Category: खबर बिहार की

  • निगरानी के हत्थे चढ़ा पीएचसी का घूसखोर लिपिक, 18 हजार रुपए लेते गिरफ्तार

    निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने राजधानी पटना के दनियावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छापेमारी कर 18 हजार रिश्वत लेते के साथ पीएचसी के प्रधान लिपिक अजय प्रसाद को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। 13 सदस्ययी निगरानी की टीम प्रधान लिपिक अजय प्रसाद को गिरफ्तार कर अपने साथ पटना लेते गई।

    बताया जाता है कि दनियावा पीएचसी में प्रधान लिपिक के पद पर तैनात अजय प्रसाद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जनरेटर की सप्लाई देने वाले जनरेटर संचालक रविंद्र कुमार से जून और जुलाई माह के बिल के भुगतान को लेकर 18 हजार रिश्वत की मांग की थी।

    इस संबंध में रविंद्र कुमार ने निगरानी की टीम से पूरे मामले की शिकायत की थी। मामला संज्ञान में आने के बाद निगरानी की टीम ने पूरे मामले की जांच की। जांच के बाद मामला सत्य पाए जाने पर डीएसपी अरुण पासवान के नेतृत्व में 13 सदस्ययी निगरानी की टीम ने दनियावा पीएससी में छापेमारी कर 18 हजार रिश्वत लेते प्रधान लिपिक अजय प्रसाद को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। निगरानी की हुई इस छापेमारी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया।

  • पटना हाईकोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची को नौ महीने तक बेगूसराय स्थित बालिका गृह में रखने के मामले पर सुनवाई की

    जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह ने मामलें को गंभीरता से लेते हुए बेगूसराय के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि इस संवेदनशील मामले पर किशोर न्याय अधिनियम और पोक्सो अधिनियम के प्रावधान और अभिलेखों के आधार पर उचित कार्रवाई करें ।

    कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि यह प्रथम दृष्टया मामला बनता है ,तो जिला बाल कल्याण के सदस्यों ,बालिका गृह के पदाधिकारी, बच्ची की जांच करने वाली चिकित्सक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए।

    कोर्ट ने कहा कि अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि इस मामले में संस्थान के पदाधिकारी जिम्मेदार थे ।

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    कोर्ट ने अधिवक्ता विक्रम देव सिंह को पीड़ित बच्चे के हित में न्यायालय को उचित सहायता प्रदान करने के लिए “एमिकस क्यूरी” के रूप में नियुक्त किया है । इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितम्बर,2022 को होगी।

  • पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नही होने पर कोर्ट ने कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ एम जैन के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया

    जस्टिस संदीप कुमार ने राज्य सरकार को कहा कि उन्हें हर हाल में 8 सितंबर,2022 को अदालत में पेश किया जाए।

    ये मामला किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पूर्व और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश को नजरअंदाज किये जाने का है।कोर्ट ने मेघु दास एवं अन्य की और से अदालती आदेश की अवमानना को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।

    कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देश का उल्लंघन कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने को काफी गम्भीरता से लिया।

    कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन समेत डीएसपी और नगर थाना के एसएचओ को 1 सितंबर को कोर्ट में तलब किया था।
    अदालती आदेश के बाद
    कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन को छोड़ कर डीएसपी और नगर थाना कटिहार के एसएचओ कोर्ट में उपस्थित थे।

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    कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कटिहार के तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन की प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय गृह मंत्रालय में कर दी गई है।उन्हें 30 अगस्त को ही हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी दे दी गई है।

    उन्होंने कोर्ट को बताया कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अनदेखी हर मामले में कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।

    इस मामले पर फिर 8 सितंबर,2022 को सुनवाई की जाएगी।

  • सुपौल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियार और लूट की बाइक के साथ छह को दबोचा

    सुपौल में राघोपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 6 अपराधियों को पिस्टल, देशी कट्टा, कारतूस ओर चोरी की बाइक, मोबाइल सहित अन्य लूटे गए सामानों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

    एसपी डी अमरकेश ने पुलिस को मिली सफलता पर राघोपुर थाना परिसर में खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि राघोपुर थाना क्षेत्र के कोरियापट्टी गांव में कुछ अपराधी लूट की मोटरसाइकिल और हथियार के साथ घूम रहे हैं। जिसके बाद सूचना के आलोक में एक टीम गठित कर पुलिस जब कोरियापट्टी पहुंची तो दो मोटरसाइकिल पर सवार चार अपराधी पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस ने चारों अपराधियों को धर दबोचा। जिसकी पहचान थाना क्षेत्र के सातनपट्टी वार्ड नंबर 7 निवासी मनीष कुमार राम, सिंटू कुमार साह, श्रीकांत कुमार राम एवं प्रतापगंज थाना क्षेत्र के सूखानागर वार्ड नंबर 2 निवासी रौशन राज के रूप में किया गया।



    अपराधी मनीष कुमार से जब बरामद पल्सर मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ किया गया तो बताया कि गत 29 अगस्त को पिपरा थाना क्षेत्र के दुबियाही गांव के समीप उनलोगों ने एक राहगीर से हथियार के बल पर उक्त मोटरसाइकिल के अलावा एटीएम, मोबाइल सहित अन्य कागजात छीन लिया था। इस दौरान घटना में उपयोग किए गए दो अन्य मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। एसपी ने बताया कि उक्त घटना को अंजाम देने वाले दो अन्य अपराधी हुलास वार्ड नंबर 2 निवासी राजन ठाकुर और सातनपट्टी वार्ड नंबर 7 निवासी रौशन पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

    छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक देशी पिस्टल, 2 लोडेड मैगजीन, एक देशी कट्टा, 13 जिंदा कारतूस, 4 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल, कुछ नकद सहित लूटी गई कागजातों को बरामद किया गया।

  • पटना हाईकोर्ट ने पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सुनवाई की

    जस्टिस संदीप कुमार ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को बताने को कहा है कि अब तक पटना में उसने कितनी कॉलोनियों का निर्माण और विकास किया हैं।

    साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एमिकस क्यूरी संतोष सिंह द्वारा प्रस्तुत दलीलों का अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है।

    पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया था कि नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि गलत तरीके से बने मकानों को तोड़े जाने की नीति जारी रहेगी।

    पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य आवास बोर्ड के दोषी अधिकारियों और जिम्मेवार पुलिस वाले के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा था।कोर्ट ने कहा कि इनके रहते इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर मकान बना लिए गए।इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर कर कार्य योजना पेश करने का निर्देश दिया था।

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    इससे पहले की सुनवाई में बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने बहस की थी।उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो भी मकान बने है,उनका निर्माण वैध ढंग से नहीं किया गया है।

    कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी संतोष कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष बहस किया।उन्होंने कहा कि राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में हटाने की कार्रवाई सही नहीं थी।हटाने के पूर्व संचार माध्यमों में उन्हें नोटिस दे कर जानकारी देना चाहिए था।

    उन्होंने कहा कि नागरिकों को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है।उन्होंने कहा कि या तो उन्हें उचित मुआवजा
    दिया जाए या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

    इस मामलें पर अगली सुनवाई 15,सितम्बर,2022 को की जाएगी।

  • गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटे फाल्गु नदी प्रदूषित होने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की

    चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करने वाली कंपनी ने बताया कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

    पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए गया में निर्माण करने वाली कंपनी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की सीमा के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि बूडको ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु चुनी हुई कम्पनी से अग्रीमेंट किया जा चुका हैं।

    कोर्ट को बताया गया था कि एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तीन महीने में पूरा हो जाएगा।

    ये जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी। पहले की सुनवाई में कोर्ट ने बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कम्पनी के काम करने से संतुष्ट है, तो अग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करे ।

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    याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि ऐतिहासिक फाल्गु नदी कचरे से भर रही ऊन्होने बताया कि सारे गया शहर की गन्दगी और कचडा फल्गु नदी में जाता है,जिस कारण नदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया।

    अगली सुनवाई 20सितम्बर, 2022 को होगी ।

  • एक दिन के दौरे पर पटना पहुंचे के चंद्रशेखर राव ने पटना सिटी में गुरू के दरबार में टेका मत्था

    एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज देर शाम पटना सिटी का दौरा कर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचकर गुरु के दरबार में मत्था टेका।



    गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर के चंद्रशेखर राव ने दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़ी हुई स्मृतियों का जहां दर्शन किया। वही इस संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से विशेष जानकारी भी प्राप्त की। हालांकि इस दौरान के चंद्रशेखर राव ने गुरु घर का हवाला देते हुए मीडिया से बात करने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया।



    तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ मौजूद बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तख्त श्री हरमंदिर जी पहुंचकर गुरु के दरबार में मत्था टेकने की इच्छा जताई थी। उन्होंने बताया कि बिहार पहुंचकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने काफी खुशी जाहिर की है।

    तेजस्वी यादव का कहना था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने देश के विकास को लेकर साथ चलने की सहमति जताई है।

  • बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी के हंगामा का मामला

    हंगामा बरतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर लिया संज्ञान । पूरे मामले पर कल मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक ।

    बैठक में मुख्य सचिव के साथ बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव और बड़े अधिकारी होंगे शामिल । बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी 2 दिन परीक्षा लिए जाने और परसेंटाइल का विरोध कर रहे हैं।

    BPSC
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    आज इसी मामले को लेकर आज इनका विरोध प्रदर्शन था और इसी दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

  • पटना हाईकोर्ट में पटना के जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के विस्तार और विकास के मामले पर सुनवाई की

    चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य के हवाईअड्डों की समस्यायों के मामलें पर अगली सुनवाई में केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है।

    राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बिहार के विभिन्न हवाईअड्डों के विकास और विस्तार से जुड़ी समस्यायों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।इनमेंं भूमि से सम्बंधित मामलें थे।

    पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामलें में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था।ये जनहित याचिकाएं गौरव सिंह व अन्य द्वारा की गई हैं।

    एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री व पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया था।उन्होंने राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मुद्दे को उठाया था।

    उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए।

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    याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अर्चना शाही ने बताया था कि गया एयरपोर्ट के विकास के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है।लेकिन अभी तक गया एयरपोर्ट का विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

    कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर,दरभंगा,भागलपुर,फारबिसगंज , मुंगेर और रक्सौल एयरपोर्ट हैं।लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं के अभाव एवं सुरक्षा की समस्याएं हैं।

    इस मामलें पर अगली सुनवाई 12 सितम्बर 2022 को होगी।