि आप उपरोक्त के अलावा किसी अन्य रिश्तेदार से उपहार के रूप में धन प्राप्त करते हैं, तो यह कर योग्य है वहीं अगर आपका कोई दोस्त है जो आपको गिफ्ट के तौर पर पैसे देता है तो वह टैक्स के दायरे में आता है। इसके लिए भी एक सीमा निर्धारित की गई है। किसी रिश्तेदार की ओर से दिया गया उपहार 50,000 रुपये तक कर योग्य नहीं है। अगर यह रकम इससे ज्यादा है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा।

Leave a Comment