Category: प्रशासन

  • जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण न्यास समिति की बैठक – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    54 सज़ावार बंदियों द्वारा अर्जित पारिश्रमिक राशि में से कटौती किये गए अंश की राशि का भुगतान संबंधित बंदी के अपराध से पीड़ित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को करने की हुई अनुशंसा…

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार अपराध पीड़ित कल्याण न्यास नियमावली 2013 में निहित प्रावधान के आलोक में जिला स्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण न्यास समिति की बैठक जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में शुक्रवार संध्या में की गई।

    समिति द्वारा मंडल कारा बिहार शरीफ के 30 तथा उपकारा हिलसा के 24 सजावार बंदियों के अपराध से पीड़ित व्यक्ति/ उत्तराधिकारी को संबंधित बंदी द्वारा अर्जित पारिश्रमिक राशि में से कटौती किए गए अंश की राशि का भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

    समिति की अनुशंसा कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) को अग्रसारित किया गया। अनुशंसा के आलोक में राशि प्राप्त होने पर जिला प्रधान प्रोवेशन पदाधिकारी द्वारा संबंधित पीड़ित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाएगा।

    मंडल कारा बिहारशरीफ के 30 सज़ावार बंदियों के अपराध से पीड़ित व्यक्ति/उत्तराधिकारी के लिए 6 लाख 13 हजार 73 रुपए एवं उपकार हिलसा के 24 सजावार बंदियों के अपराध से पीड़ित व्यक्ति/उत्तराधिकारी के लिए एक लाख अठासी हजार सन्तानवे रुपए भुगतान की अनुशंसा समिति द्वारा की गई है।

    बैठक में समिति के सदस्य सचिव अधीक्षक मंडल कारा बिहार शरीफ, अधीक्षक उपकारा हिलसा, जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी प्रधान/ वरीय प्रोबेशन पदाधिकारी उपस्थित थे।

     

  • उद्योग निदेशक ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैंकर्स एवं लाभार्थियों के साथ की समीक्षा बैठक – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    “नालंदा जिला में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बैंकों द्वारा त्वरित सहयोग में कमी के कारण योजना के लाभार्थियों के उद्यम को फलीभूत होने में अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ता है। विभिन्न योजनाओं के तहत उद्यम स्थापना के लिए अधिक से अधिक आवेदन सृजित हो तथा आवेदकों को समय से बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा मिले….

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। इसी उद्देश्य से निदेशक उद्योग पंकज दीक्षित ने हरदेव भवन सभागार में संबंधित पदाधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों एवं विभिन्न योजना के लाभुको/ संभावित आवेदकों के साथ बैठक किया।

    बैठक में बिचाली व्यवसाय से जुड़े/व्यवसाय के इच्छुक व्यवसायियों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम , प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना सहित अन्य योजनाओं  के तहत बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

    बिचाली व्यवसाय से जुड़े 120 आवेदनों में से अभी तक बैंकों द्वारा 37 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं तथा 29 आवेदन अस्वीकृत किया गया। अभी भी बैंक के पास 54 आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया हेतु लंबित हैं।

    पंजाब नेशनल बैंक के पास 21 तथा भारतीय स्टेट बैंक के पास 21 सर्वाधिक आवेदन लंबित हैं। इन आवेदनों का  निष्पादन शुक्रवार तक सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित बैंक के प्रतिनिधियों को दिया गया। स्वीकृति प्राप्त आवेदकों को अविलंब ऋण की राशि का भुगतान करने का निदेश बैंकर्स को दिया गया।

    प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंकों को 768 आवेदन भेजे गए जिनमें से 154 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। विभिन्न कारणों से 515 आवेदन बैंकों द्वारा वापस किए गए हैं। वर्तमान में बैंक के पास 109 आवेदन लंबित हैं। इन सभी लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।

    आवेदक/लाभार्थी तथा बैंकों के बीच सहयोग एवं समन्वय के लिए विभिन्न उद्योग विस्तार पदाधिकारियों एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को अलग-अलग प्रखंडों के लिए जिम्मेवारी दी गई है। इन्हें आवेदन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग के साथ साथ आवेदन की त्रुटियों को दूर करने हेतु कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

    बैंकों को अपने स्तर से भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन सृजित करने को कहा गया। प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम दो आवेदकों का वित्तपोषण सुनिश्चित करने को कहा गया।

    इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों में से सर्वाधिक आवेदन केनरा बैंक (लगभग 92%)तथा बैंक ऑफ बड़ौदा (लगभग 81%)  द्वारा वापस किया गया है। संबंधित बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधकों को बैंक की शाखावार वापस किए गए आवेदनों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

    प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह एवं सहकारिता द्वारा बैंक क्रेडिट के लिए पहुंच क्षमता को बढ़ाकर सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता निर्माण करना है।

    इस योजना के तहत विभिन्न बैंकों को 72 आवेदन भेजे गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक को 17, पंजाब नेशनल बैंक को 8, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को 25 तथा बैंक ऑफ इंडिया को 6 आवेदन प्राप्त है। अन्य बैंकों के पास भी प्राप्त आवेदन लंबित हैं।

    अभी तक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 3 आवेदकों का वित्तपोषण किया गया है। सभी बैंकों को भेजे गए आवेदनों का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने को कहा गया।

    मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 470 आवेदन सृजित किए गए जिनमें से 452 को प्रथम किस्त 136 को द्वितीय किस्त तथा 5 को तृतीय किस्त की राशि उपलब्ध कराई गई है। लाभुकों को द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि के भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

    मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत कन्हैया गंज झूला क्लस्टर, सिलव में खाजा क्लस्टर तथा मोरा तालाब में फुटवेयर क्लस्टर की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

    कन्हैया गंज झूला कलस्टर में सभी आवश्यक मशीनरी आ चुका है। आगामी 15 से 20 दिनों में इन मशीनों के इंस्टॉलेशन का कार्य पूरा किया जा सकेगा। उद्योग निदेशक ने 15 दिसंबर तक इस क्लस्टर को कार्यरत बनाने हेतु प्रयास करने को कहा।

    मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर के लिए 10 अन्य समूह की पहचान की गई है। जिला नवप्रवर्तन योजना के तहत भी रेडीमेड गारमेंट, बिजली के स्विच एवं बोर्ड, विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र आदि से संबंधित उद्यम स्थापित करने वाले लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। इनके उद्यम को और आगे बढ़ाने के लिए भी आवश्यक वित्तपोषण सुनिश्चित करते रहने को कहा गया।

    जिला में कृषि, जीविका, पशुपालन, गव्य विकास तथा जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से क्रियाशील उद्यमियों तथा संभावना पूर्ण उद्यमियों को अलग-अलग श्रेणियों में सूचीबद्ध किया जा रहा है। इन उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने या उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से आवश्यक क्रेडिट लिंकेज के लिए कार्रवाई की जाएगी।

    प्रगतिशील एवं संभावना पूर्ण उद्यमियों को आवश्यक क्रेडिट लिंकेज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी सभी बैंकर्स को उदारता पूर्वक आगे आने को कहा गया।

    श्री दीक्षित ने बैठक में उपस्थित विभिन्न योजना के लाभार्थियों से उनके उद्यम की वर्तमान स्थिति तथा उद्यम से होने वाले आय के बारे में भी जानकारी ली। उद्यम को और आगे ले जाने के लिए  उनकी आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी ली गई तथा संबंधित पदाधिकारी एवं बैंक को इसके लिए ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

    बैठक में उपस्थित जीविका दीदियों से भी उनके व्यवसाय एवं आगे की आवश्यकताओं के बारे में एक-एक कर जानकारी ली गई। इस संदर्भ में निकटतम बैंक के माध्यम से उपयुक्त योजना अंतर्गत उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तपोषण सुनिश्चित करने को कहा गया।

    बैठक में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव, विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक प्रतिनिधि, जिला अग्रणी प्रबंधक, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, डीपीएम जीविका सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

     

  • नालंदाः 3 पंचायत सचिवों पर कारवाई की अनुशंसा, 5 लेखापाल और 7 पंचायत सचिवों का वेतन बंद, 21 लेखापाल और 30 पंचायत सचिवों को शो कॉज़ – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने सभी लेखापाल सह आईटी सहायकों के साथ की वित्तीय कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण हेतु रोस्टर वार तिथि पूर्ण होने के बावजूद कई प्रखंडों में अंकेक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

    वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरमेरा, कतरीसराय, सिलाव, इस्लामपुर, परबलपुर, बिहारशरीफ़, बेन, राजगीर एवं थरथरी प्रखण्ड में अंकेक्षण प्रतिशत 10 प्रतिशत से भी कम है।

    इन सभी प्रखंडों के लेखापाल और पंचायत सचिव से शो कॉज़ किया गया तथा निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर अंकेक्षण कार्य पूर्ण नहीं होने पर सभी कर्मियों का वेतन स्थगित करते हुए विभागीय कारवाई की जाएगी।

    सार्वजनिक कुओं के जीर्णोधार के संदर्भ मे प्रथम दृष्टया अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि प्रपत्र 1 एवं 2 के जांच रिपोर्ट को पूर्ण रूप से संधारित किए बिना ही भुगतान किया गया है।

    इसमें बिन्द, कतरीसराय, करायपरसुराय एवं चंडी प्रखण्ड के लेखापाल एवं पंचायत सचिव का वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया। सभी लेखपाल एवं पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी अभिलेखों को दुरुस्त करें।

    DPRO द्वारा बताया गया कि यदि योजनाओं में राशि के भुगतान के पूर्व यदि योजना का मापी पुस्त, मास्टर रोल, योजना के क्रियान्वयन के पूर्व एवं बाद के फोटोग्राफ, अभिश्रव इत्यादि का संधारण तथा नियमानुसार रॉयल्टी, मालिकाना फीस, श्रम सेस, जीएसटी, टीडीएस इत्यादि की कटौती सुनिश्चित नहीं की जाती है तो इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए सभी संबंधितों पर अग्रेतर कारवाई की जाएगी।

    डीपीआरओ ने Block Account Facilitators को निर्देश दिया कि 15वीं वित आयोग की योजना के संदर्भ में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दिख रहे ऑनलाइन कैशबुक एवं बैंक पासबुक का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा अनियमितता पाए जाने पर लिखित रूप से सूचित करें। Block Account Facilitators ऐसे सभी transactions की सूची बनाएंगे ताकि सभी संबंधितों पर कारवाई की जा सके।

    समीक्षा में यह भी पाया गया कि हरनौत प्रखण्ड के पचौरा पंचायत के लेखापाल नवनीत कुमारी द्वारा 15वीं वित आयोग द्वारा टाइड मद में प्राप्त राशि को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अनटाइड मद में प्रविष्टि कर दिया गया, जिससे टाइड मद से क्रियान्वित योजनाओं के भुगतान में समस्या आ रही है। शो कॉज़ के साथ ही इनका वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया।

    रहुई प्रखण्ड के हवनपूरा पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव उपेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध सार्वजनिक कुआं जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किए बिना राशि की अग्रिम निकासी, 14वीं वित मद से क्रियान्वित 2 योजनाओं में क्रमशः 1,22,170 एवं 4,75000 रुपए की अग्रिम निकासी के आलोक में प्रपत्र “क” गठित कर विभागीय कारवाई प्रारंभ की गई।

    सिलाव प्रखण्ड के नानन्द पंचायत के पंचायत सचिव अरविन्द कुमार के विरुद्ध पंचायत सरकार भवन निर्माण में 14 लाख रुपये की अग्रिम निकासी एवं पंचायत सचिव सतीश चन्द्र सिन्हा के विरुद्ध मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने एवं किसी भी समीक्षात्मक बैठक में भाग नहीं लेने के आलोक में प्रपत्र “क” गठित कर विभागीय कारवाई प्रारंभ की जाएगी।

    डीपीआरओ ने बताया कि विभागीय योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन, अंकेक्षण एवं प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की उपलब्धि के आधार पर ही विभाग की छवि परिलक्षित होती है, अतः इन कार्यों में नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए लापरवाही बरतने वाले लेखपालों एवं पंचायत सचिवों पर कारवाई की जाएगी।

    साथ ही, लेखापालों एवं पंचायत सचिवों के कार्य आधारित ग्रेडिंग कर रैंकिंग की जाएगी तथा लगातार खराब प्रदर्शन करने वालों पर नियमानुसार अपेक्षित कारवाई की जाएगी।

    कार्य दायित्व एवं ग्रेडिंग का प्रतिशत:

    1. ऑडिट की पूर्णता का प्रतिशत – 30 प्रतिशत
    2. प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रतिशत – 30 प्रतिशत
    3. ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में तकनीकी सहयोग – 20 प्रतिशत
    4. ग्राम पंचायतों के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराए गए राशि का प्रतिशत एवं अभिलेख संधारण – 20 प्रतिशत
  • राजगीरः चलंत लोक अदालत में निपटाए गए 99 सुलहनीय वाद – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार वर्ष 2022 का चलंत लोक अदालत के लिए दिनांक 18 नवंबर 22 को अनुमंडल कार्यालय राजगीर में आयोजन किया गया।

    Rajgir 99 conciliatory cases settled in Chalant Lok Adalat 1इस अदालत में मुहम्मद हसमुद्दीन अंसारी, जिला एवम सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष और श्री संतोष कुमार गुप्ता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सह प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा के निर्देशन में श्री देवेन्द्र प्रसाद केशरी, सेवानिर्वित प्रधान न्यायाधीश ने न्यायिक सदस्य के रूप में चलंत लोक अदालत के बेंच का संचालन किया गया।

    इस अदालत में बैंक ऋण के 19 मामलों का निपटारा किया गया जिसमे समझौते की राशि लगभग 10 लाख रुपए थी। दाखिल खारिज के कुल 143 में, 107 Cr PC ke 35 , 144 Cr.P.C ke 33 मामले निपटाए गया। इसके अतरिक्त बैंक, बिजली बिल, पानी , आपदा प्रबंधन के 12 मामले भी निपटाए गए।

    इस मौके पर चलंत लोक अदालत के बेंच पर प्रतिनियुक्ति गैर न्यायिक सदस्य के रूप में श्री चन्द्र भूषण झा और श्री राकेश कुमार उपस्थित थे।

    बेंच में सहयोग के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सहायक मुहम्मद आतिफ, कौशल और पीएलवी के रूप में रवि कुमार ने सहयोग किया।

    वहीं दिनांक 19 नवंबर 22 को चलंत लोक अदालत की कार्यवाही प्रखण्ड कार्यालय, हिलसा में आयोजित की जायेगी, जहां हिलसा अनुमंडल अंतर्गत सभी का निपटारा किया जायेगा। आम जनों को सुचित किया जाता है की वे अपने मामले के निपटारा के लिए उपस्थित रहे।

  • डीएम ने बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए कई अहम निर्देश – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिलाधिकारी  शशांक शुभंकर ने आज नगर निगम बिहारशरीफ में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।

    समीक्षोपरांत पाया गया कि हर घर नल का जल के तहत अमरूत योजना के फेज दो अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में 41 बोरिंग कराया गया है। लगभग 340 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का कार्य कराया गया है। नगर क्षेत्र के 39524 घरों में पाइपलाइन कनेक्शन दिया गया है। 6 जल मीनार में से 5 क्रियाशील हो चुके हैं।

    जिलाधिकारी ने पुराने नगर निगम क्षेत्र के बचे हुए घरों में पाइप लाइन कनेक्शन का कार्य तेजी  से कराने तथा नव विस्तारित नगर निगम क्षेत्र के घरों में भी पाइपलाइन कनेक्शन देने हेतु कार्रवाई करने को कहा।

    शहरी क्षेत्रों में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में 3956 घरों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। जमीन की उपलब्धता के आधार पर 1234 लाभुकों को गृह निर्माण हेतु कार्य आदेश दिया गया है।

    इनमें से 1183 लाभुकों को प्रथम क़िस्त, 1087  को द्वितीय किस्त तथा 697 लाभुकों को तृतीय किश्त की सम्पूर्ण राशि का भुगतान निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर किया गया है। अब तक 697 घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। लाभुकों को लगभग 20 करोड़ 65 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

    नगर निगम क्षेत्र में साफ-सफाई के बारे में बताया गया कि नाइट शिफ्ट में साफ सफाई का कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है। दिन में यह कार्य नगर निगम द्वारा दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर सफाई कर्मियों द्वारा कराया जा रहा है।

    सभी सफाई कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी  पोर्टेबल बायोमैट्रिक डिवाइस के माध्यम से सुनिश्चित कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है। सफाई कार्यों के लिए नगर निगम में 150 ट्राई साइकिल, 150 पुशकार्ट, 45 ऑटो टिपर, 12 ट्रैक्टर , 3 कॉम्पैक्टर,4 रोबोट,2 जेसीबी तथा एक सुपर सकर मशीन उपलब्ध है।

    नगर निगम क्षेत्र में दो स्थलों पर शवदाह गृह के निर्माण के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। वार्ड नंबर 23 के कोहनासराय में दो लकड़ी पर आधारित तथा एक विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के लिए बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से निविदा की कार्रवाई की जा रही है।

    नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मौजा सलेमपुर 17 नंबर में भी दो लकड़ी आधारित तथा एक विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अनापत्ति प्राप्त होते ही यहां भी कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

    नगर निगम में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित मामले के निष्पादन के लिए स्थापना उप समाहर्ता से मंतव्य प्राप्त कर विभागीय निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

    इस समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त, सिटी मैनेजर एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

  • जिलाधिकारी ने राजगीर महोत्सव की तैयारी को लेकर आरआईसीसी में की बैठक – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। पर्यटन विभाग के सौजन्य से जिला प्रशासन नालंदा द्वारा तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि में किया जा रहा है। आयोजन की  अवधि के संदर्भ में पर्यटन विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है। महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर पूर्व से तैयारी की जा रही है।

    District Magistrate held a meeting in RICC regarding the preparation of Rajgir Festival 1जिलाधिकारी द्वारा महोत्सव से संबंधित अलग-अलग 32 प्रकार के कार्यों के लिए समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों से संबंधित कार्यों के लिए एक वरीय पदाधिकारी, एक नोडल पदाधिकारी एवं अन्य सहयोगी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

    महोत्सव का आयोजन आरआईसीसी एवं हॉकी ग्राउंड के बीच स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के भूखंड परिसर में कराया जाएगा।  महोत्सव के साथ-साथ सात दिवसीय ग्राम श्री मेला का भी आयोजन उसी परिसर में किया जाएगा। इसके साथ कृषि मेला,व्यंजन मेला का भी आयोजन होगा।

    इसके लिए कार्यक्रम स्थल के समतलीकरण के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर को दिया गया।

    इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु कलाकारों के आमंत्रण के लिए पर्यटन विभाग के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर सात प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। खेलों का आयोजन नवोदय विद्यालय के मैदान में कराया जाएगा।

    इसके साथ ही तांगा सज्जा, पालकी सज्जा, महिला महोत्सव, दंगल आदि का भी आयोजन किया जाएगा। सभी संबंधित पदाधिकारियों को उनसे संबंधित कार्यों/तैयारियों को निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

    इस अवसर पर राजगीर में निकाले जाने वाले सद्भावना मार्च के लिए अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को सभी संबंधित समूह के साथ बैठक कर पूर्व तैयारी करने को कहा गए।

    बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित विभिन्न गठित समितियों के नोडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

  • जिलाधिकारी ने राजगीर महोत्सव की तैयारी को लेकर आरआईसीसी में की बैठक

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। पर्यटन विभाग के सौजन्य से जिला प्रशासन नालंदा द्वारा तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर की अवधि में किया जा रहा है। आयोजन की  अवधि के संदर्भ में पर्यटन विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है। महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर पूर्व से तैयारी की जा रही है।

    District Magistrate held a meeting in RICC regarding the preparation of Rajgir Festival 1जिलाधिकारी द्वारा महोत्सव से संबंधित अलग-अलग 32 प्रकार के कार्यों के लिए समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों से संबंधित कार्यों के लिए एक वरीय पदाधिकारी, एक नोडल पदाधिकारी एवं अन्य सहयोगी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

    महोत्सव का आयोजन आरआईसीसी एवं हॉकी ग्राउंड के बीच स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के भूखंड परिसर में कराया जाएगा।  महोत्सव के साथ-साथ सात दिवसीय ग्राम श्री मेला का भी आयोजन उसी परिसर में किया जाएगा। इसके साथ कृषि मेला,व्यंजन मेला का भी आयोजन होगा।

    इसके लिए कार्यक्रम स्थल के समतलीकरण के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर को दिया गया।

    इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु कलाकारों के आमंत्रण के लिए पर्यटन विभाग के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर सात प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। खेलों का आयोजन नवोदय विद्यालय के मैदान में कराया जाएगा।

    इसके साथ ही तांगा सज्जा, पालकी सज्जा, महिला महोत्सव, दंगल आदि का भी आयोजन किया जाएगा। सभी संबंधित पदाधिकारियों को उनसे संबंधित कार्यों/तैयारियों को निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

    इस अवसर पर राजगीर में निकाले जाने वाले सद्भावना मार्च के लिए अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को सभी संबंधित समूह के साथ बैठक कर पूर्व तैयारी करने को कहा गए।

    बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता सहित विभिन्न गठित समितियों के नोडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

    • गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत 20 नवंबर तक राजगीर नगर क्षेत्र के सभी संस्थानों को पीएचईडी देगा कनेक्शन
    • जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए
    • इसलामपुर प्रखंड प्रशिक्षण भवन में मेगा लीगल कैंप का आयोजन
    • बिहार शरीफ में पढ़ाई के नाम पर करते थे चोरी-छिनतई, 5 नाबालिग समेत 8 बदमाश धराए
    • सेवा, शिक्षा और साधना का धंधा कर भूमिहीन दलित परिवारों को बेघर करता वीरायतन

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  • गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत 20 नवंबर तक राजगीर नगर क्षेत्र के सभी संस्थानों को पीएचईडी देगा कनेक्शन – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत राजगीर नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के साथ ही भूगर्भ जल पर निर्भरता को समाप्त करना है।

    इस योजना के माध्यम से राजगीर नगर क्षेत्र के सभी घरों में जल आपूर्ति की जानी है। इसके साथ ही राजगीर के सभी होटलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों में भी जलापूर्ति की जाएगी।

    इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज आरआईसीसी सभागार में राजगीर के होटल संचालकों शैक्षणिक संस्थानों अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

    राजगीर में 86 होटलों में जल आपूर्ति की जानी है। इसके लिए होटल प्रबंधन द्वारा जल भंडारण हेतु संप/टैंक की व्यवस्था की जानी है। वर्तमान में 8 होटलों में अंडर ग्राउंड संप तैयार है। अन्य होटलों को भी सम्प या वैकल्पिक ग्राउंड टैंक की व्यवस्था करनी होगी।

    सभी होटलों में 20 नवंबर तक पाइप लाइन कनेक्शन देने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को दिया गया। इसके साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल एवं अन्य संस्थानों को भी 20 नवंबर तक पाइप लाइन कनेक्शन से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।

    इस योजना के तहत संप/टैंक में जलापूर्ति की जाएगी। जहां से मोटर के माध्यम से संचालक ओवरहेड टैंक में पानी को ले जा सकेंगे। पेयजल आपूर्ति की पाइप में मोटर लगाना प्रतिबंधित है। सभी संस्थानों को जल भंडारण के लिए तत्काल उपयुक्त क्षमता के टैंक की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

    कार्यपालक अभियंता पीएचईडी द्वारा बताया गया कि राजगीर नगर क्षेत्र के पुराने वार्डों में लगभग 190 घरों में कनेक्शन दिया जाना शेष है।जिलाधिकारी ने 20 नवंबर तक इन सभी घरों को कनेक्शन से आच्छादित करने का निर्देश दिया।

    पुलिस एकेडमी एवं नालंदा विश्वविद्यालय में भी इस योजना के माध्यम से जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन पहुंचाया जा चुका है, शेष कार्य को भी दो-तीन दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

    इस बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, भूमि सुधार उप समाहर्ता राजगीर, कार्यपालक अभियंता जल संसाधन / पीएचईडी, अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, विभिन्न होटलों के संचालक, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, अस्पतालों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

  • गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत 20 नवंबर तक राजगीर नगर क्षेत्र के सभी संस्थानों को पीएचईडी देगा कनेक्शन

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत राजगीर नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के साथ ही भूगर्भ जल पर निर्भरता को समाप्त करना है।

    इस योजना के माध्यम से राजगीर नगर क्षेत्र के सभी घरों में जल आपूर्ति की जानी है। इसके साथ ही राजगीर के सभी होटलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों में भी जलापूर्ति की जाएगी।

    इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज आरआईसीसी सभागार में राजगीर के होटल संचालकों शैक्षणिक संस्थानों अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

    राजगीर में 86 होटलों में जल आपूर्ति की जानी है। इसके लिए होटल प्रबंधन द्वारा जल भंडारण हेतु संप/टैंक की व्यवस्था की जानी है। वर्तमान में 8 होटलों में अंडर ग्राउंड संप तैयार है। अन्य होटलों को भी सम्प या वैकल्पिक ग्राउंड टैंक की व्यवस्था करनी होगी।

    सभी होटलों में 20 नवंबर तक पाइप लाइन कनेक्शन देने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को दिया गया। इसके साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल एवं अन्य संस्थानों को भी 20 नवंबर तक पाइप लाइन कनेक्शन से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।

    इस योजना के तहत संप/टैंक में जलापूर्ति की जाएगी। जहां से मोटर के माध्यम से संचालक ओवरहेड टैंक में पानी को ले जा सकेंगे। पेयजल आपूर्ति की पाइप में मोटर लगाना प्रतिबंधित है। सभी संस्थानों को जल भंडारण के लिए तत्काल उपयुक्त क्षमता के टैंक की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

    कार्यपालक अभियंता पीएचईडी द्वारा बताया गया कि राजगीर नगर क्षेत्र के पुराने वार्डों में लगभग 190 घरों में कनेक्शन दिया जाना शेष है।जिलाधिकारी ने 20 नवंबर तक इन सभी घरों को कनेक्शन से आच्छादित करने का निर्देश दिया।

    पुलिस एकेडमी एवं नालंदा विश्वविद्यालय में भी इस योजना के माध्यम से जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन पहुंचाया जा चुका है, शेष कार्य को भी दो-तीन दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

    इस बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, भूमि सुधार उप समाहर्ता राजगीर, कार्यपालक अभियंता जल संसाधन / पीएचईडी, अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, विभिन्न होटलों के संचालक, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, अस्पतालों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

    • जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए
    • इसलामपुर प्रखंड प्रशिक्षण भवन में मेगा लीगल कैंप का आयोजन
    • बिहार शरीफ में पढ़ाई के नाम पर करते थे चोरी-छिनतई, 5 नाबालिग समेत 8 बदमाश धराए
    • सेवा, शिक्षा और साधना का धंधा कर भूमिहीन दलित परिवारों को बेघर करता वीरायतन
    • अवैध वसूली रोकने गई पुलिस गश्ती दल पर रोड़ेबाजी, वाहन क्षतिग्रस्त, दारोगा समेत कई चोटिल

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  • जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। अपराधिक कार्य एवं शराब अवैध कारोबार में आदतन संलिप्त जिला के 17 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है।

    अस्थावां निवासी बुलटेन यादव  के विरुद्ध बिहार  मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बुलटेन यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से  बाहर जाएंगे।

    कृपागंज,वेन निवासी बमबम सिंह  के विरूद्ध अनुसूचित जाति /जनजाति निरोध अधिनियम/ बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत बेन थाना में तीन तथा इस्लामपुर थाना में एक कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बमबम सिंह को तीन माह तक उपस्थिति प्रत्येक सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    मैरा,गिरियक निवासी विनोद चौधरी के विरुद्ध बिहार मधनिषेध संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत गिरियक(कतरीसराय) थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में विनोद चौधरी को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    दरवेशपुरा निवासी राजकुमार पंडित के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध उत्पाद संशोधित अधिनियम/भादवि के अंतर्गत गिरियक (कतरी सराय)थाना में दो अलग -अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में राजकुमार पंडित को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में  दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बरछीबिगहा,गिरियक निवासी प्रभात कुमार  के विरुद्ध भादवि एवं शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में प्रभात कुमार को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र के किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    गोंगरीपर,थाना-मानपुर निवासी बौधा यादव  के विरूद्ध भादवि एवं बिहार मद्यनिषेध संशोधित अधिनियम के अंतर्गत मानपुर थाना में 6 अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बौधा यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार  को हिलसा थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    अस्थावां निवासी मुकेश यादव के विरुद्ध भादवि एवं आर्म्स एक्ट के तहत अस्थावां थाना में सात अलग अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में मुकेश यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    अस्थावां निवासी गोपाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में गोपाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस से बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    गिरियक बिगहा निवासी कुणाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में कुणाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण वक्त बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी लल्लू यादव, पिता- विजय यादव के विरुद्ध भादवि अंतर्गत गिरियक थाना में कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में लल्लू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    घोड़ाकटोरा निवासी दिनेश कुमार उर्फ सागर के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में दिनेश कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी सूरज कुमार के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो एवं कतरीसराय थाना में एक कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में सूरज कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सरमेरा थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी अरविंद यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में अरविंद यादव को 3 माह  तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    घोड़ाकटोरा निवासी लालू यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में लालू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बाहवलपुर निवासी जितेंद्र यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में जितेंद्र यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    रघु बिगहा निवासी पवन कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक,लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में पवन कुमार को  3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    दाहाघाट निवासी राकेश कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक, लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में  राकेश कुमार को 3  माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता  होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।