Indian Railway : अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं लगेगा जुर्माना, जानें – क्या है नया नियम..

डेस्क : रेलवे को देश की जीवन रेखा कहा जाता है। लेकिन आज भी रेलवे के कुछ ऐसे नियम हैं जो यात्रियों को नहीं पता होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर 18 साल से कम उम्र का किशोर बिना टिकट के पकड़ा जाता है, तो टीटीई उन पर जुर्माना नहीं लगा सकता है।

ऐसे दर्जनों नियम हैं जो रेल यात्रियों के लिए जानना बेहद जरूरी हैं। आपको बता दें कि अगर आप रेलवे के किसी डिब्बे में चोरी हो जाते हैं तो आप मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपके दावे पर 6 महीने तक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आप उपभोक्ता फोरम में रेलवे के खिलाफ भी जा सकते हैं। कुछ नियम हैं जिन्हें देश के प्रत्येक नागरिक को जानना आवश्यक है।

सामान चोरी का नियम :

सामान चोरी का नियम : सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, “यदि आपका सामान ट्रेन में यात्रा करते समय चोरी हो जाता है। तो आप आरपीएफ पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। उसी समय, आप एक फॉर्म भर सकते हैं। जिसमें ।” “इसमें कहा गया है कि यदि आपका माल 6 महीने तक नहीं मिलता है, तो आपको उपभोक्ता फोरम में शिकायत करनी चाहिए। इसके अलावा, रेलवे माल की लागत का अनुमान लगाकर उनके मुआवजे का भुगतान करता है। इससे आपको आपके नुकसान की भरपाई होगी।

कोई जुर्माना नहीं लगेगा :

कोई जुर्माना नहीं लगेगा : रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार, अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा जाता है, तो टिकट चेकिंग स्टाफ जुर्माना नहीं लेगा, बल्कि केवल किराया वसूल करेगा। नियम में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसे बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो पहले एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी.

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यात्रा नहीं कर सकते :

यात्रा नहीं कर सकते : यदि किसी यात्री के पास वेटिंग टिकट है तो वह ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकता है। यदि वे यात्रा करते हैं, तो उन्हें न्यूनतम 250 रुपये का जुर्माना देना होगा और फिर अगले स्टेशन से एक सामान्य कोच में यात्रा करनी होगी। हालांकि, अगर चार में से दो यात्रियों का टिकट कंफर्म हो जाता है, तो बाकी दो टीटीई से अनुमति लेकर अपनी सीट पर जा सकते हैं।

भुगतान किया जाने वाला दंड :

भुगतान किया जाने वाला दंड : यदि यात्रा के दौरान आपके पास पास टिकट नहीं है। इसलिए रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस सेक्शन के तहत, आपसे रेलवे द्वारा तय की गई दूरी के लिए निर्धारित साधारण किराया या ट्रेन द्वारा रवाना होने वाले स्टेशन से ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के लिए निर्धारित साधारण किराया और रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर आपके पास लोअर क्लास का टिकट है तो आपसे किराए के अंतर का शुल्क लिया जाएगा।

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