बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही हैं, जहाँ बेला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में बड़ा हादसा हुआ हैं। बेला में मेडिकल वेस्टेज प्लांट में चिमनी गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई हैं. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं, जिसका इलाज SKMCH में चल रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में मेडिकल वेस्टेज प्लांट मेडीकेयर में दोपहर में यह घटना घटी। बताया जा रहा हैं कि पुरानी चिमनी हटाया जा रहा था, तभी वाह चिमनी टूट गई जिससे रहमत (35वर्षीय) मजदूर की मौत हो गई।
वहीं इस मामले में बेला थाना के थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि इस मामले में कम्पनी के मैनेजर और ठेकेदार को फिलहाल पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया है. वहीं मृतक के परिजन ने आरोप लगाया कि यहाँ लापरवाही बरती गई हैं, वहीं घटना के बाद इलाज में भी कोताही बरती गई है।
गया। विष्णुपद मंदिर में किया जा रहा है शुद्धीकरण अनुष्ठान और क्षमा याचिका पूजा, मंदिर के गर्भ गृह में किया जा रहा है पूजा अर्चना।
गया पाल पंडा के द्वारा किया जा रहा है शुद्धिकरण पूजा, विष्णुपद मंदिर प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष व अन्य गया पाल पंडा के द्वारा किया जा रहा है विशेष पूजा अर्चना।
2 दिन पूर्व मंदिर में सीएम नीतीश के साथ प्रवेश कर गए थे सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी, विष्णुपद मंदिर में आहिंदू निषेध है।
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि बूडको ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु चुनी हुई कम्पनी से अग्रीमेंट 11अगस्त,2022 को किया जा चुका हैं।
कोर्ट को बताया गया था कि एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तीन महीने में पूरा हो जाएगा।इस पर कोर्ट ने निर्माण कंपनी को इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
ये जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी। पहले की सुनवाई में कोर्ट ने बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कम्पनी के काम करने से संतुष्ट है, तो अग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करे ।
कोर्ट ने ये भी चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर बूडको के एमडी के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी और उन पर अवमानना की कार्यवाही चलाई जा सकती है।
#PatnaHighCourt
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि ऐतिहासिक फाल्गु नदी कचरे से भर रही ऊन्होने बताया कि सारे गया शहर की गन्दगी और कचडा फल्गु नदी में जाता है,जिस कारण नदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया।
ऐतिहासिक महत्व वाले इस महान शहर को पर्यटकों के लिए एक यादगार यात्रा बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे।
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का मोहलत दिया।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में निदेशक प्रमुख,स्वास्थ्य सेवा और सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर द्वारा हलफनामा नहीं दायर करने को गम्भीरता से लिया थ।पूर्व की सुनवाई में मुजफ्फरपुर के एस एस पी को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया था।मुकेश कुमार ने ये जनहित याचिका दायर की है।
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वी के सिंह ने कोर्ट को बताया था कि इस मामलें में दर्ज प्राथमिकी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है।
कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में कहा था कि इस मामलें में गठित डॉक्टरों की कमिटी को चार सप्ताह मे अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
इसमें कोर्ट को बताया गया था कि आँखों की रोशनी गवांने वाले पीडितों को बतौर क्षतिपूर्ति एक एक लाख रुपए दिए गए हैं।साथ ही मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को बंद करके एफ आई आर दर्ज कराया गया था,लेकिन अब तक दर्ज प्राथमिकी पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई ।
#PatnaHighCourt
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया गया है कि कथित तौर पर आई हॉस्पिटल के प्रबंधन व राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितता और गैर कानूनी कार्यों की वजह से कई व्यक्तियों को अपनी आँखें की रोशनी खोनी पड़ी।
याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि जिम्मेदार अधिकारियों व अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की लापरवाही की वजह से सैकड़ों लोगों को अपनी ऑंखें गंवानी पड़ी।
इस मामले पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह के फिर सुनवाई की जाएगी।
मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में कदाने नदी में पानी में तैरता हुआ करीब 35 वर्षीय एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
वही अज्ञात युवक का शव नदी में तैरता हुआ मिला। वही युवक की पहचान अभी नही हो पाई है। वही माैके पर बरियारपुर थानाध्यक्ष दल – बल के साथ वहां पहुंच क शव को पानी से बाहर निकाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में चल रहे भागवत कथा में शामिल होने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे। श्री व्यंकटेशवरनाथ बड़ी ठाकुरवाड़ी मंदिर में आयोजित भागवत ज्ञान कथा यज्ञ में मंगलवार को आचार्य श्री बनबारी लाल गौड़ जी महाराज ने मुख्यमंत्री को शाल भेंट किया।
मुख्यमंत्री ने महाराज जी से आशीर्वाद लिया।गंगा नदी के महत्व के बारे बताते हुए कहा कि गंगा अवतरण की कथा सुनने से भी गंगा स्नान का फल मिलता है।
सागर के पांच पीढ़ी के बाद उनके वंश में उत्पन्न हुए राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाए। इस दौरान भगवान कृष्ण के लीलाएं का वर्णन किया गया।मुख्यमंत्री आगमन पर पूरा प्रशासनिक तंत्र तैनात दिखा।
The post भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे सीएम नीतीश, बख्तियारपुर के बड़ी ठाकुरबाड़ी मंदिर में है आयोजन appeared first on Bihar News in Hindi: The BiharNews Post – Bihar No.1 News Portal.
आजकल जहां लोगों में अविश्वास का माहौल है। लोग किसी पर भरोसा करने से डरते हैं। वहीं जहानाबाद में जीआरपी के एक सिपाही ने कुछ ऐसा किया है कि लोगों का भरोसा पुलिस पर बढ़ गया है।
जहानाबाद से पटना जा रही एक महिला यात्री का रुपयों से भरा पर्स जहानाबाद प्लेटफार्म पर छूट गया। आरपीएफ के सिपाही रंजय कुमार को को रुपये से भरा पर्स मिला। यह पर्स यात्री भूलवश ट्रेन में ही छोड़ गई थी। आरपीएफ के जवान ने बताया कि साधना प्रिया नाम की लड़की जो कि खगड़िया की रहने वाली थी जहानाबाद से पटना जा रही थी ट्रेन चढ़ने की जल्दी में उसने अपने फर्ज को प्लेटफार्म पर ही छोड़ दिया।
पर्स में 9 हजार रुपए थे। जाहिर है पैसा देखकर किसी का भी ईमान डोल सकता था। लेकिन रंजये ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। जिसकी प्रशंसा दूसरे लोग भी कर रहे हैं।पर्स में जो नंबर उपलब्ध थे उसके आधार पर जीआरपी की टीम ने लड़की के परिजनों को फोन किया। जिसके बाद दूसरे स्टेशन से उतर कर पर्स की मालकिन साधन प्रिया वापस जहानाबाद लौटी।
पर्स में आधार कार्ड और नकदी समेत कई जरूरी दस्तावेज थे. जिस लड़की को उसका खोया हुआ पर्स मिला वह भी खुश थी, उसने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया. साधना प्रिया अपना पर्स लेकर अपने गंतव्य पर चली गई। लेकिन रंजय की इमानदारी ने पुलिस के प्रति लोगों के विश्वास को और ज्यादा बढ़ा दिया है।
The post जवान ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, रुपयों सहित पर्स लड़की को लौटाया appeared first on Bihar News in Hindi: The BiharNews Post – Bihar No.1 News Portal.
जस्टिस संदीप कुमार इस मामलें पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि बदली राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा।कोर्ट ने कहा कि नई राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में बने अतिक्रमित भवनों को तोड़े जाने की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं।
इससे पहले की सुनवाई में बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने बहस की थी।उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो भी मकान बने है,उनका निर्माण वैध ढंग से नहीं किया गया है।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि आवास बोर्ड ने जो भी नियमों के उल्लंघन मकान बने है,उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया,लेकिन वे नहीं आवास बोर्ड के समक्ष नहीं आए।
#PatnaHighCourt
आज कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी संतोष कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष बहस किया।उन्होंने कहा कि राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में हटाने की कार्रवाई सही नहीं थी।हटाने के पूर्व संचार माध्यमों में उन्हें नोटिस दे कर जानकारी देना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि नागरिकों को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है।उन्होंने कहा कि या तो उन्हें उचित मुअबजा दिया जाए या उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
इससे पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया था कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं हैं।साथ ही उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है।
पटना हाई कोर्ट में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप और हत्या के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए एक याचिका दायर की गई है। मृतिका संध्या कुमारी के परिजनों ने ये याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि मुज़फ़्फ़रपुर थाना कांड संख्या 258/22, धारा- 363, 364, 376, 302, 328 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 एवं 8 में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए ये याचिका दायर की गई है।याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि केस में नामजद अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए एवं इस केस की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए।
साथ ही इस केस में कार्रवाई नही कर रहे पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही चलाई जाए।
अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि दिनांक 26 अप्रैल, 2022 को याचिकाकर्ता की पुत्री अपने घर से बाहर गयी थी, लेकिन वह वापस नही लौटी ।इसके बाद परिजन वालों ने अपनी पुत्री को बहुत खोजने का प्रयास किया, परन्तु वह नही मिली।
उसी दिन रात 12.47 बजे एक कॉल आया, जिसमे याचिकाकर्ता की पुत्री की आवाज सुनाई दी और वह दर्द से कराह रही थी। जिसके बाद फोन कट गया और पुनः प्रयास करने पर मोबाइल बंद मिला।
सुबह में ग्रामीणों ने बताया कि याचिकाकर्ता की पुत्री की मृत शरीर पोखर में पड़ा मिला।
इसके बाद परिजनों ने घटना स्थल पर जाते समय देखा कि गांव के ही मो0 वसीम खान के द्वारा याचिकाकर्ता की पुत्री को बोलेरो कार से लेकर कहीं ले जाया जा रहा है। वह बोलेरो मोहम्मद वसीम के घर पर जाकर रुकती है और फिर मोहम्मद वसीम के परिवार वाले गाड़ी में बैठते है।
#PatnaHighCourt
उसके बाद वैष्णवी हॉस्पिटल, मुज़फ़्फ़रपुर याचिकाकर्ता की पुत्री को लेकर जाते हैं, जहाँ याचिकाकर्ता की पुत्री के परिजन भी पहुँचते हैं ।
अपनी पुत्री से बात करते हैं, तो याचिकाकर्ता की पुत्री द्वारा बताया जाता है कि लगभग 8 लोग द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया और जहर पिलाया गया। इसमें संध्या ने चार लोगों का नाम भी लिया था। जिसमे से एक व्यक्ति मोहम्मद वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है
लेकिन अभी भी तीन नामजद अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं।अधिवक्ता ने अपनी याचिका में मुज़फ़्फ़रपुर पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है औऱ ठीक ढंग से कार्य नही कर रहे पुलिस पदाधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही करने की भी मांग की है।