Category: नालंदा

  • डीएम ने बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए कई अहम निर्देश – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिलाधिकारी  शशांक शुभंकर ने आज नगर निगम बिहारशरीफ में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।

    समीक्षोपरांत पाया गया कि हर घर नल का जल के तहत अमरूत योजना के फेज दो अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में 41 बोरिंग कराया गया है। लगभग 340 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का कार्य कराया गया है। नगर क्षेत्र के 39524 घरों में पाइपलाइन कनेक्शन दिया गया है। 6 जल मीनार में से 5 क्रियाशील हो चुके हैं।

    जिलाधिकारी ने पुराने नगर निगम क्षेत्र के बचे हुए घरों में पाइप लाइन कनेक्शन का कार्य तेजी  से कराने तथा नव विस्तारित नगर निगम क्षेत्र के घरों में भी पाइपलाइन कनेक्शन देने हेतु कार्रवाई करने को कहा।

    शहरी क्षेत्रों में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में 3956 घरों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। जमीन की उपलब्धता के आधार पर 1234 लाभुकों को गृह निर्माण हेतु कार्य आदेश दिया गया है।

    इनमें से 1183 लाभुकों को प्रथम क़िस्त, 1087  को द्वितीय किस्त तथा 697 लाभुकों को तृतीय किश्त की सम्पूर्ण राशि का भुगतान निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर किया गया है। अब तक 697 घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। लाभुकों को लगभग 20 करोड़ 65 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

    नगर निगम क्षेत्र में साफ-सफाई के बारे में बताया गया कि नाइट शिफ्ट में साफ सफाई का कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है। दिन में यह कार्य नगर निगम द्वारा दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर सफाई कर्मियों द्वारा कराया जा रहा है।

    सभी सफाई कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी  पोर्टेबल बायोमैट्रिक डिवाइस के माध्यम से सुनिश्चित कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है। सफाई कार्यों के लिए नगर निगम में 150 ट्राई साइकिल, 150 पुशकार्ट, 45 ऑटो टिपर, 12 ट्रैक्टर , 3 कॉम्पैक्टर,4 रोबोट,2 जेसीबी तथा एक सुपर सकर मशीन उपलब्ध है।

    नगर निगम क्षेत्र में दो स्थलों पर शवदाह गृह के निर्माण के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। वार्ड नंबर 23 के कोहनासराय में दो लकड़ी पर आधारित तथा एक विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के लिए बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से निविदा की कार्रवाई की जा रही है।

    नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मौजा सलेमपुर 17 नंबर में भी दो लकड़ी आधारित तथा एक विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अनापत्ति प्राप्त होते ही यहां भी कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

    नगर निगम में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित मामले के निष्पादन के लिए स्थापना उप समाहर्ता से मंतव्य प्राप्त कर विभागीय निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

    इस समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त, सिटी मैनेजर एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

  • जिलाधिकारी ने राजगीर महोत्सव की तैयारी को लेकर आरआईसीसी में की बैठक – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। पर्यटन विभाग के सौजन्य से जिला प्रशासन नालंदा द्वारा तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि में किया जा रहा है। आयोजन की  अवधि के संदर्भ में पर्यटन विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है। महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर पूर्व से तैयारी की जा रही है।

    District Magistrate held a meeting in RICC regarding the preparation of Rajgir Festival 1जिलाधिकारी द्वारा महोत्सव से संबंधित अलग-अलग 32 प्रकार के कार्यों के लिए समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों से संबंधित कार्यों के लिए एक वरीय पदाधिकारी, एक नोडल पदाधिकारी एवं अन्य सहयोगी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

    महोत्सव का आयोजन आरआईसीसी एवं हॉकी ग्राउंड के बीच स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के भूखंड परिसर में कराया जाएगा।  महोत्सव के साथ-साथ सात दिवसीय ग्राम श्री मेला का भी आयोजन उसी परिसर में किया जाएगा। इसके साथ कृषि मेला,व्यंजन मेला का भी आयोजन होगा।

    इसके लिए कार्यक्रम स्थल के समतलीकरण के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर को दिया गया।

    इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु कलाकारों के आमंत्रण के लिए पर्यटन विभाग के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर सात प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। खेलों का आयोजन नवोदय विद्यालय के मैदान में कराया जाएगा।

    इसके साथ ही तांगा सज्जा, पालकी सज्जा, महिला महोत्सव, दंगल आदि का भी आयोजन किया जाएगा। सभी संबंधित पदाधिकारियों को उनसे संबंधित कार्यों/तैयारियों को निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

    इस अवसर पर राजगीर में निकाले जाने वाले सद्भावना मार्च के लिए अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को सभी संबंधित समूह के साथ बैठक कर पूर्व तैयारी करने को कहा गए।

    बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित विभिन्न गठित समितियों के नोडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

  • जिलाधिकारी ने राजगीर महोत्सव की तैयारी को लेकर आरआईसीसी में की बैठक

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। पर्यटन विभाग के सौजन्य से जिला प्रशासन नालंदा द्वारा तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि में किया जा रहा है। आयोजन की  अवधि के संदर्भ में पर्यटन विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है। महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर पूर्व से तैयारी की जा रही है।

    District Magistrate held a meeting in RICC regarding the preparation of Rajgir Festival 1जिलाधिकारी द्वारा महोत्सव से संबंधित अलग-अलग 32 प्रकार के कार्यों के लिए समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों से संबंधित कार्यों के लिए एक वरीय पदाधिकारी, एक नोडल पदाधिकारी एवं अन्य सहयोगी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

    महोत्सव का आयोजन आरआईसीसी एवं हॉकी ग्राउंड के बीच स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के भूखंड परिसर में कराया जाएगा।  महोत्सव के साथ-साथ सात दिवसीय ग्राम श्री मेला का भी आयोजन उसी परिसर में किया जाएगा। इसके साथ कृषि मेला,व्यंजन मेला का भी आयोजन होगा।

    इसके लिए कार्यक्रम स्थल के समतलीकरण के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर को दिया गया।

    इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु कलाकारों के आमंत्रण के लिए पर्यटन विभाग के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर सात प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। खेलों का आयोजन नवोदय विद्यालय के मैदान में कराया जाएगा।

    इसके साथ ही तांगा सज्जा, पालकी सज्जा, महिला महोत्सव, दंगल आदि का भी आयोजन किया जाएगा। सभी संबंधित पदाधिकारियों को उनसे संबंधित कार्यों/तैयारियों को निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

    इस अवसर पर राजगीर में निकाले जाने वाले सद्भावना मार्च के लिए अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को सभी संबंधित समूह के साथ बैठक कर पूर्व तैयारी करने को कहा गए।

    बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित विभिन्न गठित समितियों के नोडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

    • गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत 20 नवंबर तक राजगीर नगर क्षेत्र के सभी संस्थानों को पीएचईडी देगा कनेक्शन
    • जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए
    • इसलामपुर प्रखंड प्रशिक्षण भवन में मेगा लीगल कैंप का आयोजन
    • बिहार शरीफ में पढ़ाई के नाम पर करते थे चोरी-छिनतई, 5 नाबालिग समेत 8 बदमाश धराए
    • सेवा, शिक्षा और साधना का धंधा कर भूमिहीन दलित परिवारों को बेघर करता वीरायतन

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  • गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत 20 नवंबर तक राजगीर नगर क्षेत्र के सभी संस्थानों को पीएचईडी देगा कनेक्शन

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत राजगीर नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के साथ ही भूगर्भ जल पर निर्भरता को समाप्त करना है।

    इस योजना के माध्यम से राजगीर नगर क्षेत्र के सभी घरों में जल आपूर्ति की जानी है। इसके साथ ही राजगीर के सभी होटलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों में भी जलापूर्ति की जाएगी।

    इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज आरआईसीसी सभागार में राजगीर के होटल संचालकों शैक्षणिक संस्थानों अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

    राजगीर में 86 होटलों में जल आपूर्ति की जानी है। इसके लिए होटल प्रबंधन द्वारा जल भंडारण हेतु संप/टैंक की व्यवस्था की जानी है। वर्तमान में 8 होटलों में अंडर ग्राउंड संप तैयार है। अन्य होटलों को भी सम्प या वैकल्पिक ग्राउंड टैंक की व्यवस्था करनी होगी।

    सभी होटलों में 20 नवंबर तक पाइप लाइन कनेक्शन देने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को दिया गया। इसके साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल एवं अन्य संस्थानों को भी 20 नवंबर तक पाइप लाइन कनेक्शन से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।

    इस योजना के तहत संप/टैंक में जलापूर्ति की जाएगी। जहां से मोटर के माध्यम से संचालक ओवरहेड टैंक में पानी को ले जा सकेंगे। पेयजल आपूर्ति की पाइप में मोटर लगाना प्रतिबंधित है। सभी संस्थानों को जल भंडारण के लिए तत्काल उपयुक्त क्षमता के टैंक की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

    कार्यपालक अभियंता पीएचईडी द्वारा बताया गया कि राजगीर नगर क्षेत्र के पुराने वार्डों में लगभग 190 घरों में कनेक्शन दिया जाना शेष है।जिलाधिकारी ने 20 नवंबर तक इन सभी घरों को कनेक्शन से आच्छादित करने का निर्देश दिया।

    पुलिस एकेडमी एवं नालंदा विश्वविद्यालय में भी इस योजना के माध्यम से जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन पहुंचाया जा चुका है, शेष कार्य को भी दो-तीन दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

    इस बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, भूमि सुधार उप समाहर्ता राजगीर, कार्यपालक अभियंता जल संसाधन / पीएचईडी, अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, विभिन्न होटलों के संचालक, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, अस्पतालों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

    • जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए
    • इसलामपुर प्रखंड प्रशिक्षण भवन में मेगा लीगल कैंप का आयोजन
    • बिहार शरीफ में पढ़ाई के नाम पर करते थे चोरी-छिनतई, 5 नाबालिग समेत 8 बदमाश धराए
    • सेवा, शिक्षा और साधना का धंधा कर भूमिहीन दलित परिवारों को बेघर करता वीरायतन
    • अवैध वसूली रोकने गई पुलिस गश्ती दल पर रोड़ेबाजी, वाहन क्षतिग्रस्त, दारोगा समेत कई चोटिल

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  • गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत 20 नवंबर तक राजगीर नगर क्षेत्र के सभी संस्थानों को पीएचईडी देगा कनेक्शन – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत राजगीर नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के साथ ही भूगर्भ जल पर निर्भरता को समाप्त करना है।

    इस योजना के माध्यम से राजगीर नगर क्षेत्र के सभी घरों में जल आपूर्ति की जानी है। इसके साथ ही राजगीर के सभी होटलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों में भी जलापूर्ति की जाएगी।

    इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज आरआईसीसी सभागार में राजगीर के होटल संचालकों शैक्षणिक संस्थानों अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

    राजगीर में 86 होटलों में जल आपूर्ति की जानी है। इसके लिए होटल प्रबंधन द्वारा जल भंडारण हेतु संप/टैंक की व्यवस्था की जानी है। वर्तमान में 8 होटलों में अंडर ग्राउंड संप तैयार है। अन्य होटलों को भी सम्प या वैकल्पिक ग्राउंड टैंक की व्यवस्था करनी होगी।

    सभी होटलों में 20 नवंबर तक पाइप लाइन कनेक्शन देने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को दिया गया। इसके साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल एवं अन्य संस्थानों को भी 20 नवंबर तक पाइप लाइन कनेक्शन से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।

    इस योजना के तहत संप/टैंक में जलापूर्ति की जाएगी। जहां से मोटर के माध्यम से संचालक ओवरहेड टैंक में पानी को ले जा सकेंगे। पेयजल आपूर्ति की पाइप में मोटर लगाना प्रतिबंधित है। सभी संस्थानों को जल भंडारण के लिए तत्काल उपयुक्त क्षमता के टैंक की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

    कार्यपालक अभियंता पीएचईडी द्वारा बताया गया कि राजगीर नगर क्षेत्र के पुराने वार्डों में लगभग 190 घरों में कनेक्शन दिया जाना शेष है।जिलाधिकारी ने 20 नवंबर तक इन सभी घरों को कनेक्शन से आच्छादित करने का निर्देश दिया।

    पुलिस एकेडमी एवं नालंदा विश्वविद्यालय में भी इस योजना के माध्यम से जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन पहुंचाया जा चुका है, शेष कार्य को भी दो-तीन दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

    इस बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, भूमि सुधार उप समाहर्ता राजगीर, कार्यपालक अभियंता जल संसाधन / पीएचईडी, अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, विभिन्न होटलों के संचालक, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, अस्पतालों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

  • जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। अपराधिक कार्य एवं शराब अवैध कारोबार में आदतन संलिप्त जिला के 17 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है।

    अस्थावां निवासी बुलटेन यादव  के विरुद्ध बिहार  मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बुलटेन यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से  बाहर जाएंगे।

    कृपागंज,वेन निवासी बमबम सिंह  के विरूद्ध अनुसूचित जाति /जनजाति निरोध अधिनियम/ बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत बेन थाना में तीन तथा इस्लामपुर थाना में एक कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बमबम सिंह को तीन माह तक उपस्थिति प्रत्येक सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    मैरा,गिरियक निवासी विनोद चौधरी के विरुद्ध बिहार मधनिषेध संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत गिरियक(कतरीसराय) थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में विनोद चौधरी को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    दरवेशपुरा निवासी राजकुमार पंडित के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध उत्पाद संशोधित अधिनियम/भादवि के अंतर्गत गिरियक (कतरी सराय)थाना में दो अलग -अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में राजकुमार पंडित को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में  दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बरछीबिगहा,गिरियक निवासी प्रभात कुमार  के विरुद्ध भादवि एवं शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में प्रभात कुमार को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र के किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    गोंगरीपर,थाना-मानपुर निवासी बौधा यादव  के विरूद्ध भादवि एवं बिहार मद्यनिषेध संशोधित अधिनियम के अंतर्गत मानपुर थाना में 6 अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बौधा यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार  को हिलसा थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    अस्थावां निवासी मुकेश यादव के विरुद्ध भादवि एवं आर्म्स एक्ट के तहत अस्थावां थाना में सात अलग अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में मुकेश यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    अस्थावां निवासी गोपाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में गोपाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस से बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    गिरियक बिगहा निवासी कुणाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में कुणाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण वक्त बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी लल्लू यादव, पिता- विजय यादव के विरुद्ध भादवि अंतर्गत गिरियक थाना में कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में लल्लू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    घोड़ाकटोरा निवासी दिनेश कुमार उर्फ सागर के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में दिनेश कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी सूरज कुमार के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो एवं कतरीसराय थाना में एक कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में सूरज कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सरमेरा थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी अरविंद यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में अरविंद यादव को 3 माह  तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    घोड़ाकटोरा निवासी लालू यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में लालू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बाहवलपुर निवासी जितेंद्र यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में जितेंद्र यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    रघु बिगहा निवासी पवन कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक,लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में पवन कुमार को  3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    दाहाघाट निवासी राकेश कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक, लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में  राकेश कुमार को 3  माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता  होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    • इसलामपुर प्रखंड प्रशिक्षण भवन में मेगा लीगल कैंप का आयोजन
    • बिहार शरीफ में पढ़ाई के नाम पर करते थे चोरी-छिनतई, 5 नाबालिग समेत 8 बदमाश धराए
    • सेवा, शिक्षा और साधना का धंधा कर भूमिहीन दलित परिवारों को बेघर करता वीरायतन
    • अवैध वसूली रोकने गई पुलिस गश्ती दल पर रोड़ेबाजी, वाहन क्षतिग्रस्त, दारोगा समेत कई चोटिल
    • राजगीर में नवनिर्मित विशाल गुरुद्वारा के दर्शन के लिए विदेशों से पहुंच रहे श्रद्धालु

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  • जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। अपराधिक कार्य एवं शराब अवैध कारोबार में आदतन संलिप्त जिला के 17 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है।

    अस्थावां निवासी बुलटेन यादव  के विरुद्ध बिहार  मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बुलटेन यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से  बाहर जाएंगे।

    कृपागंज,वेन निवासी बमबम सिंह  के विरूद्ध अनुसूचित जाति /जनजाति निरोध अधिनियम/ बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत बेन थाना में तीन तथा इस्लामपुर थाना में एक कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बमबम सिंह को तीन माह तक उपस्थिति प्रत्येक सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    मैरा,गिरियक निवासी विनोद चौधरी के विरुद्ध बिहार मधनिषेध संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत गिरियक(कतरीसराय) थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में विनोद चौधरी को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    दरवेशपुरा निवासी राजकुमार पंडित के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध उत्पाद संशोधित अधिनियम/भादवि के अंतर्गत गिरियक (कतरी सराय)थाना में दो अलग -अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में राजकुमार पंडित को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में  दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बरछीबिगहा,गिरियक निवासी प्रभात कुमार  के विरुद्ध भादवि एवं शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में प्रभात कुमार को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र के किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    गोंगरीपर,थाना-मानपुर निवासी बौधा यादव  के विरूद्ध भादवि एवं बिहार मद्यनिषेध संशोधित अधिनियम के अंतर्गत मानपुर थाना में 6 अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बौधा यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार  को हिलसा थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    अस्थावां निवासी मुकेश यादव के विरुद्ध भादवि एवं आर्म्स एक्ट के तहत अस्थावां थाना में सात अलग अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में मुकेश यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    अस्थावां निवासी गोपाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में गोपाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस से बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    गिरियक बिगहा निवासी कुणाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में कुणाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण वक्त बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी लल्लू यादव, पिता- विजय यादव के विरुद्ध भादवि अंतर्गत गिरियक थाना में कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में लल्लू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    घोड़ाकटोरा निवासी दिनेश कुमार उर्फ सागर के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में दिनेश कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी सूरज कुमार के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो एवं कतरीसराय थाना में एक कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में सूरज कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सरमेरा थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी अरविंद यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में अरविंद यादव को 3 माह  तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    घोड़ाकटोरा निवासी लालू यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में लालू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बाहवलपुर निवासी जितेंद्र यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में जितेंद्र यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    रघु बिगहा निवासी पवन कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक,लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में पवन कुमार को  3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    दाहाघाट निवासी राकेश कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक, लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में  राकेश कुमार को 3  माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता  होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

  • इसलामपुर प्रखंड प्रशिक्षण भवन में मेगा लीगल कैंप का आयोजन

    इसलामपुर (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला विधिक सेवा प्राधिकार बिहार शरीफ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जागरूकता अभियान को सफल बनाने को लेकर प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में मेगा कैम्प लीगल का आयोजन किया गया।

    Mega legal camp organized in Islampur block training buildingइस दौरान अधिवक्ता अमित कुमार ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम के परिभाषा और दंड अविष्कार निवारण हेतु मेगा कैम्प का आयोजन किया गया है।

    उन्होंने कहा कि वेश्यावृति पर और नाबालिग बालक एंव बालिका के शोषण पर रोक लगाना है। यदि इस प्रकार की पहली बार गलती करने पर 1 वर्ष की सजा और 2  हजार जुर्माना एवं दूसरी बार गलती किए जाने पर 2 हजार जुर्माना और 5 से 7 वर्ष तक सजा हो सकता है।

    वहीं पीएलवी आलोक कुमार ने बताया कि इसके माध्यम से कानूनी जागरूकता और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करके बंचितों के बीच खाई पाटने के लिए अखिल भारतीय अभियान और दूसरा हक भी तो है।

    उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है और जेल एंव बाल देखभाल संस्थानों मे बंद व्यक्तियों को वुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह जिला में 17 से 19 नम्वर तक चलंत लोक आदलत का आयोजन किया जाएगा। जिसमे विभिन्न प्रकार के मामलो का निष्पादन किया जाएगा।Mega legal camp organized in Islampur block training building 1

    इस अदालत के माध्यम से कमजोर व्यक्ति असहाय, वुजुर्ग, आपदा पीड़ित, महिला, वच्चे, या निम्न आय वाले व्यक्ति इत्यादि किसी का भी न्यायालय में मामला चल रहा है। और पैसो के अभाव में अधिवक्ता रखने में असमर्थ है। न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपसी सुलह समझौत के अधार पर किसी भी प्रकार की समस्या को लोक अदालत मे लाकर निपटारा करा सकते है। जैसे वैंक ऋण,विजली विल, माप तौल, मनरेगा, भू अर्जन, वाहन दुर्घटना क्लेम, आदि छोटे मामले को निष्पादन किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि और 19 नबंवर को हिलसा अनुमंडल से जुड़े सभी थाना के मामलों का निष्पादन ब्लॉक कैम्पस हिलसा में होगा।

    इस मौके पर बीडीओ चंदन कुमार, सीओ अनुज कुमार, सीडीपीओ अनीता चौधरी, राजस्व पदाधिकारी अजीत कुमार, राजस्वकर्मी इंद्रजीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डा. वालमिकी प्रसाद, मुखियागण, सरपंच, पंचायत सचिव, विकास मित्र, महिला पर्यवेक्षका, कचहरी सचिव, न्याय सचिव, आदि विभिन्न विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे।

    • बिहार शरीफ में पढ़ाई के नाम पर करते थे चोरी-छिनतई, 5 नाबालिग समेत 8 बदमाश धराए
    • सेवा, शिक्षा और साधना का धंधा कर भूमिहीन दलित परिवारों को बेघर करता वीरायतन
    • अवैध वसूली रोकने गई पुलिस गश्ती दल पर रोड़ेबाजी, वाहन क्षतिग्रस्त, दारोगा समेत कई चोटिल
    • राजगीर में नवनिर्मित विशाल गुरुद्वारा के दर्शन के लिए विदेशों से पहुंच रहे श्रद्धालु
    • इसलामपुरः साला ने की थी श्रृंगार दुकान में चोरी, बहू ने अंडकोष में घोपा चाकू

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  • इसलामपुर प्रखंड प्रशिक्षण भवन में मेगा लीगल कैंप का आयोजन – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    इसलामपुर (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला विधिक सेवा प्राधिकार बिहार शरीफ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जागरूकता अभियान को सफल बनाने को लेकर प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में मेगा कैम्प लीगल का आयोजन किया गया।

    Mega legal camp organized in Islampur block training buildingइस दौरान अधिवक्ता अमित कुमार ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम के परिभाषा और दंड अविष्कार निवारण हेतु मेगा कैम्प का आयोजन किया गया है।

    उन्होंने कहा कि वेश्यावृति पर और नाबालिग बालक एंव बालिका के शोषण पर रोक लगाना है। यदि इस प्रकार की पहली बार गलती करने पर 1 वर्ष की सजा और 2  हजार जुर्माना एवं दूसरी बार गलती किए जाने पर 2 हजार जुर्माना और 5 से 7 वर्ष तक सजा हो सकता है।

    वहीं पीएलवी आलोक कुमार ने बताया कि इसके माध्यम से कानूनी जागरूकता और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करके बंचितों के बीच खाई पाटने के लिए अखिल भारतीय अभियान और दूसरा हक भी तो है।

    उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है और जेल एंव बाल देखभाल संस्थानों मे बंद व्यक्तियों को वुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह जिला में 17 से 19 नम्वर तक चलंत लोक आदलत का आयोजन किया जाएगा। जिसमे विभिन्न प्रकार के मामलो का निष्पादन किया जाएगा।Mega legal camp organized in Islampur block training building 1

    इस अदालत के माध्यम से कमजोर व्यक्ति असहाय, वुजुर्ग, आपदा पीड़ित, महिला, वच्चे, या निम्न आय वाले व्यक्ति इत्यादि किसी का भी न्यायालय में मामला चल रहा है। और पैसो के अभाव में अधिवक्ता रखने में असमर्थ है। न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपसी सुलह समझौत के अधार पर किसी भी प्रकार की समस्या को लोक अदालत मे लाकर निपटारा करा सकते है। जैसे वैंक ऋण,विजली विल, माप तौल, मनरेगा, भू अर्जन, वाहन दुर्घटना क्लेम, आदि छोटे मामले को निष्पादन किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि और 19 नबंवर को हिलसा अनुमंडल से जुड़े सभी थाना के मामलों का निष्पादन ब्लॉक कैम्पस हिलसा में होगा।

    इस मौके पर बीडीओ चंदन कुमार, सीओ अनुज कुमार, सीडीपीओ अनीता चौधरी, राजस्व पदाधिकारी अजीत कुमार, राजस्वकर्मी इंद्रजीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डा. वालमिकी प्रसाद, मुखियागण, सरपंच, पंचायत सचिव, विकास मित्र, महिला पर्यवेक्षका, कचहरी सचिव, न्याय सचिव, आदि विभिन्न विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे।

  • बिहार शरीफ में पढ़ाई के नाम पर करते थे चोरी-छिनतई, 5 नाबालिग समेत 8 बदमाश धराए

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। लहेरी थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी-पीर पहाड़ी मोहल्ला स्थित सतेंद्र पंडित के मकान से हथियार के साथ 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जिनमें 5 नाबालिग छात्र भी शामिल हैं।

    ये सारे बदमाश पढ़ाई के नाम पर शहर में रहते थे और चोरी, बाइक चोरी व छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। उनके पास से तीन देसी कट्टा, 8 कारतूस, 5 मोबाइल, ताला तोड़ने का औजार और चोरी की दो बाइक बरामद की गयी है।

    सदर डीएसपी डॉ. शिवली नोमानी के अनुसार शनिवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली थी एक मकान में कुछ अपराधकर्मी हथियार से लैश होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं।

    वरीय पदाधिकारियों को सूचना देने के बाद, पुलिस अधीक्षक नालंदा के निर्देशन में लहेरी थानाध्यक्ष एवं आसूचना इकाई के पदाधिकारी एवं कर्मियों की एक विशेष टीम के द्वारा तत्क्षण कार्रवाई की गई एवं पीर पहाड़ी क्षेत्र स्थित सतेंद्र पंडित की मकान की घेराबंदी की गई।

    इसके बाद पुलिस के द्वारा अंतरजिला गिरोह के 8 अपराध कर्मियों को लोडेड हथियार, गोली के साथ चोरी किए गए मोटरसाइकिल एवं अपराधिक घटनाओं में प्रयोग किए जाने वाले औजार के साथ मौका ए वारदात से बरामद किया गया। जिनमें 5 नाबालिग हैं। बिहारशरीफ में पढ़ाई के बहाने रहकर ये लोग लूट,चोरी जैसी घटनाओ को अंजाम देते थे।

    डीएसपी के अनुसार गिरफ्त में आए अभ्युक्तों का अपराधिक इतिहास भी पाया गया है। बरामद हुए हथियार एवं अन्य सामानों के संबंध में अलग से लहेरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी गई है।

    गिरफ्तार अभियुक्तों से गहराई से पूछताछ करने के संदर्भ में कई मोटरसाइकिल चोरी एवं अन्य अपराधिक घटनाओं का उद्भेदन भी हुआ है। वह अन्य घटित घटना में इन लोगों की संलिप्तता के संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है।

    क्या क्या हुआ बरामदः 03 देसी पिस्तौल, 08 जिंदा कारतूस, 05 मोबाइल सेट, 01 रेती लोहा काटने वाला, 01 ताला तोड़ने वाला औजार, चोरी किया गया 02 मोटरसाइकिल।

    कौन-कौन हुआ गिरफ्तारः गिरफ्तार अभ्युक्तो में नालंदा जिला अंतर्गत मानपुर थाना क्षेत्र के हरगांव गांव निवासी कैलाश पासवान का पुत्र राजा कुमार, संजय प्रसाद का पुत्र जितेंद्र कुमार, राजगीर थाना क्षेत्र के नई पोखर रसलपुर गांव निवासी उमेश भारती का पुत्र मिथुन कुमार शामिल है।

    छापेमारी में कौन कौन हुए शामिलः छापेमारी टीम में सदर डीएसपी डॉ शिब्ली नोमानी के अलावे, लहेरी थानाध्यक्ष सुबोध कुमार, दरोगा पंकज कुमार, डीआईयू प्रभारी चंदन कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मी शामिल रही।

     

    • सेवा, शिक्षा और साधना का धंधा कर भूमिहीन दलित परिवारों को बेघर करता वीरायतन
    • अवैध वसूली रोकने गई पुलिस गश्ती दल पर रोड़ेबाजी, वाहन क्षतिग्रस्त, दारोगा समेत कई चोटिल
    • राजगीर में नवनिर्मित विशाल गुरुद्वारा के दर्शन के लिए विदेशों से पहुंच रहे श्रद्धालु
    • इसलामपुरः साला ने की थी श्रृंगार दुकान में चोरी, बहू ने अंडकोष में घोपा चाकू
    • नालंदा के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 3 युवकों के संदेहास्पद स्थिति में शव मिले

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