Category: प्रशासन

  • जिलाधिकारी ने अपराधिक कार्य एवं आदतन शराब कारोबार में लिप्त इन 17 लोगों के खिलाफ लगाया सीसीए – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। अपराधिक कार्य एवं शराब अवैध कारोबार में आदतन संलिप्त जिला के 17 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है।

    अस्थावां निवासी बुलटेन यादव  के विरुद्ध बिहार  मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बुलटेन यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से  बाहर जाएंगे।

    कृपागंज,वेन निवासी बमबम सिंह  के विरूद्ध अनुसूचित जाति /जनजाति निरोध अधिनियम/ बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत बेन थाना में तीन तथा इस्लामपुर थाना में एक कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बमबम सिंह को तीन माह तक उपस्थिति प्रत्येक सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    मैरा,गिरियक निवासी विनोद चौधरी के विरुद्ध बिहार मधनिषेध संशोधित अधिनियम एवं भादवि के अंतर्गत गिरियक(कतरीसराय) थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में विनोद चौधरी को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थाना अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    दरवेशपुरा निवासी राजकुमार पंडित के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध उत्पाद संशोधित अधिनियम/भादवि के अंतर्गत गिरियक (कतरी सराय)थाना में दो अलग -अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में राजकुमार पंडित को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में  दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बरछीबिगहा,गिरियक निवासी प्रभात कुमार  के विरुद्ध भादवि एवं शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में प्रभात कुमार को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र के किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    गोंगरीपर,थाना-मानपुर निवासी बौधा यादव  के विरूद्ध भादवि एवं बिहार मद्यनिषेध संशोधित अधिनियम के अंतर्गत मानपुर थाना में 6 अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में बौधा यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार  को हिलसा थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    अस्थावां निवासी मुकेश यादव के विरुद्ध भादवि एवं आर्म्स एक्ट के तहत अस्थावां थाना में सात अलग अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में मुकेश यादव को तीन माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    अस्थावां निवासी गोपाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत अस्थावां थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में गोपाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण बस से बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    गिरियक बिगहा निवासी कुणाल यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में कुणाल यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारण वक्त बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी लल्लू यादव, पिता- विजय यादव के विरुद्ध भादवि अंतर्गत गिरियक थाना में कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में लल्लू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    घोड़ाकटोरा निवासी दिनेश कुमार उर्फ सागर के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में दिनेश कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी सूरज कुमार के विरुद्ध भादवि एवं बिहार खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम के अंतर्गत गिरियक थाना में दो एवं कतरीसराय थाना में एक कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में सूरज कुमार को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सरमेरा थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बहावलपुर निवासी अरविंद यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में अरविंद यादव को 3 माह  तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    घोड़ाकटोरा निवासी लालू यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं।

    पारित आदेश के आलोक में लालू यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    बाहवलपुर निवासी जितेंद्र यादव के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत गिरियक थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में जितेंद्र यादव को 3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    रघु बिगहा निवासी पवन कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक,लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में पवन कुमार को  3 माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

    दाहाघाट निवासी राकेश कुमार के विरुद्ध भादवि के अंतर्गत बेन थाना में एक, लहेरी थाना में एक एवं छबीलापुर थाना में एक अलग-अलग कांड दर्ज है।

    पारित आदेश के आलोक में  राकेश कुमार को 3  माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को थरथरी थाना में दर्ज करानी होगी।

    इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता  होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।

  • इसलामपुर प्रखंड प्रशिक्षण भवन में मेगा लीगल कैंप का आयोजन

    इसलामपुर (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला विधिक सेवा प्राधिकार बिहार शरीफ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जागरूकता अभियान को सफल बनाने को लेकर प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में मेगा कैम्प लीगल का आयोजन किया गया।

    Mega legal camp organized in Islampur block training buildingइस दौरान अधिवक्ता अमित कुमार ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम के परिभाषा और दंड अविष्कार निवारण हेतु मेगा कैम्प का आयोजन किया गया है।

    उन्होंने कहा कि वेश्यावृति पर और नाबालिग बालक एंव बालिका के शोषण पर रोक लगाना है। यदि इस प्रकार की पहली बार गलती करने पर 1 वर्ष की सजा और 2  हजार जुर्माना एवं दूसरी बार गलती किए जाने पर 2 हजार जुर्माना और 5 से 7 वर्ष तक सजा हो सकता है।

    वहीं पीएलवी आलोक कुमार ने बताया कि इसके माध्यम से कानूनी जागरूकता और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करके बंचितों के बीच खाई पाटने के लिए अखिल भारतीय अभियान और दूसरा हक भी तो है।

    उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है और जेल एंव बाल देखभाल संस्थानों मे बंद व्यक्तियों को वुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह जिला में 17 से 19 नम्वर तक चलंत लोक आदलत का आयोजन किया जाएगा। जिसमे विभिन्न प्रकार के मामलो का निष्पादन किया जाएगा।Mega legal camp organized in Islampur block training building 1

    इस अदालत के माध्यम से कमजोर व्यक्ति असहाय, वुजुर्ग, आपदा पीड़ित, महिला, वच्चे, या निम्न आय वाले व्यक्ति इत्यादि किसी का भी न्यायालय में मामला चल रहा है। और पैसो के अभाव में अधिवक्ता रखने में असमर्थ है। न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपसी सुलह समझौत के अधार पर किसी भी प्रकार की समस्या को लोक अदालत मे लाकर निपटारा करा सकते है। जैसे वैंक ऋण,विजली विल, माप तौल, मनरेगा, भू अर्जन, वाहन दुर्घटना क्लेम, आदि छोटे मामले को निष्पादन किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि और 19 नबंवर को हिलसा अनुमंडल से जुड़े सभी थाना के मामलों का निष्पादन ब्लॉक कैम्पस हिलसा में होगा।

    इस मौके पर बीडीओ चंदन कुमार, सीओ अनुज कुमार, सीडीपीओ अनीता चौधरी, राजस्व पदाधिकारी अजीत कुमार, राजस्वकर्मी इंद्रजीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डा. वालमिकी प्रसाद, मुखियागण, सरपंच, पंचायत सचिव, विकास मित्र, महिला पर्यवेक्षका, कचहरी सचिव, न्याय सचिव, आदि विभिन्न विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे।

    • बिहार शरीफ में पढ़ाई के नाम पर करते थे चोरी-छिनतई, 5 नाबालिग समेत 8 बदमाश धराए
    • सेवा, शिक्षा और साधना का धंधा कर भूमिहीन दलित परिवारों को बेघर करता वीरायतन
    • अवैध वसूली रोकने गई पुलिस गश्ती दल पर रोड़ेबाजी, वाहन क्षतिग्रस्त, दारोगा समेत कई चोटिल
    • राजगीर में नवनिर्मित विशाल गुरुद्वारा के दर्शन के लिए विदेशों से पहुंच रहे श्रद्धालु
    • इसलामपुरः साला ने की थी श्रृंगार दुकान में चोरी, बहू ने अंडकोष में घोपा चाकू

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  • इसलामपुर प्रखंड प्रशिक्षण भवन में मेगा लीगल कैंप का आयोजन – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    इसलामपुर (नालंदा दर्पण)। नालंदा जिला विधिक सेवा प्राधिकार बिहार शरीफ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जागरूकता अभियान को सफल बनाने को लेकर प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में मेगा कैम्प लीगल का आयोजन किया गया।

    Mega legal camp organized in Islampur block training buildingइस दौरान अधिवक्ता अमित कुमार ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम के परिभाषा और दंड अविष्कार निवारण हेतु मेगा कैम्प का आयोजन किया गया है।

    उन्होंने कहा कि वेश्यावृति पर और नाबालिग बालक एंव बालिका के शोषण पर रोक लगाना है। यदि इस प्रकार की पहली बार गलती करने पर 1 वर्ष की सजा और 2  हजार जुर्माना एवं दूसरी बार गलती किए जाने पर 2 हजार जुर्माना और 5 से 7 वर्ष तक सजा हो सकता है।

    वहीं पीएलवी आलोक कुमार ने बताया कि इसके माध्यम से कानूनी जागरूकता और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करके बंचितों के बीच खाई पाटने के लिए अखिल भारतीय अभियान और दूसरा हक भी तो है।

    उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है और जेल एंव बाल देखभाल संस्थानों मे बंद व्यक्तियों को वुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह जिला में 17 से 19 नम्वर तक चलंत लोक आदलत का आयोजन किया जाएगा। जिसमे विभिन्न प्रकार के मामलो का निष्पादन किया जाएगा।Mega legal camp organized in Islampur block training building 1

    इस अदालत के माध्यम से कमजोर व्यक्ति असहाय, वुजुर्ग, आपदा पीड़ित, महिला, वच्चे, या निम्न आय वाले व्यक्ति इत्यादि किसी का भी न्यायालय में मामला चल रहा है। और पैसो के अभाव में अधिवक्ता रखने में असमर्थ है। न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपसी सुलह समझौत के अधार पर किसी भी प्रकार की समस्या को लोक अदालत मे लाकर निपटारा करा सकते है। जैसे वैंक ऋण,विजली विल, माप तौल, मनरेगा, भू अर्जन, वाहन दुर्घटना क्लेम, आदि छोटे मामले को निष्पादन किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि और 19 नबंवर को हिलसा अनुमंडल से जुड़े सभी थाना के मामलों का निष्पादन ब्लॉक कैम्पस हिलसा में होगा।

    इस मौके पर बीडीओ चंदन कुमार, सीओ अनुज कुमार, सीडीपीओ अनीता चौधरी, राजस्व पदाधिकारी अजीत कुमार, राजस्वकर्मी इंद्रजीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डा. वालमिकी प्रसाद, मुखियागण, सरपंच, पंचायत सचिव, विकास मित्र, महिला पर्यवेक्षका, कचहरी सचिव, न्याय सचिव, आदि विभिन्न विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे।

  • सेवा, शिक्षा और साधना का धंधा कर भूमिहीन दलित परिवारों को बेघर करता वीरायतन

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच के राज्य समन्वयक डॉ अमित कुमार पासवान ने कहा कि वर्ष 2012 में नगर परिषद राजगीर के तत्कालीन  कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नगर निवेशन प्राधिकार के द्वारा अर्जित  00.61 एकड़ भूमि को  जैन धर्म की सबसे बड़ी  संस्था वीरायतन राजगीर नालन्दा के द्वारा कब्जा कर लिया गया।

    Veerayatan makes landless Dalit families homeless by doing business of service education and meditation 2इस अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए  नगर पंचायत राजगीर के पत्रांक- 631 दिनांक-21.12.2012 के द्वारा वीरायतन राजगीर को नोटिस  कर खानापूर्ति  तो की गई, लेकिन आज तक कोई भी पदाधिकारी उक्त जमीन को वीरायतन से अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाया।

    इस प्रशासनिक लापरवाही  का खामियाजा  लगभग 50 वर्षों से झोपड़ीनुमा मकान बनाकर  जीवन गुजर बसर करने वाले  दलितों की भी जमीन को जबरन कब्जा कर उसे घर से बेघर कर शोषण व अत्याचार किया जा रहा है।

    डॉ पासवान ने कहा कि नगर परिषद राजगीर की लापरवाही के कारण संस्थान के द्वारा अब भी सैकड़ो  एकड़ सरकारी जमीन को अधिग्रहण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि वीरायतन के द्वारा सरकारी भूमि पर हॉस्पिटल पूर्व से बना हुआ था, जिसमें सभी तरह के बीमारियों का इलाज के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जाता है।

    जबकि संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट -21/1860 , इनकम टैक्स अधिनियम-1961 के धारा 12ए , 80जी, 35 ऐसी एवं एफसीआरए एक्ट 1976 के अंतर्गत निबंधित है। जिसमें चैरिटी वर्क करने का प्रावधान है। उसको खानापूर्ति के लिए शुल्क को डोनेशन दिखाकर  बिहार सरकार/भारत सरकार, इंडियन जैन डोनर, विदेशी जैन डोनर, एवं आम जन मानस को ठगा जा रहा  है।

    उन्होंने बताया कि इनके द्वारा पावापुरी में तीर्थंकर महावीर विद्या मंदिर स्कूल बनाया गया है, जिसमें उच्च स्तर  का फीस रखा गया है  जिससे गरीब के बच्चे वंचित हैं। साथ ही वीरायतन राजगीर के परिसर में पूर्व से यात्रियों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस के अलावा आलीशान होटल भी बनाया गया है जिसका नाम कृपानिधि रखा गया है जिसकी बुकिंग लाखो रुपये में होती है।

    इस तरह से सेवा के नाम पर व्यापार का सिलसिला जारी है। ऐसे संस्थान का काली करतूत को आमजन मानस तक पहुंचाना समाजसेवीयों, बुद्धिजीवियों का धर्म और  कर्तव्य बनता है

    डॉ पासवान ने कहा कि नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच के द्वारा आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से पटना से लेकर राजगीर तक सैकड़ों बैनर पोस्टर के माध्यम से विरायतन की कुकृत्यो का भंडाफोड़ किया जाएगा ।

    डॉ पासवान ने कहा कि वेंडर अतिक्रमणकारी नहीं स्वरोजगारी हैं अपना छोटा -छोटा रोजगार सृजन कर पैसा कमाते हैं जिससे उसका परिवार का भरण -पोषण होता है लेकिन वीरायतन के संस्थापक आचार्य चन्दना जी महाराज एवं उनके प्रबंधक के द्वारा ऐसे लोगों को ही उजाड़ने के लिए कई तरह की साजिश रचते रहते हैं।

    डॉ पासवान ने कहा कि सेवा, शिक्षा , साधना के नाम पर धन इकट्ठा कर दलितों, पिछडो,  शोषितो, वंचितों पर अत्याचार करने वाले वीरायतन के परिसंपत्तियों की जांच करने आदि विभिन्न मांगो को लेकर 22 नवंबर से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की जाएगी।

    • अवैध वसूली रोकने गई पुलिस गश्ती दल पर रोड़ेबाजी, वाहन क्षतिग्रस्त, दारोगा समेत कई चोटिल
    • राजगीर में नवनिर्मित विशाल गुरुद्वारा के दर्शन के लिए विदेशों से पहुंच रहे श्रद्धालु
    • इसलामपुरः साला ने की थी श्रृंगार दुकान में चोरी, बहू ने अंडकोष में घोपा चाकू
    • नालंदा के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 3 युवकों के संदेहास्पद स्थिति में शव मिले
    • हिसुआ गैस सिलेंडर विस्फोट से जख्मी 5 लोगों में 4 की मौत, सरकारी सहायता की मांग

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  • सेवा, शिक्षा और साधना का धंधा कर भूमिहीन दलित परिवारों को बेघर करता वीरायतन – Nalanda Darpan – गाँव-जेवार की बात।

    राजगीर (नालंदा दर्पण)। असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच के राज्य समन्वयक डॉ अमित कुमार पासवान ने कहा कि वर्ष 2012 में नगर परिषद राजगीर के तत्कालीन  कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नगर निवेशन प्राधिकार के द्वारा अर्जित  00.61 एकड़ भूमि को  जैन धर्म की सबसे बड़ी  संस्था वीरायतन राजगीर नालन्दा के द्वारा कब्जा कर लिया गया।

    Veerayatan makes landless Dalit families homeless by doing business of service education and meditation 2इस अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए  नगर पंचायत राजगीर के पत्रांक- 631 दिनांक-21.12.2012 के द्वारा वीरायतन राजगीर को नोटिस  कर खानापूर्ति  तो की गई, लेकिन आज तक कोई भी पदाधिकारी उक्त जमीन को वीरायतन से अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाया।

    इस प्रशासनिक लापरवाही  का खामियाजा  लगभग 50 वर्षों से झोपड़ीनुमा मकान बनाकर  जीवन गुजर बसर करने वाले  दलितों की भी जमीन को जबरन कब्जा कर उसे घर से बेघर कर शोषण व अत्याचार किया जा रहा है।

    डॉ पासवान ने कहा कि नगर परिषद राजगीर की लापरवाही के कारण संस्थान के द्वारा अब भी सैकड़ो  एकड़ सरकारी जमीन को अधिग्रहण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि वीरायतन के द्वारा सरकारी भूमि पर हॉस्पिटल पूर्व से बना हुआ था, जिसमें सभी तरह के बीमारियों का इलाज के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जाता है।

    जबकि संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट -21/1860 , इनकम टैक्स अधिनियम-1961 के धारा 12ए , 80जी, 35 ऐसी एवं एफसीआरए एक्ट 1976 के अंतर्गत निबंधित है। जिसमें चैरिटी वर्क करने का प्रावधान है। उसको खानापूर्ति के लिए शुल्क को डोनेशन दिखाकर  बिहार सरकार/भारत सरकार, इंडियन जैन डोनर, विदेशी जैन डोनर, एवं आम जन मानस को ठगा जा रहा  है।

    उन्होंने बताया कि इनके द्वारा पावापुरी में तीर्थंकर महावीर विद्या मंदिर स्कूल बनाया गया है, जिसमें उच्च स्तर  का फीस रखा गया है  जिससे गरीब के बच्चे वंचित हैं। साथ ही वीरायतन राजगीर के परिसर में पूर्व से यात्रियों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस के अलावा आलीशान होटल भी बनाया गया है जिसका नाम कृपानिधि रखा गया है जिसकी बुकिंग लाखो रुपये में होती है।

    इस तरह से सेवा के नाम पर व्यापार का सिलसिला जारी है। ऐसे संस्थान का काली करतूत को आमजन मानस तक पहुंचाना समाजसेवीयों, बुद्धिजीवियों का धर्म और  कर्तव्य बनता है

    डॉ पासवान ने कहा कि नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच के द्वारा आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से पटना से लेकर राजगीर तक सैकड़ों बैनर पोस्टर के माध्यम से विरायतन की कुकृत्यो का भंडाफोड़ किया जाएगा ।

    डॉ पासवान ने कहा कि वेंडर अतिक्रमणकारी नहीं स्वरोजगारी हैं अपना छोटा -छोटा रोजगार सृजन कर पैसा कमाते हैं जिससे उसका परिवार का भरण -पोषण होता है लेकिन वीरायतन के संस्थापक आचार्य चन्दना जी महाराज एवं उनके प्रबंधक के द्वारा ऐसे लोगों को ही उजाड़ने के लिए कई तरह की साजिश रचते रहते हैं।

    डॉ पासवान ने कहा कि सेवा, शिक्षा , साधना के नाम पर धन इकट्ठा कर दलितों, पिछडो,  शोषितो, वंचितों पर अत्याचार करने वाले वीरायतन के परिसंपत्तियों की जांच करने आदि विभिन्न मांगो को लेकर 22 नवंबर से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की जाएगी।